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                <title>Women Safety - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Women Safety RSS Feed</description>
                
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                <title>Raksha Bandhan: रक्षाबंधन पर दिल्ली पुलिस की पहल, सरकारी स्कूलों में छात्राओं को दिया ‘रक्षा का वचन’</title>
                                    <description><![CDATA[रक्षाबंधन 2026 के अवसर पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने सरकारी स्कूलों में ‘रक्षा का वचन’ अभियान आयोजित किया। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं से संवाद कर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और जरूरत पड़ने पर पुलिस से सहायता लेने का भरोसा दिलाया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/delhi/raksha-bandhan-delhi-polices-initiative-on-raksha-bandhan-gave-pledge/article-90321"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-08/delhi-police-rakhi.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली,(एजेंसी)। </strong>रक्षाबंधन के अवसर पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने छात्राओं के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए ‘रक्षा का वचन’ अभियान आयोजित किया। 27 अगस्त को नई दिल्ली जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और पुलिस के साथ उनके भरोसे एवं संवाद को मजबूत करना रहा।अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर स्थानीय स्तर के पुलिसकर्मियों तक ने सरकारी स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत की। डीसीपी सचिन शर्मा, एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा और एडिशनल डीसीपी जगदेव सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।</p>
<h5 style="text-align:justify;">छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी</h5>
<p style="text-align:justify;">रक्षाबंधन के मौके पर छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी। इस दौरान राखी को पुलिस और विद्यार्थियों के बीच विश्वास, सुरक्षा और जिम्मेदारी के रिश्ते के प्रतीक के तौर पर देखा गया।पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या या चिंता की स्थिति में वे पुलिस से संपर्क कर सकती हैं। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अपनी बात खुलकर रखने और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया।</p>
<h5 style="text-align:justify;">सरकारी स्कूलों में पुलिस की सामुदायिक पहुंच</h5>
<p style="text-align:justify;">नई दिल्ली जिले के अलग-अलग इलाकों में एसीपी, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया। इन मुलाकातों के दौरान छात्राओं के साथ सीधे संवाद किया गया, जिससे उन्हें पुलिस अधिकारियों से अनौपचारिक माहौल में बातचीत करने का अवसर मिला।कार्यक्रम में छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और किसी भी असहज या चिंताजनक स्थिति में समय पर मदद लेने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने उपलब्ध सहायता और पुलिस से संपर्क करने के तरीकों को लेकर भी विद्यार्थियों को जानकारी दी।</p>
<h5 style="text-align:justify;"> रक्षाबंधन पर मिठाई और उपहार बांटे</h5>
<p style="text-align:justify;">कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के बीच मिठाई वितरित की गई। पुलिस की ओर से छात्राओं को उपहार भी दिए गए। इससे स्कूल परिसरों में रक्षाबंधन के अवसर पर सौहार्दपूर्ण और सहज माहौल देखने को मिला। स्कूल प्रशासन और विद्यार्थियों की ओर से अभियान को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। पुलिस और छात्राओं के बीच हुए सीधे संवाद को समुदाय के साथ पुलिस के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया।</p>
<h5 style="text-align:justify;">समुदाय के साथ भरोसा मजबूत करने पर जोर</h5>
<p style="text-align:justify;"> जिला पुलिस का ‘रक्षा का वचन’ अभियान समुदाय-केंद्रित पुलिसिंग के प्रयासों का हिस्सा है। इसके जरिए बच्चों और महिलाओं समेत नागरिकों के साथ पुलिस का संवाद बढ़ाने तथा सुरक्षा से जुड़े मामलों में भरोसे का माहौल बनाने पर जोर दिया गया।डीसीपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस पहल के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने छात्राओं को यह संदेश दिया कि किसी भी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के समय पुलिस से सहायता मांगी जा सकती है। अभियान का उद्देश्य पुलिस और विद्यार्थियों के बीच संवाद को मजबूत करना तथा छात्राओं को अपनी सुरक्षा को लेकर अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना रहा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>दिल्ली</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 17:58:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Tehdil Arora]]></dc:creator>
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                <title>Supreme Court: महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर</title>
