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                <title>Fines - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Airtel: एयरटेल पर दूरसंचार विभाग ने लगाया 2.09 लाख का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। Bharti Airtel: दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के सत्यापन में लापरवाही के लिए निजी दूरसंचार कंपनी एयरटेल पर 2.09 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। एयरटेल ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे इस संबंध में विभाग से आज ही नोटिस प्राप्त हुआ है। वह जुर्माने […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/telecom-department-fines-airtel/article-79311"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-12/bharti-airtel.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> Bharti Airtel: दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के सत्यापन में लापरवाही के लिए निजी दूरसंचार कंपनी एयरटेल पर 2.09 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। एयरटेल ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे इस संबंध में विभाग से आज ही नोटिस प्राप्त हुआ है। वह जुर्माने के खिलाफ अपील नहीं करेगी और जुमार्ना भरेगी। उसने बताया कि दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर महीने के ग्राहकों के आवेदनों का आॅडिट किया था जिसके दौरान केवाईसी के सत्यापन में खामी की बात सामने आयी थी। एयरटेल ने बताया है कि इससे जुमार्ने के अतिरिक्त कंपनी पर और किसी प्रकार का असर नहीं होगा। Bharti Airtel</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="यूरिका जूनियर प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल के छात्रों का शानदार प्रदर्शन" href="http://10.0.0.122:1245/pratap-school-students-secured-third-position-in-the-eureka-junior-competition-held-at-iit-bombay-mumbai/">यूरिका जूनियर प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल के छात्रों का शानदार प्रदर्शन</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:31:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आदेश पर अमल न करने को लेकर राज्यों पर जुमार्ना</title>
                                    <description><![CDATA[याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि विधि आयोग ने 1986 में अपनी 114वीं रिपोर्ट में समाज के वंचित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी।
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/fines-on-states-for-not-following-orders/article-12801"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/fine-1.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">ग्राम न्यायालय स्थापना मामला: (<span class="tlid-translation translation" lang="en" xml:lang="en"><span title="">Fine)</span></span></h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> उच्चतम न्यायालय ने गांवों के गरीब परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम अदालतों की स्थापना संबंधी आदेश पर अमल न करने को लेकर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुधवार को फटकार लगायी और (<span class="tlid-translation translation" lang="en" xml:lang="en"><span title="">Fine) </span></span>जुमार्ना भी लगाया। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन नेशनल फेडरेशन आॅफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल पर एक-एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">न्यायालय ने राज्यों को एक महीने में ग्राम न्यायालय के गठन संबंधी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।</h3>
<p style="text-align:justify;">संसद ने 2008 में कानून पारित किया था, जिसमें जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने का प्रावधान था, ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके। याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि विधि आयोग ने 1986 में अपनी 114वीं रिपोर्ट में समाज के वंचित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी।  याचिका में कहा गया है कि 2008 में संबंधित कानून बनाए जाने के बावजूद 11 राज्यों ने 2009-10 से 2017-18 तक केवल 320 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए।  इनमें 204 में ही काम चल रहा है।</p>
<p> </p>
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<p> </p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 18:15:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्लास्टिक लिफाफों में सामान बेचने वालों के काटे चालान</title>
                                    <description><![CDATA[दुकानदारों को किया 1100 रुपए का जुर्माना होशियारपुर। डिप्टी कमिशनर विपुल उज्जवल के दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ अधीन नगर पंचायत तलवाड़ा द्वारा प्लास्टिक के लिफाफे में सामान बेचने वाले 7 दुकानदारों के 1100 रुपए के चालान काटे गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए कार्यकारी अधिकारी ब्रिज मोहन ने बताया कि पंजाब सरकार […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/fines-of-1100-rupees-for-shopkeepers/article-4236"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-06/shopkeppers.jpg" alt=""></a><br /><ul>
