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                <title>Fined - Sach Kahoon Hindi</title>
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                            <item>
                <title>सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वाले 93 लोगों पर 2.30 लाख का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[कचरे, मलबे व सेप्टेज वेस्ट की डंपिंग करने वालों पर चला निगम का हंटर, 9 वाहन जब्त ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना, 12 बीडब्ल्यूजी को नोटिस जारी 24 घंटे निगरानी में गुरुग्राम, गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। Gurugram News: नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाए रखने के […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/ninety-three-people-fined-for-littering-in-public-places/article-74968"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-08/gurugram-news-9.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">कचरे, मलबे व सेप्टेज वेस्ट की डंपिंग करने वालों पर चला निगम का हंटर, 9 वाहन जब्त</h3>
<ul style="text-align:justify;">
<li>ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना, 12 बीडब्ल्यूजी को नोटिस जारी</li>
<li>24 घंटे निगरानी में गुरुग्राम, गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)।</strong> Gurugram News: नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गंदगी फैलाने और कचरे, सेप्टेज वेस्ट व मलबे की अवैध डंपिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम की विभिन्न टीमों ने एक ही दिन में 93 लोगों पर कार्रवाई करते हुए कुल 2.30 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से मलबा व कचरा डंप करने वाले 9 वाहनों को जब्त किया गया है। Gurugram News</p>
<p style="text-align:justify;">ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का उल्लंघन करने पर 12 बल्क वेस्ट जनरेटर को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपने कचरे को गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक श्रेणी में अलग-अलग करके उसका प्रबंधन करना अनिवार्य है। गीले कचरे से अपने परिसर के भीतर ही खाद तैयार करके उसका उपयोग हरियाली बढ़ाने में किया जाए तथा सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को संबंधित रिसायकर्ल के माध्यम से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।</p>
<h3 style="text-align:justify;">24 घंटे निगरानी में गुरुग्राम, गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं | Gurugram News</h3>
<p style="text-align:justify;">नगर निगम गुरुग्राम ने शहरभर में निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इस समय 68 सहायक सफाई निरीक्षकों के अलावा सैनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स एवं बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल की टीमें लगातार विभिन्न वार्डों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और निर्माण स्थलों का दौरा कर रही हैं। इन टीमों की 24 घंटे सक्रिय निगरानी के चलते शहर में गंदगी फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो रही है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करें और गंदगी को सडक, नाले-नालियों या सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने से बचें।</p>
<p style="text-align:justify;">कचरा केवल निर्धारित स्थान पर खड़ी गार्बेज ट्रॉली या कचरा गाडि?ों में ही डालें। नागरिकों के सहयोग से ही स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ गुरुग्राम का निर्माण संभव है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निगम की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। गंदगी फैलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारा प्रयास है कि नागरिकों के सहयोग से गुरुग्राम को देश के स्वच्छ शहरों में शामिल किया जाए।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Bhiwani Crime News: भिवानी जिला के गांव ढ़ाणा लाडनपुर के सरकारी स्कूल में छात्र ने अध्यापक पर किया हमला" href="http://10.0.0.122:1245/student-attacks-teacher-in-government-school-of-village-dhana-ladanpur/">Bhiwani Crime News: भिवानी जिला के गांव ढ़ाणा लाडनपुर के सरकारी स्कूल में छात्र ने अध्यापक पर किया हमला</a></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/ninety-three-people-fined-for-littering-in-public-places/article-74968</link>
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                <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 18:59:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>E-Rickshaw Driver Fined: ई-रिक्शा चालकों को स्टंट पड़ा महंगा, 30,500 रुपए का कटा चालान</title>
