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                <title>पंजाब सरकार को थमाया नोटिस, अगली सुनवाई 15 दिसंबर को</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए ChandiGarh, Anil Kakkar:  पंजाब और हरियाणा के 1966 में बंटवारे के बाद से ही विवाद का कारण बनी सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण की मांग को लेकर हरियाणा की ओर से दायर याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/punjab-government-have-notice-next-hearing-on-15-dec/article-363"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2016-12/syl-canal.jpg" alt=""></a><br /><ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>ChandiGarh, Anil Kakkar:</strong>  पंजाब और हरियाणा के 1966 में बंटवारे के बाद से ही विवाद का कारण बनी सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण की मांग को लेकर हरियाणा की ओर से दायर याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस पी.सी. घोष और अमित राय की बेंच में दोपहर बाद 3 बजे इस मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर मामले में पुन: रिसीवर नियुक्त किया और उससे संबंधित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस दिया। कोर्ट ने तीन रिसीवर से रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सतलुज यमुना संपर्क नहर के निमित्त भूमि का कब्जा रिसीवर नहीं लेंगे। इस मामले में केन्द्रीय गृह सचिव, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पंजाब पुलिस के महानिदेशक को रिसीवर नियुक्त किया गया है।</p>
<p>वहीं हरियाणा ने मांग की है नहर के लिए पंजाब में अधिगृहीत की जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के पास ही रहने चाहिए। इसके साथ हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी, 2002 और 4 जून 2004 के फैसले के मुताबिक नहर के निर्माण की मांग की है।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने बिना कोई कारण बताए अपने आप को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद हरियाणा ने इस मामले को चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने उठाया।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>राष्ट्रपति के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे हरियाणा के राजनेता</strong><br />
एसवाईएल के पानी पर अपने हक़ की मांग करने के लिए गत दिनों हरियाणा के सर्वदलीय प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी जहां उन्होंने अपनी पानी की मांग रखी तथा पंजाब द्वारा उठाए गए असवैंधानिक कदमों की भी शिकायत की। वहीं अब हरियाणा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार हरियाणा के नेताओं की पीएम से मुलाकात दिसंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकती है।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>हरीश साल्वे से मिले थे प्रकाश सिंह बादल</strong><br />
मंगलवार को पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सुप्रीम कोर्ट में सूबे का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से मुलाकात की थी एवं इस मामले पर गहन विचार-विमर्श किया था।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 23:31:59 +0530</pubDate>
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