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                <title>Careful - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>सावधान! इस दीवाली पर 3 घंटे से ज्यादा नहीं चला पाएंगे पटाखे</title>
                                    <description><![CDATA[शाम 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक समय निर्धारित सच कहूँ चंडीगढ़। देश व दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने न सिर्फ पटाखों को चलाने के लिए 3 घंटे का समय तय […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/careful-fireworks-will-not-run-on-this-diwali-for-more-than-3-hours/article-6324"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-10/careful-fireworks-will-not-run-on-this-diwali-for-more-than-3-hours..jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">शाम 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक समय निर्धारित</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>सच कहूँ चंडीगढ़।</strong></p>
<p style="text-align:justify;">देश व दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने न सिर्फ पटाखों को चलाने के लिए 3 घंटे का समय तय कर दिया है बल्कि इससे सीमा को लागू करने के लिए दोनों सरकारों को सख्त आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि इस समय प्रदूषण देश में विकराल रूप धारण करता जा रहा है दिवाली के त्यौहार के समय सभी की धार्मिक भावनाओं का भी सत्कार करना फर्ज है।इसके चलते पंजाब हरियाणा में पटाखे चलाने की इजाजत तो दी जा रही है, परंतु यह एक तय समय सीमा में ही चलाने होंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दिवाली के समय पटाखे जलाने का समय शाम 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक तय किया है। पिछले साल 2017 में एक पटीशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का प्रदूषण फैलाने को लेकर पाबंदी लगाई गई थी। इस दौरान पिछले साल दिवाली के मौके हाई कोर्ट की तरफ से 3 घंटे पटाखे जलाने की परमिशन दी गई थी। अभी भी यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>हर जिले में तैनात रहेगी पीसीआर:</strong> बुधवार को हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के जिला उपयुक्त, पुलिस अधीक्षक को इस मामले में निर्देश जारी किए हैं कि वह दिवाली के मौके पर समय अवधि के दौरान ही पटाखे चलाने की इजाजत दे। इस दौरान हर जिले में पीसीआर वाहन तैनात करने के लिए भी कहा गया है ताकि जो लोग देर रात तक पटाखे चलाते हुए प्रदूषण फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सके। यही पर हाईकोर्ट की तरफ से पटाखा व्यापारियों को दिए जाने वाले लाइसेंस को भी जारी करने में नए सिरे से नियम तैयार करने के लिए कहा गया है।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:09:53 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>सावधान ! पनीर नहीं जहर खा रहे हैं आप?</title>
                                    <description><![CDATA[स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा सच कहूँ/इंद्रवेश भिवानी। सावधान ! सेहत ठीक करने के लिए आप जो पनीर खा रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं है क्योंकि आजकल बाजार में मिलावटी मावा-पनीर का धंधा जोरों से चल रहा है। मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। भिवानी में भी इन […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/careful-are-not-you-poisoned-cheese/article-5983"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-09/poisend-chgess.jpg" alt=""></a><br /><h1>स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा</h1>
<pre><strong>सच कहूँ/इंद्रवेश</strong>
<strong>भिवानी।</strong></pre>
<p style="text-align:justify;">सावधान ! सेहत ठीक करने के लिए आप जो पनीर खा रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं है क्योंकि आजकल बाजार में मिलावटी मावा-पनीर का धंधा जोरों से चल रहा है। मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। भिवानी में भी इन दिनों रोहतक से लाया जा रहा मिलावटी पनीर होटलों में 150 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना पर ऐसे विक्रेता को पकड़ा है जो सप्रेटा दूध से पनीर तैयार कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था।</p>
<p style="text-align:justify;">130 रुपये प्रति किलो पनीर लेकर वह 150 रुपए प्रति किग्रा. बेच रहा है। भिवानी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि भिवानी-रोहतक रोड़ पर नकली पनीर बेचा जा रहा है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एफएसओ सुरेंद्र पूनिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने स्प्रेटा दूध का पनीर बेचने वाले को 10 किलो पनीर के साथ पकड़ लिया।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>इस तरह कर सकते हैं मिलावटखोरों की शिकायत</strong></p>