                                    <description><![CDATA[नोएडा (ब्यूरो)। Noida News: नोएडा के सदरपुर इलाके में तीन ई-रिक्शा चालकों के सड़क पर स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में ई-रिक्शा चालक न केवल ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं, बल्कि लोगों की जान जोखिम में डालते हुए खतरनाक स्टंट करते दिख रहे […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/e-rickshaw-driver-fined-rs-thirty-thousand-five-hundred-for-doing-stunts/article-70056"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-04/noida-news-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नोएडा (ब्यूरो)।</strong> Noida News: नोएडा के सदरपुर इलाके में तीन ई-रिक्शा चालकों के सड़क पर स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में ई-रिक्शा चालक न केवल ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं, बल्कि लोगों की जान जोखिम में डालते हुए खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 23 सेकंड का है, जिसमें तीन ई-रिक्शा पूरे रास्ते को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो चालक अपने ई-रिक्शा को खतरनाक तरीके से चला रहे हैं और उनकी रफ्तार भी काफी तेज है। Traffic Rules</p>
<p style="text-align:justify;">इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक और राहगीर भी मौजूद हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को इनके ही किसी साथी ने शूट किया और सोशल मीडिया पर रील के रूप में अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लोगों ने नाराजगी जताई और ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए तीनों ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ 30,500 रुपए का चालान किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि ई-रिक्शा को जब्त किया जाएगा और चालकों की पहचान कर उन्हें जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। Traffic Rules</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Earth: ताकि धरती बची रहे और हम जीव-जंतु भी" href="http://10.0.0.122:1245/may-the-earth-survive-and-so-do-we-living-creatures/">Earth: ताकि धरती बची रहे और हम जीव-जंतु भी</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/e-rickshaw-driver-fined-rs-thirty-thousand-five-hundred-for-doing-stunts/article-70056</link>
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                <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 15:12:44 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>Right to Service Act: राइट टू सर्विस एक्ट के तहत नायब तहसीलदार पर लगाया जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Right to Service Act: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में, हिसार तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला हिसार के गांव बीड़ में भूमि हस्तांतरण एवं म्युटेशन प्रक्रिया में हुई देरी से संबंधित है। Chandigarh News […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/naib-tehsildar-fined-under-right-to-service-act/article-69845"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-04/fine1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> Right to Service Act: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में, हिसार तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला हिसार के गांव बीड़ में भूमि हस्तांतरण एवं म्युटेशन प्रक्रिया में हुई देरी से संबंधित है। Chandigarh News</p>
<p style="text-align:justify;">आयोग के प्रवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हिसार निवासी सुमेधा जिंदल द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने पाया कि नायब तहसीलदार नवदीप द्वारा दी गई जानकारी तथ्यों के विपरीत थी। उन्होंने यह कहा था कि दि हिसार एनिमल हसबैंड्री को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के नाम भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया जून 2024 से शुरू होकर अक्टूबर 2024 में पूर्ण हुई, जबकि उस अवधि में वास्तव में केवल कुछ ही विक्रय विलेख हुए थे। Chandigarh News</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Kairana: युवक पर गोली चलाने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज" href="http://10.0.0.122:1245/case-filed-in-case-of-firing-on-youth/">Kairana: युवक पर गोली चलाने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>चंडीगढ़</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/naib-tehsildar-fined-under-right-to-service-act/article-69845</link>
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                <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 18:28:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गुरुग्राम में हरेरा ने बिल्डर पर लगाया 30.48 करोड़ का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[प्राधिकरण की इस सख्त कार्यवाही से चूक करने वाले बिल्डरों को सही संकेत मिलेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर-में आवंटियों का विश्वास बढ़ाने और लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने में बिल्डरों की ओर से असाधारण देरी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में आवंटियों का विश्वास बढ़ेगा।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/harera-fined-the-builder-30-48-crores/article-12667"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/fine.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:center;">वाणिज्यिक साइट का रजिस्टर्ड नहीं कराने पर की कार्रवाई (fine)</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>गुरुग्राम।</strong> वाणिज्यिक साइट को हरेरा में रजिस्टर्ड नहीं कराने पर एक बिल्डर पर हरेरा ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुये 30.40 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोंका है। इस जुर्माने के बाद से रियल एस्टेट क्षेत्र में भी खलबली मच गई है।  हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरूग्राम गलत निर्माण करने वाले बिल्डरों के साथ अब सख्ती से पेश आ रही है। नियमों में चूक करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।</p>
