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                <title>दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य</title>
                                    <description><![CDATA[ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ  जाना पड़ सकता है जेल नई दिल्ली (सच कहूँ) Edited By Vijay Sharma। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ ही जेल जाना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अक्टूबर से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/it-is-mandatory-to-have-high-security-number-plates-in-registered-vehicles/article-6001"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-09/car.jpg" alt=""></a><br /><h2>ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ  जाना पड़ सकता है जेल</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ) Edited By Vijay Sharma। </strong>दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर जुर्माना देने के साथ ही जेल जाना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अक्टूबर से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। यह अभियान 14 अक्टूबर से चलेगा। वाहन मालिकों को राहत देने के लिए अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी जो 13 अक्टूबर तक चलेगी</p>
<h2>13 अक्टूबर तक का  दिया समय</h2>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक करोड़ से अधिक वाहन हैं। नए वाहनों में पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई हैं, जबकि पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को नंबर प्लेट बदलने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। नंबर प्लेट बदलने के लिए दिल्ली में 13 केंद्र खोले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है या अन्य विकल्प की व्यवस्था की जाएगी।</p>
<h2>विभाग की वेबसाइट पर  कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन</h2>
<p style="text-align:justify;">केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने विशेष सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से लोग नंबर प्लेट बदलने के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर संबंधित व्यक्ति को टोकन दिया जाएगा, जिसमें समय और तारीख के बारे में जानकारी होगी। फीस सहित अन्य सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दोपहिया के लिए 67 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 13 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में सभी नंबर उभरे हुए होंगे।</li>
<li style="text-align:justify;">इंडिया लिखा हुआ बारकोड वाला क्रोमियम होलोग्राम होगा।</li>
<li style="text-align:justify;">बार कोड से गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी।</li>
<li style="text-align:justify;">लेजर से लिखा दस अंकों का यूनिक सीरियल नंबर होगा।</li>
<li style="text-align:justify;">आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस द्वार बार कोड स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी।</li>
<li style="text-align:justify;">हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की इस व्यवस्था का एलान केंद्र ने 001 में किया था।</li>
<li style="text-align:justify;">इसमें राज्यों को निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया था।</li>
<li style="text-align:justify;">शीला दीक्षित सरकार के दौरान प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन टेंडर को लेकर विवाद हो गया था।</li>
</ul>
<h2>दिल्ली के साथ एनसीआर में लगभग 40 लाख गाड़ियां से ज्यादा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं</h2>
<p>परिवहन विभाग के एक अधिकारी की मानें तो दिल्ली के साथ एनसीआर में लगभग 40 लाख गाड़ियां से ज्यादा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों वाहन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक नए नंबर प्लेट देने के लिए दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं। गौरतलब है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:30:08 +0530</pubDate>
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                <title>पैन कार्ड के लिये आधार अनिवार्य, अधिसूचना जारी</title>
                                    <description><![CDATA[नयी दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड को एक जुलाई से आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई से नया पैन नंबर बनाने के लिये 12 अंक वाला आधार नंबर आवेदक को देना अनिवार्य कर दिया है। राजस्व विभाग के अनुसार जिस व्यक्ति के […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/government-makes-mandatory-quoting-of-aadhaar-number-to-apply-for-pan-card/article-1696"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/aadhar-card-11.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नयी दिल्ली:</strong> सरकार ने पैन कार्ड को एक जुलाई से आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है।<br />
अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई से नया पैन नंबर बनाने के लिये 12 अंक वाला आधार नंबर आवेदक को देना अनिवार्य कर दिया है।<br />
राजस्व विभाग के अनुसार जिस व्यक्ति के पास एक जुलाई तक पैन नंबर उपलब्ध है उसे अपने कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य होगा।</p>
<h1 style="text-align:justify;">पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्स की गड़बड़ी को रोकना है</h1>
<p style="text-align:justify;">अब पैन बनवाने के लिए भी आधार या एनरोलमेंट नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा आधार को पैन से लिंक करना भी जरूरी होगा। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को इनकम टैक्स नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया। बता दें कि अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017-18 के टैक्स प्रपोजल में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को जरूरी कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ना भी जरूरी किया गया था। इसके पीछे मकसद कई पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्स की गड़बड़ी को रोकना है।</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p style="text-align:justify;"><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 02:47:24 +0530</pubDate>
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