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                <title>Panchkula Violence - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>22 और डेरा प्रेमियों से हटी देशद्रोह की धारा</title>
                                    <description><![CDATA[पंचकूला हिंसा: सुरक्षा कर्मियों की नहीं थी  ‘पूज्य गुरु जी’ को भगाने की साजिश | Panchkula Violence पंचकुला की अदालत में हटी धारा 121, 121 ए, 124 कर्मजीत, रोहित, सतवीर व मक्खन हैं सरकारी सुरक्षा कर्मचारी अदालत ने फिर नकारी पुलिस की गढ़ी एक और कहानी चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पिछले साल 25 अगस्त को पूज्य गुरु […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/panchkula-violence-22-more-dera-followers-exempted-from-treason-charges/article-5549"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/court-hammer.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">पंचकूला हिंसा: सुरक्षा कर्मियों की नहीं थी  ‘पूज्य गुरु जी’ को भगाने की साजिश | Panchkula Violence</h1>
<ul>
<li><strong>पंचकुला की अदालत में हटी धारा 121, 121 ए, 124</strong></li>
<li><strong>कर्मजीत, रोहित, सतवीर व मक्खन हैं सरकारी सुरक्षा कर्मचारी</strong></li>
<li><strong>अदालत ने फिर नकारी पुलिस की गढ़ी एक और कहानी</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)।</strong> पिछले साल 25 अगस्त को पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को पुलिस हिरासत में लेकर सुरक्षा कर्मियों द्वारा <strong>(Panchkula Violence)</strong> भगाकर ले जाने की कहानी को पंचकुला अदालत ने नाकार दिया है। अदालत ने 22 व्यक्तियों को देशद्रोह के आरोप से मुक्त कर दिया है, जिनमें से अधिकतर लोग पूज्य गुरु जी की सुरक्षा में तैनात थे।</p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार पंचकुला में बीते साल 25 अगस्त को हुई हिंसा से पहले पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह की इन्सां की सुरक्षा में तैनात कुछ सुरक्षा कर्मचारियों सहित कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोप लगाए थे कि ये सभी लोग गुरु जी को भगाने की साजिश बनाकर यहां आए थे। उनके पास से मौके पर हथियार भी मिले हैं, साथ ही इनके वाहनों की डिग्गी से भी हथियार बरामद हुए हैं।</p>
<h1 style="text-align:center;">पंचकुला की अदालत ने किया 22 व्यक्तियों को देशद्रोह से आरोपमुक्त | Panchkula Violence</h1>
<p style="text-align:justify;">पुलिस का कहना था कि उन्होंने पूज्य गुरु जी को अदालत से भगाकर उन्हें विदेश लेकर जाना था। इन सभी 22 व्यक्तियों पर अन्य धाराओं के साथ ही देशद्रोह की धारा 121, 121 ए और 124 ए लगाई गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष ने लंबी बहस करने के बाद अदालत में साबित कर दिया गया कि पंचकुला पुलिस की बनाई गई कहानी पूरी तरह झूठी है,</p>
<p style="text-align:justify;">इस संबंधी किसी भी प्रकार की कोई साजिश नहीं बनाई गई थी और न ही अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इस बहस के दौरान पंचकुला की माननीय राजन वालिया की अदालत ने बचाव पक्ष के तथ्यों से सहमत होते हुए एफआईआर नंबर 336 में खुशवीर सिंह, राकेश कुमार, प्रीतम, रोहित, सतवीर, कर्मजीत सिंह, रणधीर, विजय, कृष्ण, लाल चन्द, चमकौर सिंह, फूल कुमार और जगसीर और अन्य के खिलाफ लगी धारा 121, 121 ए और 124 ए को खारिज करते हुए इन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। अभियुक्तों की ओर से ऐडवोकेट सरबजीत सिंह बड़ैच व नरेन्द्र पाल सिंह बड़ैच ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
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                <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 22:38:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सात और डेरा प्रमियों से हटी देशद्रोह की धारा</title>
                                    <description><![CDATA[सैशन जज ने झूठी दलीलों को दरकिनार करते हुए डेरा प्रमियों से हटाई देश द्रोह की धारा | Panchkula Violence Case अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। अंबाला की सैशन कोर्ट (Panchkula Violence Case) ने बराड़ा थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 134 में आरोपी बनाए गए सभी सातों डेरा प्रेमियों से देश द्रोह की धारा हटा दी […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/panchkula-violence-case-truth-prevails-seven-more-dera-followers-evicted-from-treason-charges/article-5011"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/court-hummer1.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;"><a href="http://10.0.0.122:1245/panchkula-violence-treason-charges-on-18-dera-followers-withdrawn/">सैशन जज ने झूठी दलीलों को दरकिनार करते हुए डेरा प्रमियों से हटाई देश द्रोह की धारा | Panchkula Violence Case</a></h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>अंबाला (सच कहूँ न्यूज)।