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                <title>Shahnawaz Hussain - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Shahnawaz Hussain RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Shahnawaz Hussain Heart Attack: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक, मुंबई के अस्पताल में भर्ती</title>
                                    <description><![CDATA[Shahnawaz Hussain Heart Attack: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा, ‘ईसीजी और 2डी इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें मामूली दिल का दौरा पड़ा है।ह्व अस्पताल में हुसैन की एंजियोप्लास्टी की गई […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/shahnawaz-hussain-heart-attack/article-52919"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-09/shahnawaz-hussain-heart-attack.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Shahnawaz Hussain Heart Attack: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा, ‘ईसीजी और 2डी इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें मामूली दिल का दौरा पड़ा है।ह्व अस्पताल में हुसैन की एंजियोप्लास्टी की गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 10:18:31 +0530</pubDate>
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                <title>शाहनवाज पर दुराचार का मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर 2018 के एक कथित बलात्कार की शिकायत पर में प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/supreme-court-stays-order-to-file-misconduct-case-against-shahnawaz/article-36884"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-08/shahnawaz.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर 2018 के एक कथित बलात्कार की शिकायत पर में प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली पुलिस को दिए गए आदेश पर रोक लगाने के साथ-साथ पीड़िता की शिकायत पर दक्षिण दिल्ली के साकेत अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर भी रोक लगाने का आदेश दिया। भाजपा नेता हुसैन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने निर्देश जारी किया।</p>
<p style="text-align:justify;">महिला की ओर से पेश अधिवक्ता एस. के. सिंह ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी शाहनवाज से अब उन्हें (महिला) जान का खतरा है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर वह (महिला) नजदीकी पुलिस थाने से शिकायत करती हैं तो उसकी सुरक्षा की याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने शिकायतकर्ता महिला को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई को सितंबर के तीसरे सप्ताह में करेगी।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या है माजरा</h3>
<p style="text-align:justify;">पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। पीठ ने 17 अगस्त को हुसैन के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने, तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने और विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने तब पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत के विशेष न्यायाधीश के 12 जुलाई, 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी। विशेष अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेशों के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। भाजपा नेता हुसैन ने राहत की गुहार लगाते हुए अदालत के समक्ष दावा किया था कि शिकायतकर्ता महिला के आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 15:28:35 +0530</pubDate>
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                <title>शाहनवाज हुसैन ने दुराचार के आरोप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 2018 में उन पर लगे कथित दुष्कर्म के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की निचली अदालत के आदेश पर मुहर लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को गुरुवार को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/shahnawaz-hussain-approached-the-supreme-court-against-the-allegation-of-misconduct/article-36741"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-08/shahnawaz-hussain.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 2018 में उन पर लगे कथित दुष्कर्म के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की निचली अदालत के आदेश पर मुहर लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को गुरुवार को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। न्यायाधीश एन. वी. रामना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुसैन के अधिवक्ता ने विशेष उल्लेख के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ इस मामले को अगले सप्ताह विचार करने पर सहमत हुई।</p>
<p style="text-align:justify;">उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन की एकल पीठ ने बुधवार दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लगता है कि पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को इच्छुक नहीं है। न्यायालय ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का जो आदेश दिया था वह उचित है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या है मामला</h3>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें विशेष न्यायाधीश के 12 जुलाई, 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेशों के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता हुसैन के खिलाफ जून 2018 में दिल्ली की एक महिला द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।</p>
<p style="text-align:justify;">शिकायतकर्ता ने बाद में अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। भाजपा नेता ने उच्च न्यायालय से झटका लगने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी विशेष अनुमति याचिका में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर गौर करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता को गलत, झूठे और अवैध रूप से मामले में महिला-शिकायतकर्ता द्वारा गलत मकसद से फंसाया गया था।</p>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 15:55:15 +0530</pubDate>
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                <title>मुस्लिमों के रहने के लिए भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का टेन्योर आज खत्म हो रहा है। शुक्रवार को वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुधवार को अंसारी ने कहा कि हिंदुत्व भारत की पहचान रहा है, न कि किसी का बीफ खाना। बीफ पर बैन लगाने वाले बयानों से नजरअंदाज और पक्षपात करने की बात ही […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/no-better-country-than-india-to-live-for-muslims/article-3018"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-08/husain.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का टेन्योर आज खत्म हो रहा है। शुक्रवार को वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुधवार को अंसारी ने कहा कि हिंदुत्व भारत की पहचान रहा है, न कि किसी का बीफ खाना। बीफ पर बैन लगाने वाले बयानों से नजरअंदाज और पक्षपात करने की बात ही सामने आती है। अंसारी के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुस्लिमों के रहने के लिए भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं है और न ही हिंदुओं से बेहतर उनका दोस्त।</p>
<h1 style="text-align:justify;">और क्या बोले अंसारी?</h1>
<p style="text-align:justify;">राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में अंसारी ने कहा, “कोविंद के राष्ट्रपति बनने से पहले से ही मैं उन्हें जानता था। ये मेरे लिए फायदेमंद रहा। उनके गवर्नर बनने के दौरान मैं कई बार बिहार गया। उनसे अच्छी बातचीत हुई। हर शख्स की अपनी एक राजनीतिक सोच होती है। लेकिन चीजें आपको नया अनुभव देती हैं। ये सच है कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद कुछ बाधाएं होती हैं। लेकिन उन्हें समझदारी से हल किया जा सकता है।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 02:34:44 +0530</pubDate>
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