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                <title>Delhi Riots Case - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Delhi Riots Case RSS Feed</description>
                
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                <title>दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। जानिए कोर्ट के फैसले और मामले की पूरी जानकारी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/delhi/delhi-riots-conspiracy-case-umar-khalid-and-sharjeel-imam-did/article-87610"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-07/delhi-riots-case.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली। </strong>दिल्ली के वर्ष 2020 के दंगा साजिश मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी <strong>उमर खालिद</strong> और <strong>शरजील इमाम</strong> की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था।</p>
<h4 style="text-align:justify;">FIR 59/2020 से जुड़ा है मामला</h4>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">यह मामला दिल्ली पुलिस की <strong>FIR 59/2020</strong> से जुड़ा है, जिसमें फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच की जा रही है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।</p>
<h4 style="text-align:justify;">दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं गंभीर आरोप</h4>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों की आड़ में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इसी कथित साजिश के आधार पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसमें कई लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।</p>
<h4 style="text-align:justify;">कोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत याचिका</h4>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">उमर खालिद और शरजील इमाम ने मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे।</p>
<h4 style="text-align:justify;">आगे उच्च अदालत का कर सकते हैं रुख</h4>
<p style="text-align:justify;">ट्रायल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों आरोपियों के पास अब उच्च अदालत में जमानत के लिए अपील करने का विकल्प मौजूद है। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और जांच से जुड़े अन्य पहलुओं पर अदालत में प्रक्रिया चलती रहेगी।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>नोट:</strong> इस मामले में लगाए गए आरोप जांच एजेंसियों के दावों पर आधारित हैं। दोष सिद्ध होना या न होना अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                            <category>दिल्ली</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 17:25:55 +0530</pubDate>
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                <title>Delhi Riots Case News: दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन सहित 3 आरोपियों की जमानत को लेकर आया बड़ा फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[Delhi Riots Case Update: नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुई हिंसा से जुड़े प्रकरण में कड़कड़डूमा स्थित जिला अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित तीन अभियुक्तों की जमानत याचिका (Tahir Hussain Bail Plea) निरस्त कर दी है। अन्य दो अभियुक्तों के नाम सलीम मलिक और अथर खान हैं। न्यायालय ने मामले […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/a-major-decision-has-been-made-regarding-the-bail-of-3-accused-including-tahir-hussain-in-the-delhi-riots-case/article-80814"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-01/court2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Delhi Riots Case Update: नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुई हिंसा से जुड़े प्रकरण में कड़कड़डूमा स्थित जिला अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित तीन अभियुक्तों की जमानत याचिका (Tahir Hussain Bail Plea) निरस्त कर दी है। अन्य दो अभियुक्तों के नाम सलीम मलिक और अथर खान हैं। न्यायालय ने मामले की प्रकृति को गंभीर मानते हुए राहत देने से इंकार किया। Delhi Riots Case News</p>
<p style="text-align:justify;">यह प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी की अदालत में विचाराधीन है। तीनों अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण में पांच अन्य आरोपितों को जमानत दिए जाने के आधार पर समानता का तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने यह मानने से इंकार कर दिया कि उनका मामला उन आरोपितों के समान है जिन्हें पूर्व में राहत मिली थी। उक्त तीनों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है, जिसे न्यायालय ने अत्यंत गंभीर श्रेणी का अपराध माना।</p>
<h3>उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी को जमानत देने से इंकार कर दिया था</h3>
<p style="text-align:justify;">इसी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी को उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया था। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया था कि वे एक वर्ष तक पुनः जमानत याचिका दायर नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया था। पीठ ने 10 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया था। Delhi Riots Case News</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पांच आरोपितों—गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद—को सशर्त जमानत प्रदान की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एक वर्ष की अवधि में साक्ष्य प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो अभियुक्त पुनः निचली अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व उमर खालिद को उनकी बहन के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। उस दौरान न्यायालय ने कई शर्तें निर्धारित की थीं, जिनमें सामाजिक माध्यमों का उपयोग न करना, किसी गवाह से संपर्क न रखना तथा निर्धारित समयसीमा में आत्मसमर्पण करना शामिल था। Delhi Riots Case News</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:02:56 +0530</pubDate>
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                <title>Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट</title>
                                    <description><![CDATA[Supreme Court Delhi riots case: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश प्रकरण में बंद कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इनमें जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा शामिल हैं। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब तलब […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/major-update-from-the-supreme-court-in-the-delhi-riots-case/article-76046"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-09/supreme-court-of-india-21.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Supreme Court Delhi riots case: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश प्रकरण में बंद कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इनमें जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा शामिल हैं। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित की है। Delhi Riots Case</p>
<h3>दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी</h3>
<p style="text-align:justify;">याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई कि अधिकांश आरोपी छात्र हैं, जो लंबे समय से हिरासत में हैं और मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदालत ने इस पर विचार करते हुए पुलिस से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा। गौरतलब है कि इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, यानी यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे इनकी भूमिका रही थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी और इसे भड़काने के लिए संगठित प्रयास किए गए थे।</p>
<p style="text-align:justify;">इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि उनके भाषण और गतिविधियाँ गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ लगे आरोपों में दम दिखाई देता है।</p>
<p style="text-align:justify;">ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अब सर्वोच्च न्यायालय से यह देखना होगा कि जमानत को लेकर क्या निर्णय सामने आता है। Delhi Riots Case</p>
<p><a title="Suicide: सोसायटी में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी" href="http://10.0.0.122:1245/a-young-man-committed-suicide-by-shooting-himself-in-a-society-police-are-investigating/">Suicide: सोसायटी में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/major-update-from-the-supreme-court-in-the-delhi-riots-case/article-76046</link>
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                <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 16:05:25 +0530</pubDate>
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