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                <title>Bank Union Protest - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>Bank Strike: बैंकों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[Delhi High Court ने बैंक यूनियनों के 28-30 सितंबर के प्रदर्शन को लेकर पुलिस को जंतर-मंतर के अलावा वैकल्पिक स्थल पर सोमवार तक फैसला लेने का निर्देश दिया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/delhi/delhi-high-courts-big-order-regarding-the-performance-of-banks/article-91704"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-11/delhi-high-court-2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)।</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक यूनियनों की ओर से प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस को अहम निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देना संभव नहीं है तो पुलिस को यूनियनों की ओर से सुझाए गए किसी वैकल्पिक स्थान पर विचार करके निर्णय लेना होगा।<br /></p><p style="text-align:justify;">जस्टिस अमित महाजन ने पुलिस को निर्देश दिया कि 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थल की मांग पर सोमवार तक फैसला किया जाए। पुलिस को अपने निर्णय की जानकारी बैंक यूनियनों के वकील को सोमवार शाम 4 बजे तक देने को कहा गया है।<br /></p><h3 style="text-align:justify;">जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था का हवाला<br /></h3><p style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका है। बैंक यूनियनों ने पहले इसी स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। इसके बाद यूनियनों की ओर से दिल्ली में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। हाईकोर्ट ने पुलिस को इसी वैकल्पिक मांग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।<br /></p><p style="text-align:justify;">याचिका में बैंक यूनियनों की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शन की अनुमति देने में देरी या अनुमति नहीं मिलने से उनके शांतिपूर्ण सभा और विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर असर पड़ रहा है। यूनियनों के अनुसार, 11 सितंबर के प्रदर्शन के लिए अनुमति का आवेदन 27 अगस्त को ही दे दिया गया था। बाद में प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, राजेंद्र प्लेस और द्वारका जैसे वैकल्पिक स्थानों पर भी अनुमति मांगी गई।<br /></p><h3 style="text-align:justify;">द्वारका में BRICS समिट का हवाला<br /></h3><p style="text-align:justify;">याचिका के मुताबिक द्वारका के सेक्टर-10 में प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई। इसके पीछे अधिकारियों की ओर से BRICS समिट के चलते सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिए जाने की बात कही गई है। यूनियनों ने आगे बताया कि 18 सितंबर को प्रदर्शन के लिए 1 सितंबर को डीसीपी, पार्लियामेंट स्ट्रीट को आवेदन सौंपा गया था। उनके अनुसार करीब 17 दिन तक आवेदन पर कोई जवाब नहीं मिला और 17 सितंबर की रात लगभग 10 बजे उन्हें अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी मिली।<br /></p><p style="text-align:justify;">बैंक यूनियनों का कहना है कि कई बार आवेदन करने के बावजूद अनुमति से संबंधित निर्णय समय पर नहीं मिलने के कारण उनके कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस को 28, 29 और 30 सितंबर के प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी वैकल्पिक स्थल की मांग पर सोमवार तक अपना निर्णय बताना होगा। पुलिस के फैसले की जानकारी यूनियनों के वकील को सोमवार शाम 4 बजे तक देने का भी निर्देश दिया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>कारोबार</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                            <category>दिल्ली</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:49:35 +0530</pubDate>
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