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                <title>मंडलायुक्त करेंगे निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस, अन्य फंड लेने की शिकायतों का निवारण</title>
                                    <description><![CDATA[चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने सभी मंडलायुक्तों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा मासिक टयूशन फीस के अलावा अन्य फंड लेने सम्बंधी शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिये हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने राज्य के सभी […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/boarded-up-will-redress-the-complaints-of-tuition-fees-other-funds-in-private-schools/article-15180"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-05/child-goes-to-school-or-jail.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने सभी मंडलायुक्तों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा मासिक टयूशन फीस के अलावा अन्य फंड लेने सम्बंधी शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिये हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कोरोना के दृष्टिगत निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे।</p>
<p style="text-align:justify;">प्रवक्ता के अनुसार लॉकडाऊन के 17 मई तक बढ़ाये जाने के कारण सामान्य जन की आजीविका के स्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है और कई अभिभावक अभी फीस देने में सक्षम नहीं हैं। जिसके चलते निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में निजी स्कूल विद्यार्थियों से मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य सभी प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित कर दिए जाएं। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए।</p>
<p style="text-align:justify;">स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाईल में भी परिवर्तन न किया जाए। यही नहीं, कोई भी निजी स्कूल मासिक फीस में कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं जोड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त सभी हिदायतों का सख्ती से पालन कराया जाए। यदि कोई निजी स्कूल इन हिदायतों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुसार कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में निदेशालय को भी अवगत कराया जाए।</p>
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                <pubDate>Sat, 09 May 2020 16:00:25 +0530</pubDate>
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                <title>अब हरियाणा सरकार तय करेगी निजी मेडिकल कालेजों की फीस</title>
                                    <description><![CDATA[हर मेडिकल कालेज को भरना होगा 10 करोड़ का मेडिकल बांड चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की उस सिफारिश पर मोहर लगा दी है जिसमें निजी मेडिकल कालेजों द्वारा फीस की मनमानी पर नकेल कसने को कहा गया था। अब सरकार की कमेटी फीस तय करेगी व […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/haryana-government-decide-fees-for-private-medical-colleges/article-2756"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-07/manohar-12.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">हर मेडिकल कालेज को भरना होगा 10 करोड़ का मेडिकल बांड</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)।</strong> प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की उस सिफारिश पर मोहर लगा दी है जिसमें निजी मेडिकल कालेजों द्वारा फीस की मनमानी पर नकेल कसने को कहा गया था। अब सरकार की कमेटी फीस तय करेगी व मेडिकल कालेजों को 10 करोड़ का बॉंड भी भरना होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">याद रहे कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के लिए सीटें लिमिटिड होने के कारण वे विद्यार्थी जो डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, लेकिन उन्हें सरकारी कालेजों में दाखिला नही मिलता था मजबूरीवश प्राईवेट कालेजों में अड्मिशन लेना पड़ता था। प्राइवेट कालेजों ने अभिभावकों तथा विद्यार्थियों की मजबूरी का फायदा उठा कर मनमानी फीसें वसूलना शुरू कर दिया था।</p>
<p style="text-align:justify;">अभी हाल ही में रेवाइज की गयी फीसों में मेडिकल कोर्स की फीस 1 करोड़ तक कर दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री विज ने बताया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए टयूश्न फीस व विकास शुल्क 10 लाख रुपये वार्षिक तथा एनआरई विद्यार्थियों के लिए आरम्भिक फीस 1.10 यूएस डॉलर तय की गई है। इसके अलावा, निजी विश्वविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को भी इस दायरे में लाया जाएगा।</p>
<h3 style="text-align:justify;">बीडीएस के लिए टयूश्न फीस 2.80 लाख तय</h3>
<p style="text-align:justify;">मंत्री ने बताया कि बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए टयूश्न फीस 2.80 लाख वार्षिक व एनआरआई विद्यार्थियों के आरम्भिक फीस 44 हजार यूएस डॉलर, बीएएमएस तथा बीएचएमएस के 1.50 रुपये वार्षिक व 15 प्रतिशत एनआरआई विद्यार्थियों के 25 हजार यूएस डॉलर फीस निर्धारित की है। इसी प्रकार बीपीटी, एमपीटी, बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 60 हजार रुपये व 15 प्रतिशत एनआरई विद्यार्थियों के 15 हजार यूएस डॉलर तथा एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 75 हजार वार्षिक व 15 प्रतिशत एनआरई विद्यार्थियों के 15 हजार यूएस डॉलर फीस निर्धारित की गई है। बीपीटी एव एमपीटी को छोड़कर शेष सभी में फीस की वार्षिक वृद्घि 5 फीसदी हो सकेगी।</p>
<h2 style="text-align:justify;">कमेटी तय करेगी फीस, कालेजों को देना होगा 10 करोड़ का बॉंड</h2>
<p style="text-align:justify;">सरकार के बाई नियमों के अनुसार अब से सरकार की कमेटी निजी मेडिकल कालेजों की फीस तय करेगी। वहीं सरकार ने साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नया कानून भी बनाया जाएगा। अब से निजी कॉलेजों को 10 करोड़ का मेडिकल बांड देना भी पड़ेगा क ताकि बच्चो का भविष्य सुरक्षित रहे क नियम के अनुसार अब हरियाणा के सिविल अस्पताल में 2 साल की सेवा देने पर ही कालेज विद्यार्थी को मेडिकल डिग्री देंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">
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                <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:41:34 +0530</pubDate>
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