<h3>अनुमानित परियोजना लागत लगभग 300.48 करोड़, 10 फीसदी लगाया जुर्माना (fine)</h3>
<p style="text-align:justify;">मंगलवार को हरेरा केके खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली बड़ी बैंच नेे समीर कुमार और सुभाष चंद्र कुश सदस्यों की उपस्थिति में मैसर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड पर 30.48 करोड़ का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना उनकी वाणिज्यिक परियोजना को पंजीकृत नहीं करवाने के लिए लगाया गया है।चालू परियोजनाओं जहां पूरा करने का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, नियमों के मुताबिक उन्हें रेरा अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन महीने के भीतर प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना आवश्यक है। परियोजनाओं के प्रमोटर्स को 31 जुलाई 2017 से पूर्व अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कराना था।</p>
<h3>गुरुग्राम में हरेरा ने की बड़ी कार्रवाई</h3>
<p style="text-align:justify;">मैसर्स ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड सेक्टर-82-ए गुरूग्राम में 9.5 एकड़ क्षेत्र में एक व्यावसायिक परियोजना को विकसित कर रहा है। परियोजना को विकसित करने के लिये प्रमोटर को लाईसेंस वर्ष 2008 में जारी किया गया था। इसके बाद 11 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक साईट पर कुछ भी नहीं किया गया है। वाणिज्यिक इकाइयों/भूखंडों को प्रमोटर द्वारा बड़ी संख्या में खरीदारों को बेचा गया था और साइट पर वास्तव मे कुछ भी नहीं हुआ।</p>
<p style="text-align:justify;">खरीददार अपने आपको प्रमोटर द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। प्रमोटर जबरन उन्हें किसी अन्य परियोजना में स्थानांतरित करने की काशिश कर रहा है। जब यह मामला प्राधिकरण के संज्ञान मे आया तो प्राधिकरण ने प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई की है। जब रिकार्ड की जांच की गई तो पाया गया कि बिल्डर कानून की पूर्ण अवहेलना कर रहे हैं और निर्धारित समय मे तथा उसके बाद भी ढाई साल बीत जाने के बाद भी चालू परियोजना को पंजीकृृत नहीं करवाया है।</p>
<h3>अनुमानित परियोजना लागत का 10 फीसदी जुर्माना</h3>
<p style="text-align:justify;">अनुमानित परियोजना लागत लगभग 300.48 करोड़ है और प्राधिकरण ने परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत यानि 30.48 करोड़ का अधिकतम जुर्माना लगाने का फैसला किया है। प्राधिकरण की इस सख्त कार्यवाही से चूक करने वाले बिल्डरों को सही संकेत मिलेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर-में आवंटियों का विश्वास बढ़ाने और लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने में बिल्डरों की ओर से असाधारण देरी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में आवंटियों का विश्वास बढ़ेगा।</p>
<p> </p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi</a><strong><a href="http://10.0.0.122:1245/"> News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</strong></p>
<p><span class="tlid-translation translation" lang="en" xml:lang="en"><span title=""> </span></span></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/harera-fined-the-builder-30-48-crores/article-12667</link>
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                <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 20:55:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रदूषण : एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रु. जुर्माना लगाया</title>
                                    <description><![CDATA[एनजीटी ने कहा- प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाने की बजाय बहाना बनाते रहे अधिकारी दिल्ली सरकार जुर्माना नहीं दे पाई तो हर महीने 10 करोड़ रुपए फाइन भरना होगा: एनजीटी नई दिल्ली। प्रदूषण की समस्या सुलझाने में नाकाम रहने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/pollution-ngt-has-rs-25-crore-on-delhi-government-fined/article-6811"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-12/pollution-ngt-has-rs-25-crore-on-delhi-government-fined.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">एनजीटी ने कहा- प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाने की बजाय बहाना बनाते रहे अधिकारी</h1>
<h1 style="text-align:justify;">दिल्ली सरकार जुर्माना नहीं दे पाई तो हर महीने 10 करोड़ रुपए फाइन भरना होगा: एनजीटी</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong></p>
<p style="text-align:justify;">प्रदूषण की समस्या सुलझाने में नाकाम रहने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने सोमवार को आदेश दिया कि यह जुर्माना दिल्ली सरकार के अधिकारियों के वेतन और प्रदूषण फैलाने वालों से वसूला जाए। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि अगर सरकार जुर्माना चुकाने में नाकाम रहती है तो उसे हर महीने 10 करोड़ रुपए फाइन भरना होगा। एनजीटी ने सतीश कुमार, महावीर सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़, मोटर इंजन ऑयल जलने और खेतीवाली जमीन पर अवैध कारखानों के संचालित होने की वजह से प्रदूषण फैल रहा है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">लाचारगी जाहिर करते रहे अधिकारी- एनजीटी</h2>
