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                <title>refuses - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>संजय दत्त ने टोटल धमाल में काम करने से किया मना</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई (एजेंसी)। बॉलीवुड के माचो मैन संजय दत्त ने स्पेशल अपीयरेंस की वजह से टोटल धमाल में काम करने से मना कर दिया है। बॉलीवुड फिल्मकार इंद्र कुमार अपनी सुपरहिट फिल्म धमाल का तीसरा संस्करण बना रहे हैं। संजय दत्त ‘धमाल’ के दोनों पार्ट्स का हिस्सा रहें, लेकिन तीसरे संस्करण में वह काम नहीं कर […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/rangmanch/sanjay-dutt-refuses-to-work-in-total-dhamal/article-5554"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/sanjay-dutt-refuses-to-work-in-total-dhamal.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई (एजेंसी)।</strong></p>
<p style="text-align:justify;">बॉलीवुड के माचो मैन संजय दत्त ने स्पेशल अपीयरेंस की वजह से टोटल धमाल में काम करने से मना कर दिया है। बॉलीवुड फिल्मकार इंद्र कुमार अपनी सुपरहिट फिल्म धमाल का तीसरा संस्करण बना रहे हैं। संजय दत्त ‘धमाल’ के दोनों पार्ट्स का हिस्सा रहें, लेकिन तीसरे संस्करण में वह काम नहीं कर रहे हैं। संजय की जगह अजय देवगन का चयन किया गया है। इंद्र कुमार चाहते थे कि संजय दत्त फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दें। उन्हें को लगा कि संजय के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते हैं, पिछली दो फिल्मों में काम किया ही है लिहाजा वह मना नहीं करेंगे लेकिन संजय ने ‘टोटल धमाल’ में काम करने से मना कर दिया।</p>
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                                                            <category>रंगमंच</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 25 Aug 2018 13:32:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>28 सप्ताह का गर्भ गिराने की इजाजत देने से अदालत का इंकार</title>
                                    <description><![CDATA[अंबाला (एजेंसी)। हरियाणा के अंबाला की एक अदालत ने आज एक 19 वर्षीय अविवाहित गर्भवती को गर्भपात की इजाजत देने से इसलिए मना कर दिया कि भ्रूण 28 सप्ताह का हो चुका था। सात माह की गर्भवती ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में गर्भपात की अनुमति मांगती याचिका दाखिल की थी। लड़की की याचिका के अनुसार […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>अंबाला (एजेंसी)। </strong>हरियाणा के अंबाला की एक अदालत ने आज एक 19 वर्षीय अविवाहित गर्भवती को गर्भपात की इजाजत देने से इसलिए मना कर दिया कि भ्रूण 28 सप्ताह का हो चुका था। सात माह की गर्भवती ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में गर्भपात की अनुमति मांगती याचिका दाखिल की थी। लड़की की याचिका के अनुसार उसके प्रेमी ने कहीं और विवाह कर लिया था। पहले उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अर्जी दाखिल की। जहां से अर्जी को लीगल एड पुष्कर शर्मा के पास भेजा गया।</p>
<p style="text-align:justify;">जिन्होंने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मानविका यादव की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई जिसमें बताया गया कि लड़की का भ्रूण 28 हफ्ते का हो गया है इसलिए गर्भ गिराया नही जा सकता। इसके बाद अदालत ने लड़की की अर्जी को खारिज कर दिया। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 कहता है कि अगर गर्भ 12 सप्ताह या उससे कम का है तो उसे गिराया जा सकता है। इस प्रकरण में लड़की गरीब परिवार से है इसलिए उसने बच्चा पालने में असमर्थता जताई है और वह चाहती है कि कोई ऐसा परिवार उसका बच्चा गोद ले ले जिसके पास बच्चा न हो।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 07:04:20 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट ने किया गोरखपुर ट्रेजडी पर स्वत: संज्ञान लेने से इनकार</title>
                                    <description><![CDATA[लखनऊ: गोरखपुर में हाल ही में हुई 30 से ज्यादा बच्चों की मौत को लेकर शिवसेना ने योगी और मोदी सरकार की अालोचना की है। पार्टी ने अपने माउथपीस ‘सामना’ में इस घटना को ‘सामूहिक बालहत्या’ करार दिया है और इसे स्वतंत्रता दिवस का अपमान बताया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर ट्रेजडी पर स्वत: […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/supreme-court-refuses-to-take-cognizance-on-gorakhpur-tragedy/article-3122"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-08/gorkhpur-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ:</strong> गोरखपुर में हाल ही में हुई 30 से ज्यादा बच्चों की मौत को लेकर शिवसेना ने योगी और मोदी सरकार की अालोचना की है। पार्टी ने अपने माउथपीस ‘सामना’ में इस घटना को ‘सामूहिक बालहत्या’ करार दिया है और इसे स्वतंत्रता दिवस का अपमान बताया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर ट्रेजडी पर स्वत: संज्ञान (स्यू मोटो) लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने पिटीशनर से कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मामले को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा।</p>
