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                <title>SIM Card Limit - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>New SIM Card Rules: खबर आपके मतलब की! बदल गए हैं नए सिम कार्ड नियम, आज से लागू</title>
                                    <description><![CDATA[New SIM Rules: नए नियमों के तहत एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रह सकेंगे। जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व में सीमा 6 कनेक्शन है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/delhi/new-sim-card-rules-news-you-mean-new-sim-card/article-90117"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-08/sim-card-rules.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">New SIM Card Rules: नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से मोबाइल कनेक्शन को लेकर निर्धारित नई व्यवस्था सोमवार से लागू हो गई है। नए प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकेगा। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन निर्धारित की गई है। SIM Card Rules</p>
<p style="text-align:justify;">नए नियमों का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शनों की निगरानी मजबूत करना और फर्जी या अनधिकृत सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिनके नाम पर पहले से तय सीमा के आसपास या उससे अधिक मोबाइल कनेक्शन दर्ज हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">दूरसंचार विभाग के निर्देशों के मुताबिक, नया मोबाइल कनेक्शन लेते समय ग्राहक को Customer Application Form (CAF) में अपने नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल कनेक्शनों से संबंधित जानकारी देनी होगी। इसमें अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और संबंधित सेवा क्षेत्रों में ग्राहक के नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी शामिल होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नया कनेक्शन जारी करते समय निर्धारित सीमा का उल्लंघन न हो। SIM Card Rules</p>
<h3 style="text-align:justify;">Digital Intelligence Platform से होगी निगरानी</h3>
<p style="text-align:justify;">DoT ने टेलीकॉम कंपनियों की सहायता के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ग्राहकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित सीमा पूरी हो चुकी है या उससे अधिक कनेक्शन मौजूद हैं। नए सिस्टम में पहचान प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ग्राहकों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। विभाग द्वारा संबंधित ग्राहकों की फोटो DIP पर उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसे अधिकृत टेलीकॉम कंपनियां अपनी जांच प्रक्रिया के दौरान देख या डाउनलोड कर सकेंगी।</p>
<p style="text-align:justify;">अगर किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित संख्या से अधिक मोबाइल कनेक्शन सक्रिय पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त कनेक्शन पर कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के मुताबिक, तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन सक्रिय होने की स्थिति में संबंधित मोबाइल कनेक्शन को सस्पेंड किया जा सकता है। यह रोक तब तक जारी रह सकती है, जब तक ग्राहक के नाम पर मौजूद मोबाइल कनेक्शनों की संख्या निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं हो जाती और संबंधित मामला सुलझ नहीं जाता। SIM Card Rules</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्यों बदले गए SIM कार्ड के नियम?</h3>
<p style="text-align:justify;">दूरसंचार विभाग की यह व्यवस्था मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग, फर्जी पहचान और अवैध कनेक्शनों पर नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए सरकार और टेलीकॉम कंपनियां यह पता लगाने में सक्षम होंगी कि किसी व्यक्ति की पहचान पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>मोबाइल यूजर्स के लिए सलाह: </strong>अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं, इसकी जानकारी रखना जरूरी है। यदि कोई ऐसा नंबर आपके नाम पर चल रहा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे बंद कराने के लिए संबंधित टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करना बेहतर है। SIM Card Rules</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>शिक्षा और रोजगार</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
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                                            <category>टेक - ऑटो</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:57:32 +0530</pubDate>
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