<li style="text-align:justify;">दुकानदारों को किया 1100 रुपए का जुर्माना</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>होशियारपुर।</strong> डिप्टी कमिशनर विपुल उज्जवल के दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ अधीन नगर पंचायत तलवाड़ा द्वारा प्लास्टिक के लिफाफे में सामान बेचने वाले 7 दुकानदारों के 1100 रुपए के चालान काटे गए हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">इस संबंधी जानकारी देते हुए कार्यकारी अधिकारी ब्रिज मोहन ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से शुरु की गई मुहिम ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ के अंतर्गत विभाग द्वारा जहां जिले में विशेष मुहिम चलाई जा रही है, वहीं नगर पंचायत तलवाड़ा में भी सैनेटरी इंस्पेक्टर सुलिन्दर कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने बताया कि इस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक के लिफाफों में सामान बेचने वाले 7 दुकानदारों के 1100 के चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों व रेहड़ी पर सब्जी बेचने वालों द्वारा लोगों को प्लास्टिक के लिफाफों में समान दिया जाता है, जो कि बेहद खतरनाक है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि वातावरण हितैषी वनस्पती थैलों का प्रयोग समय की मुख्य जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं, जिनकी उम्र 5 हजार साल से भी अधिक होती है और ऐसे थैले कई सालों में मिट्टी अंदर दबे रहते हैं और न गलने करके गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा कि इस लिए सरकार की तरफ से प्लास्टिक के थैलों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।</p>
<h1 style="text-align:center;">प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग बंद कर करें वनस्पती थैलों का प्रयोग : अधिकारी</h1>
<p style="text-align:justify;">उक्त थैलों के विपरीत वनस्पती थैले वातावरण के अनुकूल हैं और मानवीय स्वास्थ्य को कोई नुक्सान भी नहीं पहुंचाते। यह थैला मक्का, आलू और गन्ने के बचे हुए छिलकों से तैयार होता है और इस का मानवीय सेहत पर कोई नुक्सान नहीं पड़ता।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि आज के समय में प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग बंद करके वनस्पती थैलों का प्रयोग करनी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्च से बने लिफाफे लगभग 6 माह के अंदर ही मिट्टी व हवा के संपर्क में आने साथ गल जाते हैं और इस का वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।</p>
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                                                            <category>पंजाब</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 08:50:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कॉल ड्रॉप को लेकर ट्राई सख्त, 10 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए कुछ कड़े दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत यदि कोई आपरेटर लगातार तीन तिमाहियों कॉल ड्रॉप के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/tria-strict-for-call-drop-fines-rs-10-lakh/article-3209"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-08/trai.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">
</p><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए कुछ कड़े दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत यदि कोई आपरेटर लगातार तीन तिमाहियों कॉल ड्रॉप के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने कॉल ड्रॉप के मामले में एक से पांच लाख रुपए तक के वित्तीय जुर्माने का प्रस्ताव किया है। यह ग्रेडेड जुर्माना प्रणाली है जो किसी नेटवर्क के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">ट्राई के कार्यवाहक सचिव एस के गुप्ता ने कहा कि यदि कोई आपरेटर लगातार तिमाहियों में कॉल ड्रॉप के मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो जुर्माना राशि 1.5 गुना बढ़ जाएगी और लगातार तीसरे महीने में यह दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए तक रहेगा। इस संशोधन के बाद किसी एक सर्किल में कॉल ड्रॉप मापने की दर सर्किल स्तर से मोबाइल टावर तक अधिक ग्रैनुलर हो जाएगी।</p>
<h2 style="text-align:justify;">कॉल ड्रॉप को मापने को लेकर कई मुद्दे</h2>
<p style="text-align:justify;">शर्मा ने कहा कि कॉल ड्रॉप को मापने को लेकर कई मुद्दे हैं। औसत से कई चीजें छिप जाती हैं। नए नियमों के तहत हम किसी नेटवर्क के अस्थाई मुद्दे पर भी ध्यान देंगे और साथ ही नेटवर्क के भौगोलिक फैलाव को भी देखेंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">संशोधित नियमों के तहत किसी दूरसंचार सर्किल में 90 प्रतिशत मोबाइल साइटें 90 प्रतिशत समय तक 98 प्रतिशत तक कॉल्स को सुगम तरीके से संचालित करने में सक्षम होनी चाहिए। यानी कुल कॉल्स में से दो प्रतिशत से अधिक ड्रॉप की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। किसी खराब स्थिति या दिन के व्यस्त समय में एक दूरसंचार सर्किल के 90 प्रतिशत मोबाइल टावरों पर कॉल ड्रॉप की दर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/tria-strict-for-call-drop-fines-rs-10-lakh/article-3209</link>
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                <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:41:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गंगा के पास ‘नो डेवलपमेंट जोन’, कचरा फैलाया तो 50 हजार रुपये का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने वीरवार को गंगा नदी और इसके आस-पास होने वाले प्रदूषण को लेकिर सख्ती बरतते हुए हरिद्वार से उन्नाव के बीच आने वाला गंगा नदी के पास 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र ‘नो डेवलपमेंट जोन’ के तौर पर घोषित कर दिया है साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/rs-50-thousand-fined-for-spread-of-garbage-near-ganga/article-2270"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/ganga.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने वीरवार को गंगा नदी और इसके आस-पास होने वाले प्रदूषण को लेकिर सख्ती बरतते हुए हरिद्वार से उन्नाव के बीच आने वाला गंगा नदी के पास 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र ‘नो डेवलपमेंट जोन’ के तौर पर घोषित कर दिया है साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">प्राधिकरण ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 500 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए और गंगा नदी के किनारे कचरा फैलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। एनजीटी के अनुसार, करीब 7,304 करोड़ रुपये इन क्षेत्रों पर खर्च किया गया है लेकिन यह भी व्यर्थ चला गया। एनजीटी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि नियोजन व नियमन में मौलिक त्रुटियां रहीं, जिसके कारण गंगा की सफाई नहीं हो पाई।</p>