<p style="text-align:justify;">उपभोक्ताओं को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर सिटीजन कनेक्ट के नाम से एक सिंबल बना हुआ है। वहां पर उपभोक्ता को क्लिक करना होगा। उससे नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद दिए गए निदेर्शों के मुताबिक कॉलम भरना होगा। फोटो अपलोड कीजिए और उसे भेज दीजिए। 15 दिन के भीतर स्थानीय अफसर शिकायत पर कार्रवाई कर देगा। इसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता को दी जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">एफएसओ सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि नकली पनीर की सूचना पर छापा मारा है। उन्होंने बताया कि ये पनीर रोहतक से यहां लाया जाता है। उन्होंने बताया कि ये पनीर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। उन्होंने बताया कि स्प्रेटा दूध पर भी पाबंदी है,ऐसे में पनीर पर भी है। उन्होंने बताया कि यह पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।</p>
<pre style="text-align:justify;"><strong>इस तरह करें असली पनीर की पहचान</strong></pre>
<p style="text-align:justify;">पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ पर मसल कर देख ले अगर यह टूट कर बिखरने लग जाए तो समझ लीजिए पनीर मिलावटी होता है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल होता है वह ज्यादा दबाब सह नहीं पाता और वह बिखरने लग जाता है। हमेशा एक बात और ध्यान रखें कि नकली पनीर हमेशा ही टाइट होगा वह एक रबड़ की तरह नहीं होता है। अगर आप कभी भी गलती से पनीर घर ला चुके हैं तो उसको थोड़ा सा पानी में उबालकर ठंडा कर लें जब वह ठंडा हो जाए उसके बाद कुछ बूंदें उसके ऊपर आयोडीन की डाल दें अगर पनीर का रंग नीला पड़ने लग जाए तो समझ लीजिए कि यह बहुत मिलावटी है। जब भी आप मिलावटी पनीर खाएंगे रबड़ की तरह खिंचता चला जाएगा इसलिए मिलावटी पनीर से बचें क्योंकि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है।</p>
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                                                            <category>अन्य खबरें</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 12:16:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सावधान। कहीं आपको ठग तो नहीं रहा दुकानदार</title>
                                    <description><![CDATA[खरीदारी करें लेकिन होशियारी से, उपभोक्ताओें का अधिकार है पक्का बिल | Careful घर परिवार की जरूरतों के लिए आप हर माह सामान की खरीदारी करते हैं। जैसे किराना, कॉस्मेटिक, बर्तन,कपड़ा, इलेकिट्रक व अन्य सामान। गये, दुकानदार को सामान बताया और बिल चुकाकर सामान लेकर आ गये। लेकिन इस तरह की खरीदारी में कुछ बातें ध्यान […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/fatafat-news/careful/article-4640"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/careful.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">खरीदारी करें लेकिन होशियारी से, उपभोक्ताओें का<br />
अधिकार है पक्का बिल | Careful</h1>
<p style="text-align:justify;">घर परिवार की जरूरतों के लिए आप हर माह सामान की खरीदारी करते हैं। जैसे किराना, कॉस्मेटिक, बर्तन,कपड़ा, इलेकिट्रक व अन्य सामान। गये, दुकानदार को सामान बताया और बिल चुकाकर सामान लेकर आ गये। लेकिन इस तरह की खरीदारी में कुछ बातें ध्यान रखने लायक होती हैं <strong>(Careful)</strong> जिनसे आप अपनी खरीदारी को बेहतर बनाने के साथ-साथ और फालतू खर्च व फालतू के झमेलों से भी बच सकते हैं। यदि सामान बेकार निकल आया या दुकानदार ने दाम अधिक वसूल लिए तो आप परेशान हो जाते हैं और दुकानदार आपकी कोई बात नहीं सुनता।आज हम आपको खरीदारी के कुछ ऐसे ही जरूरी टिप्सों के बारे में बताने जा रहे हैं।</p>
<h2 style="text-align:center;">तो अपनाइए ये टिप्स व बनिए जागरूक ग्राहक । Careful</h2>
<p style="text-align:justify;">चाहे एक रूपए का सामान हो या लाख-दस लाख, करोड़ का, खरीदारी करते समय एक बात अवश्य ध्यान रहे कि दुकानदार आपको अंकित मूल्य से अधिक कीमत में सामान तो नहीं दे रहा है, या खरीदी गई वस्तु की मात्रा से कम तोलकर दे रहा है, या पक्का बिल देने से मना कर रहा है, या गलत वस्तु बेच देता है, या गारंटी के सामान को बदलने, ठीक करने से मना करता है तो आप इसके लिए मुआवजे के हकदार हंै। आप दुकानदार व कंपनी आदि से लिए गए सामान का पक्का बिल लेना न भूलें क्योंकि ये आपका अधिकार है। और पक्के बिल पर टिन नंबर देखना ना भूलें।</p>
