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                <title>Bombay high court - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Bombay high court RSS Feed</description>
                
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                <title>Bombay High Court verdict: मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस: 19 साल बाद 12 आरोपी बरी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती</title>
                                    <description><![CDATA[Bumbai bomb blast 2006: नई दिल्ली। वर्ष 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने देश की न्यायिक प्रणाली और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/mumbai-serial-blasts-12-accused-acquitted-high-court-verdict-challenged-in-supreme-court/article-73721"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-07/supreme-court-of-india-2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Bumbai bomb blast 2006: नई दिल्ली। वर्ष 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने देश की न्यायिक प्रणाली और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस निर्णय को भारत सरकार ने चुनौती दी है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। शीर्ष अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है। इसमें यह तय किया जाएगा कि हाईकोर्ट के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई जाए या नहीं। Bombay High Court verdict</p>
<h3 style="text-align:justify;">महाराष्ट्र एटीएस ने भी दी चुनौती</h3>
<p style="text-align:justify;">इस बीच, महाराष्ट्र सरकार की एंटी टेररिज़्म स्क्वॉड (ATS) ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दोनों पक्षों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने की संभावना है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या था मामला?</h3>
<p style="text-align:justify;">11 जुलाई 2006 को मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में सात स्थानों पर 11 मिनट के भीतर सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 189 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 827 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस वीभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।</p>
<h3 style="text-align:justify;">19 वर्षों का लंबा न्यायिक सफर | Bombay High Court verdict</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;">नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई थी।</li>
<li style="text-align:justify;">2015 में विशेष टाडा कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया।</li>
<li style="text-align:justify;">इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।</li>
<li style="text-align:justify;">दोषियों ने इसके विरुद्ध बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">अब, न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस. चांडक की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूत अपर्याप्त और संदेहास्पद हैं। इसलिए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया है।</p>
<p><a title="Jagdeep Dhankhar Resignation: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विराग गुप्ता का आया ये बड़ा बयान! सभी हैरान!" href="http://10.0.0.122:1245/virag-gupta-made-this-big-statement-on-jagdeep-dhankhars-resignation-everyone-is-shocked/">Jagdeep Dhankhar Resignation: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विराग गुप्ता का आया ये बड़ा बयान! सभी हैरान!</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:08:21 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>Bombay High Court: हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी पर लगाया इतने हजार रुपये का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई (एजेंसी)। Anil Ambani: बम्बई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर अप्रैल 2022 में आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक वकील ने वीरवार को यहां यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति महेश एस सोनक और न्यायमूर्ति […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/high-court-imposed-fine-on-anil-ambani/article-69262"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-04/mumbai.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई (एजेंसी)।</strong> Anil Ambani: बम्बई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर अप्रैल 2022 में आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक वकील ने वीरवार को यहां यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति महेश एस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र एस जैन की पीठ ने हाल ही में अंबानी के वकील गुंजन कक्कड़ को सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अंबानी के वकील ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए अब लिखित अनुरोध किया है, जबकि नोटिस 12 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया था। न्यायालय ने अंबानी को दो सप्ताह के भीतर राशि जमा करने को कहा और अगली तारीख तक सुनवाई स्थगित कर दी। Bombay High Court</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="नगर निगम की लायबिलिटी में आयी 70 फीसदी की कमी: विक्रमादित्य सिंह मलिक " href="http://10.0.0.122:1245/there-has-been-a-seventy-percent-reduction-in-the-liability-of-the-municipal-corporation-vikramaditya-singh-malik/">नगर निगम की लायबिलिटी में आयी 70 फीसदी की कमी: विक्रमादित्य सिंह मलिक </a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:36:59 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>Bombay High Court: &amp;#8221;लाउडस्पीकर फैसला सभी धर्मों के लिए!&amp;#8221;</title>