</strong> अंबाला की सैशन कोर्ट <a href="http://10.0.0.122:1245/panchkula-violence-treason-charges-against-20-dera-followers-withdrawn/"><strong>(Panchkula Violence Case)</strong></a> ने बराड़ा थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 134 में आरोपी बनाए गए सभी सातों डेरा प्रेमियों से देश द्रोह की धारा हटा दी है। बुधवार को एडिशनल सैशन जज माननीय प्रशोतम सिंह ने पुलिस द्वारा दी गई झूठी दलीलों को दरकिनार करते हुए देश द्रोह की धारा को हटाया है।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि बराड़ा पुलिस ने गत 28 अगस्त 2017 को संदीप इन्सां, अशोक इन्सां, महेन्द्र इन्सां, संजीव इन्सां, भोलाराम इन्सां, प्रवीन इन्सां व राजेश इन्सां पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट रोहित जैन, अनिल कौशिक, गुरमीत आहलूवालिया व आकाश गर्ग ने अदालत में बताया कि पुलिस द्वारा देशद्रोह की जो 122 धारा लगाई गई है। इस धारा के तहत किसी भी आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं होते। जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद धारा 122 को हटाने के आदेश दिए।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
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                <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 13:42:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पंचकूला की अदालत ने हटाई 18 और डेरा प्रेमियों से देशद्रोह की धारा</title>
                                    <description><![CDATA[नहीं लग सकती देशद्रोह की धारा, अदालत ने की रद्द | Panchkula Violence चंडीगढ़ (अशवनी चावला)। पंचकूला अदालत ने एक और एफआईआर में 18 डेरा प्रेमियों के खिलाफ (Panchkula Violence) देशद्रोह की धारा 121, 121 ए, 124 को हटाते हुए पुलिस के देशद्रोह के आरोपों को निराधार बना दिया है। पंचकूला अदालत ने साफ कहा है […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/panchkula-violence-treason-charges-on-18-dera-followers-withdrawn/article-4987"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/court-hummer.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">नहीं लग सकती देशद्रोह की धारा, अदालत ने<br />
की रद्द | Panchkula Violence</h1>
<p><strong>चंडीगढ़ (अशवनी चावला)।</strong> पंचकूला अदालत ने एक और एफआईआर में 18 डेरा प्रेमियों के खिलाफ <strong>(Panchkula Violence)</strong> देशद्रोह की धारा 121, 121 ए, 124 को हटाते हुए पुलिस के देशद्रोह के आरोपों को निराधार बना दिया है। पंचकूला अदालत ने साफ कहा है कि इन 18 कथित आरोपियों ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया गया है, जिससे इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जा सके।</p>
<h2 style="text-align:center;">पंचकूला पुलिस किसी भी डेरा प्रेमी पर साबित नहीं कर पा<br />
रही देशद्रोह | Panchkula Violence</h2>
<p style="text-align:justify;">वकील राज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला पुलिस द्वारा दंगों के मामलों में एफआईआर नंबर 337 दर्ज की गई थी, जिसमें उनकी तरफ से कुल 18 आरोपी बनाते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया था। इन सभी पर देशद्रोह की धारा 121, 121ए व 124 लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि इस एफआईआर में आरोपों पर बहस करते हुए उनकी तरफ से माननीय अदालत के पास तर्क रखे गए थे कि पुलिस ने गलत धाराएं लगाते हुए उनको गिरफ़्तार किया है, जब कि वह किसी भी हालत में देशद्रोही नहीं हैं।</p>
<h1 style="text-align:center;">18 के खिलाफ दर्ज धारा 121, 121 ए, 124<br />
रद्द | Panchkula Violence</h1>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत ने पंचकूला पुलिस को देश द्रोह साबित करने के लिए इस संबंधी सबूत पेश करने हेतु पूरा समय दिया था परंतु पंचकूला पुलिस इन झूठे आरोपों को साबित नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं था। वकील राज सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने चमकौर सिंह, सुरेन्द्र धीमान, गोबिंद राम, वेद प्रकाश, कपूर सिंह, बूटा सिंह, हरी राम, नाहर सिंह, अर्जन सिंह व कृष्ण सहित कुल 18 के खिलाफ दर्ज धारा 121, 121 ए, 124 को रद्द कर दिया है।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 12:21:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>देशद्रोही नहीं हैं डेरा प्रेमी, 20 डेरा प्रेमियों से हटी देशद्रोह की धारा</title>
