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                <title>Malegaon Blast Case - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <description>Malegaon Blast Case RSS Feed</description>
                
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                <title>Bombay High Court Notice: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[Bombay High Court Notice: मुंबई। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सातों आरोपितों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी से छह सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भी नोटिस भेजा गया है। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/malegaon-blast-case-high-court-notice-to-all-accused-including-sadhvi-pragya-thakur/article-75900"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-09/bombay-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">Bombay High Court Notice: मुंबई। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सातों आरोपितों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी से छह सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भी नोटिस भेजा गया है। यह कार्रवाई उन पीड़ित परिवारों की याचिका पर की गई है, जिन्होंने विशेष एनआईए न्यायालय के बरी करने संबंधी निर्णय को चुनौती दी है। Bombay High Court News</p>
<p style="text-align:justify;">मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मात्र जांच में हुई त्रुटियों या प्रक्रिया संबंधी कमजोरियों के आधार पर आरोपितों को निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि विस्फोट की साजिश गुप्त रूप से रची गई थी, जिसके कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो सके। ज्ञात हो कि 31 जुलाई को विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले के सभी सात आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया था। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तथा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित प्रमुख नाम हैं।</p>
<h3>न्यायालय केवल दर्शक की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रह सकता</h3>
<p style="text-align:justify;">अपीलकर्ताओं का पक्ष है कि न्यायालय केवल दर्शक की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रह सकता। आवश्यकता पड़ने पर उसे साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल करने, अतिरिक्त गवाहों को बुलाने और तथ्य स्पष्ट करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय में इस याचिका पर आगामी बुधवार को पुनः सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित पक्ष की अपील विचारणीय है या नहीं।</p>
<p style="text-align:justify;">ध्यान रहे कि 29 सितंबर, 2008 को नासिक ज़िले के सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मालेगांव नगर में भिक्कू चौक मस्जिद के समीप एक मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था। यह घटना रमज़ान के दौरान तथा नवरात्रि आरंभ होने से ठीक पूर्व हुई थी। विस्फोट में छह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और सौ से अधिक लोग घायल हुए थे। Bombay High Court News</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 17:19:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>Malegaon blast case: &amp;#8221;मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की सोची-समझी साजिश थी&amp;#8221;</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। मालेगांव विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और इस मामले को कांग्रेस की एक सुनियोजित साजिश बताया। Saffron terrorism भाजपा […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/malegaon-blast-was-a-well-planned-conspiracy-of-congress/article-74123"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-07/ravi-shankar-prasad.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">नई दिल्ली। मालेगांव विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और इस मामले को कांग्रेस की एक सुनियोजित साजिश बताया। Saffron terrorism</p>
<p style="text-align:justify;">भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “कांग्रेस द्वारा देश पर ‘हिंदू आतंकवाद’ का लेबल थोपने का जो षड्यंत्र रचा गया था, वह न्यायालय के निर्णय से पूर्णतः असफल हो गया है। मालेगांव विस्फोट केस में अदालत ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अभियोजन पक्ष अपनी बात साबित करने में असफल रहा।”</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने आगे कहा कि “इस मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित जैसे वीर सैनिक, जिन्होंने कश्मीर में आतंक के विरुद्ध बड़ी भूमिका निभाई, उन्हें भी इस साजिश का शिकार बनाया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप लगाया गया कि उनकी मोटरसाइकिल का उपयोग विस्फोट में हुआ, और उन्हें गंभीर मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं। यह सब केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया। हम न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं।”</p>
<h3>कांग्रेस की एक “पूर्व नियोजित रणनीति”</h3>
<p style="text-align:justify;">रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की एक “पूर्व नियोजित रणनीति” थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे ने ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द को प्रचारित कर एक विकृत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि “हिंदू आतंकवाद लश्कर-ए-तैयबा से भी अधिक खतरनाक है।” Saffron terrorism</p>