<p style="text-align:justify;">कई बार दुकानदार सफेद कागज के टुकड़े पर आपको कच्चा बिल बनाकर दे देते हैं जो कि सही नहीं है। आप ऐसे दुकानदार की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम में खुद या वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको कोई ठोस दस्तावेज जो आपकी शिकायत की पुष्टि करता हो उसकी एक प्रति देनी होगी जैसे कोई बिल, रसीद या कोई अन्य दस्तावेज। आपको अपनी शिकायत की तीन प्रतियां फोरम में जमा करानी होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">एक कॉपी जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं उसके लिए, दूसरी फोरम आॅफिस के लिए तथा तीसरी कॉपी आपकी होती है। शिकायत के साथ पोस्टल आॅर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के रुप में फीस जमा कराना होता है।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि ऐसे दुकानदारों व इकाईयों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार जीएसटी बिल लेकर आ रही है जिसके तहत पक्का बिल देना अनिवार्य होगा। बिल के लागू होते ही दुकानदार टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे।</p>
<h1 style="text-align:center;">किसके खिलाफ हो शिकायत ? | Careful</h1>
<ul>
<li style="text-align:justify;">कंज्यूमर फोरम में दुकानदार, मैन्युफैक्चर्स, डीलर या फिर सर्विस प्रवाइडर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।</li>
</ul>
<h2 style="text-align:center;">कौन कर सकता है शिकायत ? | Careful</h2>
<ul>
<li style="text-align:justify;">पीड़ित कंज्यूमर</li>
<li style="text-align:justify;">कोई फर्म, भले ही यह रजिस्टर्ड न हो</li>
<li style="text-align:justify;">कोई भी व्यक्ति, भले ही वह खुद पीड़ित न हुआ हो</li>
<li style="text-align:justify;">को-आॅपरेटिव सोसाइटी या लोगों को कोई भी समूह</li>
<li style="text-align:justify;">राज्य या केंद्र सरकारें</li>
<li>कंज्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस</li>
<li>कहां कर सकते हैं शिकायत</li>
<li>20 लाख की रकम तक के लिए जिला उपभोक्ता फोरम</li>
<li>20-01 करोड़ की रकम के लिए स्टेट कंज्यूमर फोरम</li>
<li>एक करोड़ से अधिक के लिए नैशनल कंज्यूमर फोरम में।</li>
</ul>
<h1 style="text-align:justify;">तथ्यों को शिकायत संग जमा करें | Careful</h1>
<p style="text-align:justify;">इस चरण में आवेदक को अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा लिख कर देना होता है। जैसे उसके साथ क्या गलत हुआ, कितना नुकसान हुआ आदि और साथ मे दर्ज की जाने वाली शिकायत की सच्चाई साबित हो सके उसके लिये सारे सबूत भी देने होंगे ।</p>
<h2 style="text-align:justify;">गलत शिकायत न करें | Careful</h2>
<p style="text-align:justify;">अगर किसी ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधाड़ी होती है तो डरे बिना उपभोक्ता कोर्ट या फोरम का रुख करना चाहिये, पर उसके पहले ये सुनिश्चित करना चाहिये कि खुद कहीं पर गलत नहीं है। ध्यान रहे किसी भी व्यापारी / विक्रेता / कंपनी पर गलत आरोप लगा कर शिकायत करना गैर कानूनी है, ऐसा करने पर ग्राहक को भी जुमार्ना और सजा हो सकती है, इसलिए झूठी शिकायत बिलकुल न करें। नुकसान के सारे तथ्यों को शिकायत करने से पूर्व संकलित करें, आॅफलाइन शिकायत कर रहे हैं तो उपभोक्ता फोरम कार्यालय से फॉर्म की फीस भर कर शिकायत को प्रोसेस करे, ओर आॅनलाइन शिकायत के लिये : नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पर लॉगआॅन करें ।</p>
<h1 style="text-align:justify;">कैसे करें शिकायत ? | Careful</h1>
<ul>
<li style="text-align:justify;">शिकायत के साथ आपको ऐसे डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी,</li>
<li style="text-align:justify;">जो आपकी शिकायत का समर्थन करें। इनमें कैश मेमो, रसीद, अग्रीमेंट्स वैगरह हो सकते हैं।</li>
<li style="text-align:justify;">शिकायत की 3 कॉपी जमा करानी होती हैं।</li>
<li style="text-align:justify;">इनमें एक कॉपी आॅफिस के लिए और एक विरोधी पार्टी के लिए होती है।</li>
<li style="text-align:justify;">शिकायत व्यक्ति अपने वकील के जरिए भी करवा सकता है और खुद भी दायर कर सकता है।</li>
<li style="text-align:justify;">शिकायत के साथ पोस्टल आॅर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए फीस जमा करानी होगी।</li>
<li style="text-align:justify;">डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आॅर्डर प्रेजिडंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनेगा।</li>
<li style="text-align:justify;">हर मामले के लिए फीस अलग-अलग होती है, जिसका ब्यौरा हम नीचे दे रहे हैं।</li>
