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                <title>Local Body Elections - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान निकाय चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य चुनाव आयोग व कमिश्नर को अवमानना नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[Rajasthan Local Body Elections: जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/rajasthan-high-court-takes-strict-stance-on-delay-in-local-body-elections/article-83004"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-04/rajasthan-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Rajasthan Local Body Elections: जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया। यह कार्यवाही पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब पहले ही चुनाव प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की जा चुकी थी, तब आयोग ने मतदाता सूची संशोधन का कार्यक्रम उससे आगे की तिथि तक कैसे निर्धारित कर दिया। Rajasthan News</p>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर इस विषय पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार तथा चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है, जो न्यायालय के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल को प्रस्तावित है। इससे 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने की संभावना समाप्त होती दिखाई देती है, जबकि न्यायालय ने इसी तिथि तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।</p>
<h3>राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया था</h3>
<p style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पीठ को अवगत कराया कि राज्य सरकार चुनाव कार्यक्रम की समयसीमा में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस विषय पर आगे विचार किया जाएगा, किंतु फिलहाल यह स्पष्ट किया जाए कि निर्धारित समयसीमा के बाद का कार्यक्रम क्यों जारी किया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि 14 नवम्बर 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने 439 याचिकाओं के समूह पर निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया था। साथ ही परिसीमन प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने के आदेश भी दिए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की समयसीमा को यथावत रखते हुए दोहराया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कराई जानी चाहिए। फिलहाल इस चरण में राज्य सरकार को कोई अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया है। Rajasthan News</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:14:38 +0530</pubDate>
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