                                    <description><![CDATA[Loudspeaker Decision: मुंबई, (एजेंसी)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता फहाद अहमद आज शनिवार को लाउडस्पीकर मामले को लेकर बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कोर्ट का ये फैसला सभी धर्मों के लिए है। खान ने कहा कि यदि कोर्ट का फैसला सभी धर्मों के लिए है। लाउडस्पीकर और साउंड डेसिबल को […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/loudspeaker-decision-for-all-religions/article-66771"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-01/bombay-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Loudspeaker Decision: मुंबई, (एजेंसी)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता फहाद अहमद आज शनिवार को लाउडस्पीकर मामले को लेकर बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कोर्ट का ये फैसला सभी धर्मों के लिए है। खान ने कहा कि यदि कोर्ट का फैसला सभी धर्मों के लिए है। लाउडस्पीकर और साउंड डेसिबल को लेकर अगर कोर्ट का निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन है, तो सभी लोगों को मान्य होगा। लेकिन किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। Bombay High Court</p>
<p style="text-align:justify;">उल्लेखनीय है कि गत दिवस यानि शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर मामले में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देना किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में पहले लोगों समझाएं और फिर नहीं मानने पर लाउडस्पीकर को जब्त करें। Bombay High Court</p>
<p><a title="Gold Price Today: सोना पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर, इतना महंगा हो गया सोना!" href="http://10.0.0.122:1245/gold-reached-a-record-high-it-has-become-so-expensive/">Gold Price Today: सोना पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर, इतना महंगा हो गया सोना!</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 17:15:41 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>Bombay High Court: गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत को लेकर आया बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! जेल से बाहर आएगा?</title>
                                    <description><![CDATA[2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या मामले का आरोपी है छोटा राजन मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज यानि 23 अक्तूबर को गैंगस्टर छोटा राजन (gangster Chhota Rajan) की जमानत को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हत्या के मामले में छोटा राजन की आजीवन कारावास […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/bombay-high-court-grants-bail-to-gangster-chhota-rajan/article-63577"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-10/bombay-high-court.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या मामले का आरोपी है छोटा राजन</h3>
<p style="text-align:justify;">मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज यानि 23 अक्तूबर को गैंगस्टर छोटा राजन (gangster Chhota Rajan) की जमानत को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हत्या के मामले में छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है। Bombay High Court</p>
<p><a title="Gold-Silver Price Today: सोना-चाँदी की कीमतें जानकर हैरान हो जाओगे! इतनी बढ़ी कीमतें" href="http://10.0.0.122:1245/gold-and-silver-prices-at-the-highest-level/">Gold-Silver Price Today: सोना-चाँदी की कीमतें जानकर हैरान हो जाओगे! इतनी बढ़ी कीमतें</a></p>
<p style="text-align:justify;">रिपोर्ट के अनुसार 30 मई, 2024 को मुंबई में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब जमानत की एवज में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उसने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए।</p>
<h3 style="text-align:justify;">कौन थी जया शेट्टी और क्या था मामला? Bombay High Court</h3>
<p style="text-align:justify;">रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में पता चला कि शेट्टी को गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए फोन आ रहे थे और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी गई।</p>
<h3 style="text-align:justify;">क्या जमानत के बाद राजन जेल से बाहर आ पाएगा?</h3>
<p style="text-align:justify;">राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा। राजन पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। Bombay High Court</p>
<p><a title="Delhi Water Supply disrupted: इस दिन दिल्ली को नहीं मिलेगा पानी! जानें क्यों और किन-किन क्षेत्रों में बंद रहेगी आपूर्ति?" href="http://10.0.0.122:1245/delhi-will-not-get-water-on-this-day-know-why-and-in-which-areas-the-supply-will-be-stopped/">Delhi Water Supply disrupted: इस दिन दिल्ली को नहीं मिलेगा पानी! जानें क्यों और किन-किन क्षेत्रों मे…</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 13:00:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Maharashtra Bandh: &amp;#8216;महाराष्ट्र बंद&amp;#8217; को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी!</title>
                                    <description><![CDATA[Bombay High Court: मुंबई (एजेंसी)। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले का आक्रोश बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को ‘महाराष्ट्र बंद’ (Maharashtra Bandh) बुलाने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/bombay-high-court-stays-maharashtra-bandh/article-61400"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2024-08/bombay-hc-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Bombay High Court: मुंबई (एजेंसी)। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले का आक्रोश बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को ‘महाराष्ट्र बंद’ (Maharashtra Bandh) बुलाने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हाईकोर्ट के ये आदेश तब आए जब विपक्षी महा विकास अघाड़ी के सदस्यों ने ‘नर्सरी की छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न’ के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया। Maharashtra Bandh</p>