<h2 style="text-align:justify;">इंटस्ट्री के बंद करने का आदेश</h2>
<p style="text-align:justify;">इस वर्ष के शुरूआत में ट्रिब्यूनल ने निर्णय लिया था कि गंगा के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों उत्तराखंड के हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के कानपुर के बीच की जांच की जाएगी ताकि स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आए। सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए 32 वर्ष पुराने नदी प्रदूषण के एक मामले पर ग्रीन ट्रिब्यूनल में 6 फरवरी से सुनवाई की जा रही है। अप्रैल में एनजीटी ने नदी किनारे स्थित 13 प्रदूषण फैलाने वाले इंटस्ट्री के बंद करने का आदेश दिया था व कई अन्यइंडस्ट्री पर जुर्माना भी लगाया था।</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 05:19:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>स्कूल में चल रहा था बिजली चोरी का खेल</title>
                                    <description><![CDATA[अशोक नगर वार्ड-6 के प्राइमरी स्कूल में बिजली विभाग ने की छापेमारी स्कूल प्रशासन का पहला जुर्माना भी बकाया फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। अशोक नगर वार्ड-6 के प्राइमरी स्कूल की ‘मनमर्जी’ उजागर हो गई है। स्कूल प्रशासन ने अपना पहला बकाया जुर्माना तो भरा नहीं, अब दोबारा से चोरी छुपे बिजली चोरी की जा रही […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/electricity-department-raided-primary-school/article-2220"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/elc1.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;">अशोक नगर वार्ड-6 के प्राइमरी स्कूल में बिजली विभाग ने की छापेमारी</h2>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>स्कूल प्रशासन का पहला जुर्माना भी बकाया </strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)।</strong> अशोक नगर वार्ड-6 के प्राइमरी स्कूल की ‘मनमर्जी’ उजागर हो गई है। स्कूल प्रशासन ने अपना पहला बकाया जुर्माना तो भरा नहीं, अब दोबारा से चोरी छुपे बिजली चोरी की जा रही है।</p>
<p style="text-align:justify;">जिस जगह से बिजली चोरी की जा रही थी वहां पर नंगी तारें मिली जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। आज बिजली विभाग की टीम ने स्कूल पर छापा मारकर बिजली चोरी में प्रयुक्त कुंडी को अपने कब्जे में ले लिया।</p>
<p style="text-align:justify;">प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राइमरी स्कूल में कई महीनों पहले बिजली चोरी करने के कारण स्कूल को जुर्माना ठोका था। स्कूल ने आग्रह कर जुर्माने में कटौती करवाकर जुर्माने के साथ बिल भर दिया था।</p>
<p style="text-align:justify;">अब स्कूल प्रशासन ने चोरी छुपे बिजली चोरी करनी शुरू कर दी। बिजली चोरी की सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम स्कूल पंहुची और निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि स्कूल में कुंडी लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी।</p>
<p style="text-align:justify;">टीम ने कुंडी को अपने कब्जे में ले लिया और स्कूल प्राचार्या के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बिजली विभाग की टीम में बूटीराम व मनोज कुमार शामिल थे। एक्सियन ने कहा कि स्कूल में बिजली चोरी की जा रही थी। आज उन्होंने सूचना मिलने पर निरीक्षण किया।</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p style="text-align:justify;">
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Jul 2017 01:16:35 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>बिजली निगम ने फैक्ट्रियों व घरों पर मारे छापे</title>
                                    <description><![CDATA[बिजली चोरों पर ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। बिजली निगम की टीम ने क्षेत्र में बिजली चोरों पर नकेल कसते हुए दो दिन तक छापेमारी की और बिजली चोरों पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है। टीम ने फतेहाबाद और रतिया की तीन फैक्ट्रियों सहित चार घरों पर छापेमारी की और […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/electricity-corporation-raided-on-factories-and-houses/article-1582"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/raid.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">बिजली चोरों पर ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)।</strong> बिजली निगम की टीम ने क्षेत्र में बिजली चोरों पर नकेल कसते हुए दो दिन तक छापेमारी की और बिजली चोरों पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है। टीम ने फतेहाबाद और रतिया की तीन फैक्ट्रियों सहित चार घरों पर छापेमारी की और बिजली चोरी पकड़ी। विभाग ने इन पर करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। बिजली निगम के एक्सईएन शमशेर सिंह के निर्देश पर एसडीओ भजनलाल के नेतृत्व में टीम ने बीती रात सिरसा रोड पर सेतिया पैलेस के समीप एक गत्ता पैकिंग फैक्ट्री पर छापेमारी की।</p>
<p style="text-align:justify;">टीम ने पाया कि फैक्ट्री में सीधी कुंडी लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। विभाग की टीम ने बिजली चोरी पर फैक्ट्री को 13 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। इसके अलावा टीम ने रतिया में भी आरओ प्लांट पर छापेमारी कर बिजली चोरी पकड़ी और 1 लाख 70 हजार का जुर्माना ठोका। टीम ने शनिवार सुबह शिव नगर क्षेत्र में तीन घरों, नहर कॉलोनी के एक घर और सिरसा रोड की एक फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़कर इन बिजली चोरों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। बिजली निगम की इस छापामारी के बाद क्षेत्र में हडकंप का माहौल है।</p>
<p style="text-align:justify;">
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                <pubDate>Sat, 24 Jun 2017 08:39:09 +0530</pubDate>
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