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                <title>PPF News - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>PPF Investment Right Time: सही समय पर पीपीएफ में निवेश करें, लाखों का अतिरिक्त फायदा पाएं! जानें सही समय?</title>
                                    <description><![CDATA[PPF Investment Right Time: नई दिल्ली। Public Provident Fund (पीपीएफ) आज भी दीर्घकालिक निवेश के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय योजनाओं में प्रमुख स्थान रखता है। यह योजना न केवल स्थिर प्रतिफल प्रदान करती है, बल्कि इसमें मिलने वाला ब्याज आयकर नियमों के अंतर्गत कर-मुक्त भी होता है। वर्तमान में सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2026 […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/invest-in-ppf-at-the-right-time-earn-lakhs-in-additional-benefits/article-83032"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-04/ppf.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">PPF Investment Right Time: नई दिल्ली। Public Provident Fund (पीपीएफ) आज भी दीर्घकालिक निवेश के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय योजनाओं में प्रमुख स्थान रखता है। यह योजना न केवल स्थिर प्रतिफल प्रदान करती है, बल्कि इसमें मिलने वाला ब्याज आयकर नियमों के अंतर्गत कर-मुक्त भी होता है। वर्तमान में सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के लिए इस योजना पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज निर्धारित किया गया है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेशक अपने प्रतिफल को अधिकतम करना चाहते हैं, तो उन्हें वित्तीय वर्ष के आरम्भिक दिनों में ही पीपीएफ खाते में राशि जमा कर देनी चाहिए। समय पर किया गया निवेश दीर्घ अवधि में अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है। PPF News</p>
<p style="text-align:justify;">दरअसल, इस योजना में ब्याज की गणना प्रत्येक माह की 5 तारीख से लेकर माह के अंतिम दिन तक खाते में उपलब्ध न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाती है। इसलिए यदि निवेशक 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच राशि जमा करते हैं, तो उस राशि पर पूरे वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि जमा 5 अप्रैल के बाद किया जाता है, तो उस माह का ब्याज नहीं जुड़ता और इससे कुल प्रतिफल प्रभावित हो सकता है।</p>
<h3>1.5 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे पूरे वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है</h3>
<p style="text-align:justify;">उदाहरण के रूप में यदि कोई निवेशक वर्ष की शुरुआत में अधिकतम निर्धारित सीमा के अनुसार 1.5 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे पूरे वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है। जबकि यही राशि कुछ दिनों की देरी से जमा करने पर वार्षिक ब्याज में कमी आ सकती है, जिसका प्रभाव दीर्घकालिक निवेश अवधि में और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।</p>
<p style="text-align:justify;">विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई निवेशक लगातार 15 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष निर्धारित सीमा के अनुसार समय पर निवेश करता है, तो परिपक्वता पर उसे मूलधन के साथ पर्याप्त अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि निवेश नियमित रूप से विलंब से किया जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और कुल परिपक्वता राशि अपेक्षाकृत कम हो सकती है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह आवश्यक है कि वे केवल निवेश की राशि पर ही नहीं, बल्कि उसके समय पर भी विशेष ध्यान दें, ताकि दीर्घ अवधि में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। PPF News</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:27:23 +0530</pubDate>
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                <title>PPF New Rules: सरकार ने PPF खाते के नियमों में किया ये बड़ा बदलाव, जानें नया अपडेट</title>
                                    <description><![CDATA[PPF New Rules:: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को देशभर के पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट या बदलने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देने की बात कही है। सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/the-government-made-this-big-change-in-the-rules-of-ppf-account-know-the-new-update/article-69215"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-04/ppf-rule.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">PPF New Rules:: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को देशभर के पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट या बदलने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देने की बात कही है। सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की एक पोस्ट में कहा कि उन्हें पता चला है कि कई वित्तीय संस्थान नॉमिनी अपडेट करने के लिए फीस ले रहे थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। PPF News</p>
<h3>नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए कोई चार्ज या फीस नहीं | PPF News</h3>
<p style="text-align:justify;">यानी अब निवेशकों को पीपीएफ में नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज या फीस नहीं देनी होगी। वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे कहा कि इसके लिए सरकार ने गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स में बदलाव करते हुए 2 अप्रैल 2025 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए नॉमिनी अपडेट या बदलाव के लिए लिया जाने वाला 50 रुपये की फीस समाप्त कर दी गई है।पोस्ट में आगे कहा गया कि हाल ही में पारित बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत खाताधारकों को अपने जमा पैसों के भुगतान, कस्टडी में सुरक्षित रखे गए सामान और लॉकर के लिए 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा भी दी गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश स्कीम है। सरकार की ओर से इस पर 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दिया जाता है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष की है, जिसे आप मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि पीपीएफ में मैच्योरिटी पर मिलने वाला सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। इसके साथ ही पीपीएम में निवेश करने पर पुरानी टैक्स रिजीम में सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट प्रतिवर्ष मिलती है। PPF News</p>
<p><a title="Myanmar Earthquake: भयानक विनाश के बाद भी जारी है म्यांमार में त्रासदी, इतने हजार की मौत और हजारों घायल" href="http://10.0.0.122:1245/myanmar-tragedy-continues-even-after-terrible-destruction/">Myanmar Earthquake: भयानक विनाश के बाद भी जारी है म्यांमार में त्रासदी, इतने हजार की मौत और हजारों घ…</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 15:42:14 +0530</pubDate>
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