                                    <description><![CDATA[पंचकूला की अदालत ने दी पवन इन्सां व सुरेन्द्र धीमान सहित चमकौर इन्सां को राहत | Panchkula Violence चंडीगढ़ (अशवनी चावला)। पंचकूला हिंसा (Panchkula Violence) मामले में डेरा प्रेमी देश द्रोही नहीं हैं व उनके खिलाफ लगाई गई धारा 124 ए लागू नहीं की जा सकती है। पंचकुला पुलिस ने गलत तरीके साथ इनके खिलाफ यह […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><h1 style="text-align:center;">पंचकूला की अदालत ने दी पवन इन्सां व सुरेन्द्र धीमान सहित चमकौर इन्सां को राहत | Panchkula Violence</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (अशवनी चावला)।</strong> पंचकूला हिंसा <strong>(Panchkula Violence)</strong> मामले में डेरा प्रेमी देश द्रोही नहीं हैं व उनके खिलाफ लगाई गई धारा 124 ए लागू नहीं की जा सकती है। पंचकुला पुलिस ने गलत तरीके साथ इनके खिलाफ यह धारा लगाई है, जबकि डेरा प्रेमियों द्वारा देश के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">पंचकूला राजन वालिया की माननीय अदातल ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही ठहराते हुए 20 डेरा प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। माननीय अदालत ने एफआईआर नंबर 343 में लगाई गई धारा 121, 121 ए और 124 ए के तहत देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया है। इस एफआईआर में डा. पवन इन्सां, चमकौर सिंह इन्सां और सुरेन्द्र धीमान सहित 20 डेरा अनुयायी शामिल है।</p>
<h2 style="text-align:center;">पंचकूला पुलिस साबित नहीं कर पाई इनके खिलाफ मामला | Panchkula Violence</h2>
<p style="text-align:justify;">बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट राज सिंह चौहान ने बताया कि पंचकूला पुलिस ने उनके मुवक्किलों पर बड़े स्तर पर देशद्रोह के मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था जबकि उन लोगों ने इस तरह को कोई कार्य नहीं किया था कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने बताया कि लम्बी बहस के बाद माननीय अदालत ने सोमवार को उनके हक में फैसला सुना डेरा अनुयायियों को राहत प्रदान की। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किलों पर लगी धारा 121, 121 ए व 124 ए हटा दी गई है अब इस मामले में होने वाली सुनवाई में उन्हें आरोपमुक्त साबित कर देंगे।</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/panchkula-violence-treason-charges-against-20-dera-followers-withdrawn/article-4874</link>
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                <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 12:45:26 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सरकार चाहती तो डेरा प्रेमियों की जानें बचाई जा सकती थी: मंत्री विज</title>
                                    <description><![CDATA[मृतक डेरा प्रेमियों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवज़ा मिले चंडीगढ़ (ब्यूरो)। प्रदेश के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक समाचार पत्र के साथ हुए  इंटरव्यू में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि 25 अगस्त को पंचकूला व सरसा में हुई हिंसा को टाला जा सकता […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/dera-followers-could-be-saved-if-the-government-wanted-minister-vij/article-3521"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-11/vij.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;">मृतक डेरा प्रेमियों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवज़ा मिले</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (ब्यूरो)।</strong> प्रदेश के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक समाचार पत्र के साथ हुए  इंटरव्यू में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि 25 अगस्त को पंचकूला व सरसा में हुई हिंसा को टाला जा सकता था और डेरा प्रेमियों की जानें बचाई जा सकती थीं। विज ने कहा कि मामला बहुत संवेदनशील था लेकिन यदि चाहते तो इन जानों को बचाया जा सकता था। विज ने कहा कि मौके पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए थे कि हालात बिगड़ने की नौबत ही न बनती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। विज ने कहा कि वे आज भी अपने इस ब्यान पर कायम है कि जाट आंदोलन की तर्ज पर पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा प्रेमियों के परिजनों को नौकरी और मुआवज़ा मिलना चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा में खेल इवेंट के लिए उन्हें बुलाया गया था और वे खेल मंत्री होने के नाते वहां गए थे। उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मांे और डेरों का सम्मान करते हैं।  बता दें कि मंत्री अनिल विज पूर्व में सरकार चाहती तो डेरा प्रेमियों की जानें बचाई जा सकती थी: मंत्री विजभी पंचकूला में पुलिस व आर्मी की गोलियों से मारे गए डेरा प्रेमियों के परिजनों को मुआवज़े एवं सरकारी नौकरी की मांग कर चुके हैं। विज साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिस प्रकार जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी एवं मुआवजे दिए गए हैं उसकी तर्ज पर डेरा प्रेमियों को भी मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। वहीं भाजपा के विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी गत विधानसभा सत्र में डेरा प्रेमियों के हक़ में आवाज़ उठाई थी और उनके लिए न्याय की मांग की थी।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:44:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>सदन में उठी डेरा प्रेमियों के हक़ की आवाज़</title>