<p style="text-align:justify;">एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार की बेंच ने कहा- शहर में वायु प्रदूषण को काबू करने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जुर्माना दे। प्राधिकरण के स्पष्ट आदेशों के बावजूद इन्हें पूरा करने के लिए शायद ही कोई कदम उठाया गया। अधिकारियों की नाक के नीचे कानून तोड़ा जाता रहा और लगातार प्रदूषण बढ़ता रहा। अधिकारियों ने लाचारगी जाहिर करने और बहानेबाजी करने के अलावा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी सरकार इस संबंध में परफॉर्मेंस गारंटी रिपोर्ट दाखिल करे, ताकि जुर्माने के संबंध में आगे कोई कोताही ना बरती जाए।</p>
<h2 style="text-align:justify;">प्रदूषण हमेशा दिल्ली तक सीमित कर दिया जाता है- आप</h2>
<p style="text-align:justify;">आप नेता अतिशी ने कहा- वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा केवल दिल्ली तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि नासा की सैटेलाइट तस्वीरोें से जाहिर हो गया है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से प्रदूषण करने के लिए कदम उठा रही है। इसीलिए हम ई-व्हीकल और ई-बसें लाने की कोशिश कर रहे हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">खराब रही दिल्ली में वायु की गुणवत्ता</p>
<p style="text-align:justify;">दिल्ली में सोमवार को भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। अधिकारियों का कहना है कि अगले दिन में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, एयर क्वॉलिटी इंडेक्स में पीएम2.5 337 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 14:21:39 +0530</pubDate>
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                <title>गेंदबाज मलिंगा पर प्रतिबंध और फीस का 50 फीसदी जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[कोलंबो (एजेंसी)। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा पर उनके अनुबंध का निरंतर उल्लंघन करने और मीडिया में बिना अनुमति के लगातार बयान देने के आरोप में एक वर्ष का निलंबित प्रतिबंध और मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया है। श्रीलंकाई गेंदबाज ने खेल मंत्री दयासिरी जयासेकरा के खिलाफ भी मीडिया में कई […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/sports/banned-and-fined-50-percent-of-fee-on-lasith-malinga/article-1717"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-06/malinga.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>कोलंबो (एजेंसी)।</strong> श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा पर उनके अनुबंध का निरंतर उल्लंघन करने और मीडिया में बिना अनुमति के लगातार बयान देने के आरोप में एक वर्ष का निलंबित प्रतिबंध और मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया है। श्रीलंकाई गेंदबाज ने खेल मंत्री दयासिरी जयासेकरा के खिलाफ भी मीडिया में कई आपत्तिजनक बयान दिए थे जिसमें उन्होंने दयासिरी को ‘बंदर’ तक कह दिया था। समझा जाता है कि उनके इन बयानों के बाद मलिंगा को इस कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">सज़ा को स्वीकार किया</h2>
<p style="text-align:justify;">श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि मलिंगा को उनके मीडिया में बिना अनुमति के दिए गए बयानों के लिए अनुशासनात्मक समिति ने दोषी पाया है और उन पर एक वर्ष का निलंबित प्रतिबंध लगाया गया है। 33 वर्षीय गेंदबाज को अपनी अगली एकदिवसीय सीरीज में मैच फीस के 50 फीसदी का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि श्रीलंकाई क्रिकेटर पर लगे इस निलंबित प्रतिबंध के कारण उनके जिम्बाब्वे दौरे में उपलब्धता पर असर नहीं होगा जहां उन्हें पहले दो मैचों के लिए 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। एसएलसी ने जारी बयान में बताया कि मलिंगा मामले की जांच के लिए अनुशासनात्मक समिति के समक्ष मंगलवार को पेश हुए थे जहां उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार करते हुए सज़ा को स्वीकार कर लिया तथा आधिकारिक रुप से माफी भी मांग ली।</p>
<p style="text-align:justify;">विशेष रुप से बुलाई गई कार्यकारी समिति ने मलिंगा पर एक वर्ष का निलंबित प्रतिबंध लगाया जो छह महीने में समाप्त हो जाएगा। लेकिन यही गलती दोबारा होने पर शेष छह महीने की अवधि में फिर से उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगली वनडे सीरीज में मैच फीस पर 50 फीसदी जुर्माना भी लगेगा। गौरतलब है कि एसएलसी के करार के तहत तेज गेंदबाज मलिंगा ने दो बार अपने करार का उल्लंघन किया है जिसके अनुसार उन्हें बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना मीडिया में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। मलिंगा ने 19 जून को पहली और फिर 21 जून को दूसरी बार नियमों का उल्लंघन किया जिसके बाद बोर्ड की कार्यकारी समिति ने तुरंत अनुशासत्मक कार्रवाई का निर्णय किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 08:50:59 +0530</pubDate>
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