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                <title>Haryana New Scheme - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Haryana New Scheme: हरियाणा के इन बच्चों के लिए आई अच्छी खबर, हर माह मिलेंगे 4 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[Haryana New Scheme: चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘स्पॉन्सरशिप योजना’ लागू की है, जिसके तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹4,000 की […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/good-news-for-these-children-of-haryana-will-get-rs-4-thousand-every-month/article-74666"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-08/haryana-new-scheme-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>Haryana New Scheme: चंडीगढ़।</strong> हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘स्पॉन्सरशिप योजना’ लागू की है, जिसके तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹4,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा और जीवन-यापन में सहायता करना है, ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे और उन्हें बुनियादी जरूरतें पूरी करने में परेशानी न हो। योजना खासतौर पर उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो एकल अभिभावक के साथ रहते हैं, जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">सरकार ने पात्रता के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹72,000 से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹96,000 तय की गई है। इसके अलावा, एक परिवार में अधिकतम दो ही बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उनकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। लाभार्थी बच्चे जिले के मूल निवासी होने चाहिए और नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों।</p>
<p style="text-align:justify;">योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक परिवार निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन जमा करेंगे। इसके बाद बाल कल्याण समिति और अनुमोदन समिति दस्तावेजों की जांच कर पात्रता तय करेगी। स्वीकृति मिलने के बाद सहायता राशि हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने त्रैमासिक निरीक्षण की व्यवस्था भी की है, जिसके तहत हर तीन महीने में बच्चों की स्थिति का आकलन किया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिर, स्कूल, बाजार और गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर जरूरतमंद परिवारों को योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। बाल कल्याण समिति की “देखरेख एवं संरक्षण” श्रेणी में शामिल बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा और उनकी सहायता राशि जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से दी जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सरकार का कहना है कि यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनेगी। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई और जीवन-यापन में मदद मिलेगी, बल्कि उनके मानसिक और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे आसपास के ऐसे बच्चों की जानकारी दें, जो इस योजना के पात्र हो सकते हैं, ताकि उन्हें समय पर लाभ पहुंचाया जा सके।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 13:14:04 +0530</pubDate>
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