<h1 style="text-align:justify;">कोर्ट नहीं करेगा दखल</h1>
<p style="text-align:justify;">गोरखपुर में हुई बच्चों की मौत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेने से मना कर दिया है। सोमवार को कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर कोई भी याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए है।</p>
<h1 style="text-align:justify;">नहीं आए अच्छे दिन</h1>
<p style="text-align:justify;">सामना के अपने एडिटोरियल में शिवसेना ने मोदी सरकार पर कमेंट करते हुए लिखा है केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद आज भी सरकारी हॉस्प‍िटल्स में गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए ‘अच्छे दिन’ नहीं आए हैं।</p>
<h1 style="text-align:justify;">मंत्री के घर पड़े अंडे-टमाटर</h1>
<p style="text-align:justify;">घटना के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थय मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों और छात्र नेताओं ने मंत्री के घर पर अंडे-टमाटर की बौछार कर दी। विरोध प्रदर्शन करने वालों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। बता दें कि घटना के बाद सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान आया था, कि इन मौतों का कारण सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p style="text-align:justify;">
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                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 01:26:45 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>इक्ता परमाणु रिएक्टर पर न्यायालय ने रोक लगाने से किया इंकार</title>
                                    <description><![CDATA[रिएक्टर इस आदेश के बाद जारी रखेगा अपना कार्य टोक्यो। पश्चिमी जापान की एक अदालत ने सिकोऊ इलैक्ट्रिक पावर कंपनी के इक्ता परमाणु रिएक्टर ( Ikta Nuclear Reactor ) के संचालन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और पिछले वर्ष अगस्त में दोबारा शुरू हुआ यह रिएक्टर इस आदेश के बाद अपना कार्य जारी रखेगा। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/ikta-nuclear-reactor-refuses-to-ban-court/article-2512"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/ikta-nuclear-reactor-.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">रिएक्टर इस आदेश के बाद जारी रखेगा अपना कार्य</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>टोक्यो।</strong> पश्चिमी जापान की एक अदालत ने सिकोऊ इलैक्ट्रिक पावर कंपनी के इक्ता परमाणु रिएक्टर ( Ikta Nuclear Reactor ) के संचालन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और पिछले वर्ष अगस्त में दोबारा शुरू हुआ यह रिएक्टर इस आदेश के बाद अपना कार्य जारी रखेगा।</p>
<p style="text-align:justify;">कंपनी की ओर जारी एक बयान में कहा गया है कि मात्सुयामा जिला अदालत का यह आदेश  पूर्व में कई अदालतों के फैसले से मेल खाता है जिसमें उन्होंने सुरक्षा कारणों की पृष्ठभूमि में देश भर के परमाणु रिएक्टरों पर रोक लगाने से मना कर दिया था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">संचालन करने वाली कंपनियों को राहत | Ikta Nuclear Reactor</h2>
<p style="text-align:justify;">इस आदेश से जापान के परमाणु रिएक्टरों का संचालन करने वाली कंपनियों को राहत मिलेगी, क्योंकि वर्ष 2011 में फुकुशिमा रिएक्टर दुर्घटना के बाद अदालतों ने नागारिकों की याचिकाओं पर फैसले देते हुए अनेक तरह के प्रतिबंध जारी किए थे।</p>
<p style="text-align:justify;">कंपनी ने कहा कि अदालत का आदेश इस  मामले में  महत्वपूर्ण है और इस बात को मान्यता देता है कि कंपनी ने अपने रिएक्टरों के सुरक्षा उपायों में बढ़ोत्तरी की है। गौरतलब है कि ओत्सु जिला अदालत ने मार्च 2016 में जापान की दूसरे नंबर की कंपनी कानसाई इलैक्ट्रिक के ताकाहामा परमाणु संयत्र के रिएक्टरों  को बंद करने का आदेश दिया था।</p>
<p style="text-align:justify;">
</p><p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 08:19:48 +0530</pubDate>
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