                                    <description><![CDATA[सार्वजनिक उपक्रमों में गठित करें आंतरिक शिकायत समिति नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम-2013 को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने में चुनौतियों के मद्देनजर इस कानून को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/supreme-court-is-serious-about-the-safety-of-women/article-64967"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-12/supreme-court-of-india-1.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">सार्वजनिक उपक्रमों में गठित करें आंतरिक शिकायत समिति</h3>
<p style="text-align:justify;">नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम-2013 को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने में चुनौतियों के मद्देनजर इस कानून को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार को कई दिशानिर्देश जारी किए। Supreme Court</p>
<p style="text-align:justify;">न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए हर जिले में जिला अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। धारा पाँच के प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों को आंतरिक शिकायत समितियों के बिना जिलों में कार्यस्थल उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए धारा छह में निर्धारित स्थानीय समितियों का गठन करना आवश्यक है। Women Safety</p>
<p style="text-align:justify;">न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इन समितियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जिला अधिकारियों को शिकायत प्रबंधन की सुविधा और स्थानीय समितियों को सीधे प्रस्तुतियाँ देने के लिए प्रत्येक तालुका या क्षेत्र में नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू करने की सख्त जरुरत है, जहाँ इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। Supreme Court</p>
<h3>राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी किए निर्देश</h3>
<p style="text-align:justify;">शीर्ष न्यायालय ने पारदर्शिता और पहुंच की आवश्यकता पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि नोडल अधिकारियों के नाम सार्वजनिक रूप से ‘शीबॉक्स’ पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए, जो यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत आॅनलाइन प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिकायतकर्ताओं की सहायता के लिए अपने मौजूदा तंत्रों के बारे में न्यायालय को सूचित किया। इनमें एक हेल्पलाइन-15100 शामिल है जो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से संबंद्ध है तथा शिकायतों के संदर्भ में आॅनलाइन विधिक सेवा प्रबंधन प्रणाली और विधिक सेवा क्लीनिक और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। प्राधिकरण के वकील ने हालांकि स्वीकार किया कि इन तंत्रों की प्रभावशीलता पर व्यापक डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। Women Safety</p>
<p><a title="PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 88 लाख से अधिक घर!" href="http://10.0.0.122:1245/more-than-88-lakh-houses-under-pradhan-mantri-awas-yojana-urban/">PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 88 लाख से अधिक घर!</a></p>
<p style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान ‘शीबॉक्स’ पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के संगठनों की कमी के बारे में चिंताएं जाहिर की गई। एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि यह चूक शिकायतों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में मंच की प्रभावशीलता को कम करती है। शीर्ष न्यायालय ने इस पर सहमति व्यक्त की और राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम-2013 अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यस्थलों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्वीकार किया कि ‘शीबॉक्स’ पोर्टल चालू होने के बावजूद निजी क्षेत्र के हितधारकों को एकीकृत करने के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">जो न माने उसे दंडित किया जाए | Supreme Court</h3>
<p style="text-align:justify;">शीर्ष न्यायालय ने मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट उन कार्यस्थलों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करें, जिन्होंने अभी तक आंतरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया है। ऐसे संगठनों को अधिनियम की धारा चार का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाएगा और ऐसा न किए जाने पर धारा 26 के तहत दंडित किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश एि कि जिला अधिकारी श्रम विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ‘शीबॉक्स’ पोर्टल पर आंतरिक शिकायत समितियों और स्थानीय समितियों का विवरण अपलोड करें।</p>
<p><a title="PV Sindhu Marriage: दिसंबर में शादी करेंगी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ये बनेगा दूल्हा!" href="http://10.0.0.122:1245/badminton-star-pv-sindhu-will-get-married-in-december-this-man-will-be-the-groom/">PV Sindhu Marriage: दिसंबर में शादी करेंगी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ये बनेगा दूल्हा!</a></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 17:11:58 +0530</pubDate>
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