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                <title>Section 163 - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>ड्रोन उड़ाने व आतिशबाजी पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू</title>
                                    <description><![CDATA[कैथल (सच कहूं न्यूज)। Kaithal News: जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थिति तथा आमजन की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। Kaithal News जिलाधीश ने बताया कि मौजूदा हालात […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/ban-on-flying-drones-and-fireworks-section-163-implemented/article-70792"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-05/italian-drone.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>कैथल (सच कहूं न्यूज)।</strong> Kaithal News: जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थिति तथा आमजन की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। Kaithal News</p>
<p style="text-align:justify;">जिलाधीश ने बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर शादी, खुशी के मौके तथा धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा आतिशबाजी तथा पटाखे आदि फोड़े जाते हैं, ऐसे में पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में दहशत फैलने की संभावना रहती है, जिससे वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिसके मद्देनजर जिलाधीश ने धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आमजन द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है। Kaithal News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="देसी कट्टा व जिन्दा रौंद सहित आरोपी काबू" href="http://10.0.0.122:1245/accused-arrested-with-country-made-pistol/">देसी कट्टा व जिन्दा रौंद सहित आरोपी काबू</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 11 May 2025 19:37:24 +0530</pubDate>
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                <title>हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू</title>
                                    <description><![CDATA[सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। Sirsa News: हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (शैक्षणिक/मुक्त विद्यालयी शिक्षा) (सीटीपी, ओसीटीपी, री-अपीयर, ईआईओपी, अतिरिक्त सुधार) एवं डी.ईएल.एड. (प्रथम वर्ष, फ्रेश व केवल अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/section-163-implemented-in-view-of-haryana-school-education-board-examinations/article-63233"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-10/section-163.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)।</strong> Sirsa News: हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (शैक्षणिक/मुक्त विद्यालयी शिक्षा) (सीटीपी, ओसीटीपी, री-अपीयर, ईआईओपी, अतिरिक्त सुधार) एवं डी.ईएल.एड. (प्रथम वर्ष, फ्रेश व केवल अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। Sirsa News</p>
<p style="text-align:justify;">ये परीक्षाएं स्थानीय आर.एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबवाली रोड, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर, राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठ मंडी, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शाहपुर बेगू, श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा उच्च विद्यालय, आर.के.पी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरू पार्क, पार्वती देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कीर्ति नगर, जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवी लाल टाउन पार्क के पीछे और सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीसी कॉलोनी सिरसा में 16 अक्टूबर से नौ नवंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Sirsa News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Children Story: रघु और मैं, दीवाली की रात…रंग-बिरंगी बत्तियां झिलमिल-झिलमिल…" href="http://10.0.0.122:1245/children-story-raghu-and-i/">Children Story: रघु और मैं, दीवाली की रात…रंग-बिरंगी बत्तियां झिलमिल-झिलमिल…</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 17:18:19 +0530</pubDate>
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