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                <title>Shagun Scheme - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>अब दिव्यांगजनों को भी मिलेगा शगुन योजना का लाभ</title>
                                    <description><![CDATA[दिव्यांगजनों को शादी पर मिलेंगे 51 और 31 हजार रुपए चण्डीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/now-handicapped-will-also-get-the-benefit-of-shagun-scheme/article-16211"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-06/shagun-scheme.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;">दिव्यांगजनों को शादी पर मिलेंगे 51 और 31 हजार रुपए</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>चण्डीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)।</strong> हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51 हजार तथा किसी एक के दिव्यांग होने पर 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं। जिसमें पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग व भारत के नागरिक होने चाहिए। स्कीम के लिए पात्र हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक वह इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें सक्षम अथॉरिटी द्वारा शादी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इससे पहले इस स्कीम में अनुसूचित जाति तथा समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर कन्यादान का लाभ दिया जाता था, परंतु अब दिव्यांगजनों को उनकी शादी पर इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इससे पहले एससी/डीटी/टपरीवास जाति (बीपीएल परिवारों) को 51 हजार रुपए, विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे ( आय 1 लाख से कम) को 51 हजार रुपए, सभी वर्गों के परिवार (एस सी/बी सी परिवारों सहित) जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपए और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपए शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते है।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 13:24:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रूपए का ‘शगुन’ देगी मोदी सरकार</title>
                                    <description><![CDATA[लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना नई दिल्ली। देश में मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा के मकसद से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उन अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रूपए की राशि बतौर ‘शादी शगुन’ देगी जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करेंगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था ‘मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन’ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><h1 style="text-align:center;">लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली।</strong> देश में मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा के मकसद से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उन अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रूपए की राशि बतौर ‘शादी शगुन’ देगी जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करेंगी।</p>
<p style="text-align:justify;">केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था ‘मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन’ (एमएईएफ) ने मुस्लिम लड़कियों की मदद के लिए यह कदम उठाने का फैसला किया। एमएईएफ का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि लड़कियां विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर की पढ़ाई पूरी कर सकें। इस कदम को अभी आरंभिक तौर पर शादी शगुन नाम दिया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में हुई एमएईएफ की बैठक में लड़कियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के संदर्भ में कुछ फैसले किए गए जिनमें ए फैसला प्रमुख है। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया कि अब नौंवी और 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली मुस्लिम बच्चियों को 10 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब तक 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 12 हजार रूपए की छावृत्ति मिल रही थी।</p>
<p style="text-align:justify;">
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 06:33:37 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>विवाह शगुन के लिए अब 30 दिन पहले करें आवेदन</title>
                                    <description><![CDATA[प्रदेश में आॅनलाइन हुई विवाह शगुन योजना चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अधिकतम लाभपात्रों को कवर करने और उन्हें विवाह से पूर्व समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को आॅनलाइन क्रियान्वित किया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/shagun-scheme-online-state/article-2675"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/shagun.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">प्रदेश में आॅनलाइन हुई विवाह शगुन योजना</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)।</strong> प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अधिकतम लाभपात्रों को कवर करने और उन्हें विवाह से पूर्व समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को आॅनलाइन क्रियान्वित किया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब आवेदक अपने विवाह की तिथि से 30 दिन पहले घर बैठे या सांझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभाग की वैबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आॅनलाइन आवेदन फार्म भरते समय आवेदक के समक्ष कोई कठिनाई या समस्या आए तो वे संबंधित तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं तथा आॅनलाइन आवेदन फार्म को नि:शुल्क भर सकते हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">योजना के तहत यह मिलती है सहायता</h3>
<p style="text-align:justify;">योजना के तहत सभी श्रेणियों की विधवाओं को 51 हजार रुपये और अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे विमुक्त जनजातियों के परिवारों और विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को 41 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी जाति और आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये और समाज के सभी वर्गों के ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, को 11 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।</p>
<p> </p>
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                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/shagun-scheme-online-state/article-2675</link>
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                <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 09:39:00 +0530</pubDate>
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