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                <title>Ration Dealer Case - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>राशन डीलर से उगाही मामला: न्यायालय के आदेश के बाद गांव के ही आजम भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज </title>
                                    <description><![CDATA[लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर निवासी एवं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता (राशन डीलर) दिलशाद अली की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने गांव के ही आजम भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttarakhand/extortion-case-from-ration-dealer-after-court-order-case-registered/article-86888"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-04/court-case10.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">हरिद्वार(हि.स.)। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर निवासी एवं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता (राशन डीलर) दिलशाद अली की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने गांव के ही आजम भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता दिलशाद अली का आरोप है कि 30 मार्च 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच आरोपित ने आरटीआई लगाने और जेल भिजवाने की धमकी देकर अलग-अलग तिथियों पर ऑनलाइन माध्यम से कुल 50 हजार रुपये वसूल किए। Haridwar News</p>
<p style="text-align:justify;">आरोप है कि 23 अप्रैल 2026 को आरोपित ने फिर 50 हजार रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर राशन की दुकान के खिलाफ आरटीआई लगाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।</p>
<p style="text-align:justify;">पीड़ित का कहना है कि उसने 24 अप्रैल 2026 को लक्सर कोतवाली और 2 मई 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में आरोपित आजम भारती ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि दिलशाद अली पर उनके करीब एक लाख रुपये बकाया थे। कई बार मांगने के बावजूद पूरी रकम वापस नहीं मिली।</p>
<p style="text-align:justify;">उनका दावा है कि पुलिस में शिकायत के बाद दिलशाद ने ऑनलाइन कुछ रकम लौटाई थी, जबकि शेष राशि न मिलने पर उन्होंने कुछ दस्तावेजों के संबंध में आरटीआई आवेदन किया। इसके बाद उन्हें झूठे ब्लैकमेलिंग के मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण कोष्यारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। Haridwar News</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखण्ड</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 16:14:44 +0530</pubDate>
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