                                    <description><![CDATA[देशद्रोह के मामले रद्द करने और जेल में बंद समर्थकों की रिहाई की भी मांग पंचकूला हिंसा के मृतकों के आश्रितों को मुआवज़ा और नौकरी की मांग चंडीगढ़। डेरा प्रेमियों के हक़ में प्रदेश की विधानसभा में जारी सत्र के दौरान आवाज़ उठाई गई। सैशन के दूसरे दिन मंगलवार को गुहला-चीका से भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/anil-vij-and-kulwant-bazigar-demands-compensation-and-govt-jobs-for-panchkula-violence-victims-kin/article-3455"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-10/vidhan.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:left;">देशद्रोह के मामले रद्द करने और जेल में बंद समर्थकों की रिहाई की भी मांग</h2>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>पंचकूला हिंसा के मृतकों के आश्रितों को मुआवज़ा और नौकरी की मांग</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़। </strong>डेरा प्रेमियों के हक़ में प्रदेश की विधानसभा में जारी सत्र के दौरान आवाज़ उठाई गई। सैशन के दूसरे दिन मंगलवार को गुहला-चीका से भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर ने पंचकूला हिंसा के मृतकों के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा देने की मांग की। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रदेश के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसी मांग को दोहराया और कहा कि जिस प्रकार जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी और मुआवज़ा मिला है उसी तरह पंचकूला हिंसा के पीड़ितों को भी मिलना चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि सत्र के प्रथम दिन कांग्रेसी नेता एवं सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा प्रेमियों के लिए शोक प्रस्ताव लाने की मांगी रखी थी। कांग्रेस के बाद इनैलो ने भी इस प्रस्ताव पर हामी भरी। वहीं सत्र के दूसरे दिन भाजपा के गुहला-चीका से विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी सदन में डेरा प्रेमियों के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को पंचकूला में हुई गोलीबारी गलत थी। उन्होंने पंचकूला में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवज़ा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचकूला हिंसा के बाद जिन लोगों पर देशद्रोह का मुकद्दमा दर्ज हुआ है उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। वहीं विधायक ने मांग की कि जेलों में बंद डेरा प्रेमियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।</p>
<h3 style="text-align:left;">हनीप्रीत पर लगे देशद्रोह के आरोप गलत : बाजीगर</h3>
<p style="text-align:justify;">विधायक कुलवंत बाजीगर ने विधानसभा  में कहा कि हनीप्रीत पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि जो संस्था 133 मानवता भलाई का कार्य करती है वो भला किसी को क्या दुख पहुंचाएगी। जो लोग पंचकूला में एकत्र हुए थे वो केवल अपने गुरू के दर्शनों के लिए एकत्र हुए थे, न कि दंगा-फसाद करने के लिए।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 04:03:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पंचकूला हिंसा पर न्यायिक आयोग गठित करने की मांग</title>
                                    <description><![CDATA[हिंसा के बाद प्रदेश के हालात सामान्य नहीं, डेरा समर्थकों में भय का माहौल: मोमिन मलिक झूठे मुकद्दमों में शामिल कर पुलिस कर रही प्रताड़ित चंडीगढ़। प्रसिद्ध वकील एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मोमिन मलिक ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ढी.एस. ढेसी को पत्र लिख कर 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा की न्यायायिक जांच ज्यूडिशियल […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/demand-for-setting-up-a-judicial-commission-on-panchkula-violence/article-3448"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-10/momin-malik-.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;">हिंसा के बाद प्रदेश के हालात सामान्य नहीं, डेरा समर्थकों में भय का माहौल: मोमिन मलिक</h2>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>झूठे मुकद्दमों में शामिल कर पुलिस कर रही प्रताड़ित</strong></li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़।</strong> प्रसिद्ध वकील एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मोमिन मलिक ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ढी.एस. ढेसी को पत्र लिख कर 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा की न्यायायिक जांच ज्यूडिशियल कमिशन बनाकर की जाए। मलिक ने मांग की है कि न्यायायिक जांच दल में समाज सेवकों, विधि जानकारों, डॉक्टरों व हर धर्म के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाए। अपने मांग पत्र में मोमिन ने आगे कहा कि सरकार 25 अगस्त 2017 को हिंसा के दौरान मारे गए एव घायल हुए लोगों की सूची को सार्वजनिक करे। वहीं इस हिंसा के दौरान गिरफ्तारियों की सूची भी सार्वजनिक की जाए। मलिक ने आगे मांग की है कि हिंसा के दौरान जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें सही व सरकारी खर्च पर उचित इलाज मुहैया करवाया जाए।</p>
