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                <title>appointment - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>पाक: उच्चतम न्यायालय में दो ट्रांसजेंडरों की होगी नियुक्ति</title>
                                    <description><![CDATA[इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में दो ट्रांसजेंडर Transgenders कर्मचारी नियुक्ति किए जाएंगे। पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मियां सादिक निसार ने बुधवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय में दो ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। जियो न्यूज के अनुसार बुधवार को ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से जुड़े मामले में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/international/pak-appointment-of-two-transgenders-in-supreme-court/article-5907"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-09/supreme.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>इस्लामाबाद (एजेंसी)।</strong> पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में दो ट्रांसजेंडर <strong>Transgenders</strong> कर्मचारी नियुक्ति किए जाएंगे। पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मियां सादिक निसार ने बुधवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय में दो ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। जियो न्यूज के अनुसार बुधवार को ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से जुड़े मामले में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।</p>
<p>मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों और खैबर पख्तूनवा सरकार को ट्रांसजेंडरों के मूल अधिकारों के संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा,‘हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ट्रांसजेंडर को उनका अधिकार मिले। हमारे समुदाय में ट्रांसजेंडरों का मजाक उड़ाया जाता है। पीठ ने कहा कि ट्रांसजेंडरों को राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडरों को संरक्षण मुहैया कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।</p>
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                                                            <category>विदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 17:32:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>सीआरपीएफ, बीएसएफ और आइटीबीपी में 54 हजार जवानों की होगी नियुक्ति</title>
                                    <description><![CDATA[एसएससी ने 54,953 रिक्त पदों के लिए निकाला विज्ञापन नई दिल्ली (एजेंसी)।  केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इस साल केंद्रीय सुरक्षाबलों में भर्ती का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत केंद्रीय पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और आइटीबीपी में 54 हजार से अधिक जवानों की नियुक्ति […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/appointment-of-54-thousand-soldiers-in-crpf-bsf-and-itbp/article-4979"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/crpf.jpg" alt=""></a><br /><h2>एसएससी ने 54,953 रिक्त पदों के लिए निकाला विज्ञापन</h2>
<p><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong>  केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इस साल केंद्रीय सुरक्षाबलों में भर्ती का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत केंद्रीय पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और आइटीबीपी में 54 हजार से अधिक जवानों की नियुक्ति की जाएगी।स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने कुल 54,953 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। लेकिन इसमें सर्वाधिक सरकारी नौकरियां देश के सबसे बड़े अ‌र्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लिए है।</p>
<h2>सीआरपीएफ में 21,566 पदों पर होनी हैं नियुक्तियां</h2>
<p>सीआरपीएफ में 21,566 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। सरकारी नौकरियों के ताजा विज्ञापन में सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), आइटीबीपी, सीआइएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स (पद राइफलमैन), एनआइए और सचिवालय सुरक्षा बल में पुरुषों के लिए कुल 47,307 रिक्त पद निकाले गए हैं। जबकि महिला कांस्टेबलों (जनरल ड्यूटी) के लिए 7,646 रिक्तियां हैं।</p>
<h2>फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ ही अंत में मेडिकल परीक्षण भी होगा।</h2>
<p style="text-align:justify;">एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार नई बटालियनों का गठन करके केंद्रीय बलों (सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज और सेंट्रल पुलिस आर्गिनाइजेशंस) के विस्तार की तैयारी में है। इसीलिए सरकार ने गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इन नई रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है।इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 18 से 23 वर्ष तक के आयु समूह का होना होगा। कम से कम वह दसवीं पास हों। एसएससी के विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए वेतन 21,700-69,100 रुपये के बीच होगा। परीक्षार्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। उनकी शारीरिक क्षमता का परीक्षण होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ ही अंत में मेडिकल परीक्षण भी होगा। इन रिक्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है।</p>
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                <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 05:54:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>सीवीसी की नियुक्ति को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार</title>
                                    <description><![CDATA[कोर्ट राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा (Supreme, Court, Denies, Cancellation, Appointment, CVC) नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं और सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें उसे कोई आधार नहीं […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/supreme-court-denies-cancellation-of-appointment-of-cvc/article-4620"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/supreme-court-denies-cancellation-appointment-cvc.jpg" alt=""></a><br /><h1>कोर्ट राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा</h1>
<p><strong>(Supreme, Court, Denies, Cancellation, Appointment, CVC)</strong></p>
<p><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong></p>
<p style="text-align:justify;">उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं और सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें उसे कोई आधार नहीं मिला, जिससे इन्हें रद्द किया जा सके। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस ने याचिका दायर की थी। न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाना था कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं। कॉमन कॉज ने सीवीसी के वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी. एम. भसीन की नियुक्ति को चुनौती दी थी और कहा था कि ये नियुक्ति गैरकानूनी है।</p>
<h1>वर्ष 2013 में उनके खिलाफ आरोपों पर सीवीसी ने जांच भी की थी</h1>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा, लेकिन केवल इस बात की जांच करेगा कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं। शीर्ष अदालत ने 2015 में दायर एक याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें सीवीसी के. वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी. एम. भसीन की नियुक्ति पर यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई थी कि उनका रिकॉर्ड साफ नहीं है और उनकी नियुक्ति के दौरान अपारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया। वर्ष 2013 में उनके खिलाफ आरोपों पर सीवीसी ने जांच भी की थी। श्री चौधरी को सीवीसी पद पर छह जून 2015 को जबकि भसीन को 2015 में 11 जून को वीसी नियुक्त किया गया था।</p>
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<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 02 Jul 2018 14:03:21 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए दखल देगा कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[संवैधानिक पैनल के गठन की मांग नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए अगर कोई कानून नहीं है तो कोर्ट इसमें दखल देगा। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभी तक सभी नियुक्तियां निष्पक्ष और […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/the-supreme-courts-comment-on-the-appointment-of-the-election-commission/article-1959"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/court-.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;">संवैधानिक पैनल के गठन की मांग</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली: </strong>सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए अगर कोई कानून नहीं है तो कोर्ट इसमें दखल देगा।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभी तक सभी नियुक्तियां निष्पक्ष और सही ढंग से हुई हैं लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाले एक संवैधानिक पैनल के गठन की मांग की गई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दी है कि अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि क्या सीक्रेट बैलेट के जरिए नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा है।</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                                            <category>देश</category>
                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 02:09:28 +0530</pubDate>
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