<p style="text-align:justify;">प्रसाद ने कहा, “चिदंबरम साहब ने केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी, बल्कि ‘भगवा आतंकवाद’ की अवधारणा लाकर देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। उन्होंने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसाने का कार्य किया।”</p>
<p style="text-align:justify;">बिहार चुनाव 2005 का हवाला देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि “तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोधरा ट्रेन कांड की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने रिपोर्ट दी कि आग स्वयं कारसेवकों द्वारा चूल्हे से लगी। यह रिपोर्ट एक पूर्व नियोजित नरसंहार को एक साधारण दुर्घटना साबित करने का प्रयास था। मैंने उस समय इसे पक्षपातपूर्ण और बेबुनियाद बताया था और मेरे खिलाफ कार्रवाई की चुनौती दी थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके।” Saffron terrorism</p>
<p><a title="Balochistan oil reserves: पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था ने अमेरिका को भ्रमित किया! मीर यार बलूच ने ट्रंप को चेताया- ‘बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं’" href="http://10.0.0.122:1245/mir-yar-baloch-warns-trump-balochistan-is-not-for-sale/">Balochistan oil reserves: पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था ने अमेरिका को भ्रमित किया! मीर यार बलूच ने ट्र…</a></p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 15:37:59 +0530</pubDate>
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                <title>मालेगांव ब्लास्ट मामला : कर्नल पुरोहित बेल पर जेल से रिहा</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई: मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित नौ साल बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। उन्हें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जिसके बाद वे मंगलवार को जेल से रिहा होने वाले थे। लेकिन देर रात तक कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से उन्हें […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/other-news/colonel-purohit-released-from-jail/article-3303"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-08/karnal.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई:</strong> मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित नौ साल बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। उन्हें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जिसके बाद वे मंगलवार को जेल से रिहा होने वाले थे। लेकिन देर रात तक कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से उन्हें रिहा नहीं किया जा सका। रिहाई के बाद बुधवार को वे सीधे अपने घर पुणे आएंगे। कर्नल पुरोहित ने कहा था कि वह बाहर आने पर काफी खुश हैं, वह आगे भी देश की सेवा करना चाहते । बाहर आने के बाद वह पुणे अपने घर जाएंगे, जहां वे अपने परिवार और पालतू कुत्ते से मिलेंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;">एटीएस कर रही थी जांच</h3>
<p style="text-align:justify;">इस मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का विरोध किया था। एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के खिलाफ हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं। एनआईए का मानना था कि कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का ये सही समय नहीं है।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 00:05:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट केस (Malegaon Blast Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील ठुकराते हुए ये फैसला दिया। इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> मालेगांव ब्लास्ट केस <strong>(Malegaon Blast Case)</strong> में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील ठुकराते हुए ये फैसला दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी। वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।</p>
<h1 style="text-align:justify;">साल 2008 में हुआ मालेगांव ब्लास्ट | Malegaon Blast Case</h1>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे। ब्लास्ट के लिए आरडीएक्‍स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">साध्वी प्रज्ञा को भी मिली जमानत | Malegaon Blast Case</h2>
<ul>
<li style="text-align:justify;">बता दें कि इससे पहले NIA ने कर्नल पुरोहित को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।</li>
<li style="text-align:justify;">NIA की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल मनिंदर सिंह ने दलील दी थी।</li>
<li style="text-align:justify;">पुरोहित ने अपने सीनियर को अभिनव भारत संगठन के बारे में सही जानकारी दी थी।</li>
<li style="text-align:justify;">कुछ ऐसे सबूत मिले, जो उनके खिलाफ आरोप तय होने के लिए काफी है।</li>
<li style="text-align:justify;">इसी वजह से हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत नहीं दी।</li>
<li style="text-align:justify;">अभी निचली अदालत के आरोप तय होना बाकी है।</li>
<li style="text-align:justify;">लिहाजा केस तथ्यों के बारे में अभी बात करने का औचित्य नहीं है।’</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 00:26:57 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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