<p style="text-align:justify;">उल्लेखनीय है कि ठाणे के एक स्कूल में दो नर्सरी कक्षा की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में एमवीए ने शनिवार को पूरे महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया था। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद इस सप्ताह की शुरूआत में बदलापुर में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने और आक्रोश में रेलवे पटरियों पर जमा होने के कारण कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। Maharashtra Bandh</p>
<p><a title="‘Maharashtra Bandh’: कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक? जानें पूरी डिटेल!" href="http://10.0.0.122:1245/will-schools-colleges-and-banks-be-closed-tomorrow-know-the-full-details/">‘Maharashtra Bandh’: कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक? जानें पूरी डिटेल!</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 17:27:28 +0530</pubDate>
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                <title>हज हाउस का निर्माण एक ‘धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है, धार्मिक नहीं’: उच्च न्यायालय</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि हज हाउस का निर्माण एक ‘धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है, धार्मिक नहीं। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने समस्त हिंदू अघाड़ी से जुड़े हिंदुत्व नेता मिलिंद एकबोटे की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें पुणे में वर्तमान में निमार्णाधीन […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/haj-house-construction-a-secular-activity-not-religious-high-court/article-52098"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2023-09/mumbai-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई (एजेंसी)।</strong> बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि हज हाउस का निर्माण एक ‘धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है, धार्मिक नहीं। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने समस्त हिंदू अघाड़ी से जुड़े हिंदुत्व नेता मिलिंद एकबोटे की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें पुणे में वर्तमान में निमार्णाधीन एक हज हाउस को ध्वस्त करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘आपको धार्मिक गतिविधि और धर्मनिरपेक्ष गतिविधि में राज्य की कृपा के बीच अंतर करना चाहिए। हज हाउस का निर्माण एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है। यह कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है। अपने आप को भ्रमित न करें।</p>
<p style="text-align:justify;">पीठ ने एकबोटे की याचिका को यह कहते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में बदल दिया कि मामले में उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। एकबोटे की ओर से पेश वकील कपिल राठौड़ ने अदालत को बताया कि ‘भूमि उपयोग में बदलाव’ हुआ है क्योंकि यह स्थल पुणे के कोंढवा क्षेत्र और उसके आसपास के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरक्षित था। उन्होंने तर्क दिया कि हज हाउस के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग बदल दिया गया है। पुणे नगर निगम के वकील अभिजीत कुलकर्णी ने कहा कि भूमि उपयोग नहीं बदला गया है। उन्होंने कहा कि इस स्थल पर विभिन्न समुदायों को अपनी सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए जगह मिलती है। कुलकर्णी ने एकबोटे की दलील में कहा कि इमारत की दो मंजिलों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। पीठ ने राज्य को जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:35:08 +0530</pubDate>
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                <title>मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट केस (Malegaon Blast Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील ठुकराते हुए ये फैसला दिया। इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> मालेगांव ब्लास्ट केस <strong>(Malegaon Blast Case)</strong> में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील ठुकराते हुए ये फैसला दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी। वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।</p>
<h1 style="text-align:justify;">साल 2008 में हुआ मालेगांव ब्लास्ट | Malegaon Blast Case</h1>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे। ब्लास्ट के लिए आरडीएक्‍स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">साध्वी प्रज्ञा को भी मिली जमानत | Malegaon Blast Case</h2>
<ul>
<li style="text-align:justify;">बता दें कि इससे पहले NIA ने कर्नल पुरोहित को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।</li>
<li style="text-align:justify;">NIA की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल मनिंदर सिंह ने दलील दी थी।</li>
<li style="text-align:justify;">पुरोहित ने अपने सीनियर को अभिनव भारत संगठन के बारे में सही जानकारी दी थी।</li>
<li style="text-align:justify;">कुछ ऐसे सबूत मिले, जो उनके खिलाफ आरोप तय होने के लिए काफी है।</li>
<li style="text-align:justify;">इसी वजह से हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत नहीं दी।</li>
<li style="text-align:justify;">अभी निचली अदालत के आरोप तय होना बाकी है।</li>
<li style="text-align:justify;">लिहाजा केस तथ्यों के बारे में अभी बात करने का औचित्य नहीं है।’</li>
</ul>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 00:26:57 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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