<h3 style="text-align:justify;">बेकसूर लोगों की प्रताड़ना न हो</h3>
<p style="text-align:justify;">मलिक ने अपने पत्र में मांग की है कि बेकसूर श्रद्धालु को मुकद्दमों में झूठा न फंसाया जाएग तथा उनके बीच से डर व भय की स्थिति को समाप्त किया जाए। उन्हें नाजायज तंग न किया जाए। अगर किसी प्रकार की पूछताछ करनी है तो उन्हें अपने वकीलों को साथ लाकर पूछताछ में सहयोग करने की इजाजत दी जाए। मलिक ने कहा है कि जो लोग इस हिंसा के दौरान पकड़े गए हैं या उन पर आरोप हैं, उनमें से जो लोग वकीलों की फीस नहीं दे सकते तो उन्हें कानूनी सहायता नि:शुल्क मुहैया करवाई जाए।</p>
<h3 style="text-align:justify;">नामचर्चा में न हो कोई बाधा</h3>
<p style="text-align:justify;">मलिक ने अपने मांग पत्र में कहा है कि प्रदेश में सामान्य लोगों में डर के माहौल को समाप्त किया जाए तथा डेरा श्रद्धालु जो एवं नामचर्चा करना चाहते हैं, उन्हें नामचर्चा करने दी जाए तथा किसी प्रकार का अवरुद्ध या रोक-टोक करके नाजायज तं न किया जाए, अगर उन्हें रोका जाता है तो वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और ऐसा किया जाना उचित नहीं है।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 07:48:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा प्रेमियों के परिजनों को मुआवज़ा दे सरकार : हुड्डा</title>
                                    <description><![CDATA[रोहतक। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को हुई एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश की सरकार से मांग की कि पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा प्रेमियों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। हुड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार पहले धारा 144 लगाती […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/govt-to-compensate-families-of-dera-followers-killed-in-panchkula-violence-hooda/article-3425"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2017-10/hooda.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>रोहतक।</strong> प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को हुई एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश की सरकार से मांग की कि पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा प्रेमियों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। हुड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार पहले धारा 144 लगाती है और कहती है कि डेरा श्रद्धालुओं को पूरी तरह जांचने के बाद ही पंचकूला में जाने दिया जा रहा है। इस बात की गहनता से जांच की गई है कि कोई भी व्यक्ति कोई घातक हथियार अंदर न ले जा सके। वहीं जब अदालत का फैसला आता है।</p>
<p style="text-align:justify;">तो सरकार गोली चलवा कर निहत्थे लोगों को मरवा देती है और दलील देती है कि शांति स्थापित करने के लिए गोली चलाई गई क्योंकि वहां लोगों के पास घातक हथियार थे। सवाल यह है कि जब सरकार ने एक डंडा तक पंचकूला के अंदर नहीं आने दिया गया तो वहां निहत्थे लोगों के पास घातक हथियार कहां से आ गए? पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग रखी कि सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 25 अगस्त को हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि देनी चाहिए।</p>
<h2 style="text-align:justify;">कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी कर चुके हैं मुआवजे की मांग</h2>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि कुछ रोज़ पहले प्रदेश के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी अनौपचारिक कैबिनेट बैठक में पंचकूला हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर चुके हैं। वहीं दबी जुबान में कैबिनेट के कई अन्य मंत्री भी इस मांग को सीएम के सामने रख रहे हैं।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/govt-to-compensate-families-of-dera-followers-killed-in-panchkula-violence-hooda/article-3425</link>
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                <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 04:09:54 +0530</pubDate>
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