<li style="text-align:justify;">अगर उपभोक्ता किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते हंै</li>
<li style="text-align:justify;">तो उसको को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर लॉगआॅन करना होगा</li>
<li style="text-align:justify;">वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऊपर शिकायत रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा।</li>
<li style="text-align:justify;">तुरंत ही अगले स्क्रीन पर दो विकल्प प्रदर्शित होंगे।</li>
<li style="text-align:justify;">अगर आवेदक नई शिकायत रजिस्टर करना चाहते है तो आप्शन 1 पर क्लिक करे</li>
<li style="text-align:justify;">अगर उसने पहले ही वेबसाइट पर शिकायत जमा कर रखी है तो आप्शन 2 पर क्लिक करें।</li>
</ul>
<h2 style="text-align:justify;">उपभोक्ता फोरम में करें शिकायत ? | Careful</h2>
<p style="text-align:justify;">आपका पैसा आपकी मेहनत है। जब आप बाजार में कुछ खरीद रहे होते हैं, तो दरअसल आप अपनी मेहनत के बदले खरीद रहे होते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि बाजार में आपको धोखा न मिले। इसके लिए आप पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन बाजार तो चलता ही मुनाफे पर है। अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रवाइडर्स आपको धोखा दे सकते हैं। हो सकता है आपको बिल्कुल गलत चीज मिल जाए। या फिर उसमें कोई कमी पेशी हो। अगर ऐसा होता है और कंपनी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो चुप न बैठें। आपकी मदद के लिए कंज्यूमर फोरम मौजूद हैं, यहां शिकायत करें।</p>
<h1 style="text-align:justify;">उपभोक्ता मांग सकता है मुआवजा | Careful</h1>
<p style="text-align:justify;">उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिये विक्रेता पर मुआवजे का दावा भी कर सकता है और साबित हो जाने पर विक्रेता को फोरम या कोर्ट के द्वारा लगाए जाने वाले जुमार्ने का भुगतान करना पड़ता है, और अगर मामला गंभीर हो तो विक्रेता को जुमार्ना और जेल तक हो सकती है। इसके लिए उपभोक्ता को सबसे पहले अपनी लिखित शिकायत का नोटिस, विक्रेता को देना होता है, उसके बाद ही विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट या फोरम में शिकायत कर सकते हंै। यह इसलिये जरूरी होता है क्योंकि कई बार उपभोक्ता के शिकायत करे जाने की बात जानते ही विक्रेता अपनी गलती सुधार लेते हैं और शिकायत की नौबत ही नहीं आती।</p>
<h2 style="text-align:justify;">क्या है उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम | Careful</h2>
<p style="text-align:justify;">उपभोक्ता/ग्राहक जब कोई वस्तु खरीदता है, तो उस वस्तु का तत्व, गुणधर्म, प्रकार, वजन / नाप, के बारे मे पूछ कर या सामान के कवर पर छपी जानकारी से वस्तु का मूल्य कितना है, ये जान सकता है, लेकिन कई बार विक्रेता इरादतन या गैर इरादतन वस्तु / सेवा को गलत जानकारी के साथ बेचते पाये जाते है, या फिर दी जानकारी सही है के नहीं इस विषय पर ध्यान नहीं देते, ऐसा होने से उपभोक्ता के अधिकारो का हनन होता है, और गलत जानकारी वाली वस्तु खरीदने से उपभोक्ता नुकसान भी उठाता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले इस लिये, भारतीय संविधान अनुसार उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है।</p>
<h1 style="text-align:justify;">उपभोक्ता फोरम मामलों की शिकायत फीस | Careful</h1>
<ul>
<li style="text-align:justify;">एक रूपए से एक लाख रुपये तक – 100</li>
<li>पांच लाख रुपये तक के लिए – 200</li>
<li>10 लाख रुपये तक के लिए – 400</li>
<li>10-20 लाख रुपये तक के लिए – 500</li>
<li>20-50 लाख रुपये तक के लिए – 1000</li>
<li>50-1 करोड़ रुपये तक – 4000</li>
</ul>
<p> </p>
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                                            <category>संस्कृति एवं समाज</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 09:46:50 +0530</pubDate>
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                <title>सावधान! भारी न पड़ जाए कैमिकलयुक्त आइसक्रीम</title>
                                    <description><![CDATA[सच कहूँ-संदीप सांतरे बराड़ा। क्षेत्र में फफूंद युक्त मिलावटी व घटिया स्तर की आइसक्रीम बिकने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। अधिकारियों की मेहरबानी पर क्षेत्र के रिहायशी इलाकÞों में अवैध रूप से चल रही इन फैक्ट्रियों में निर्धारित मानकों की धज्जियां उड़ाकर मिलावटी दूध व कैमिकल से रंगीन आइसक्रीम बनाई […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/careful-heavy-duty-ice-cream/article-3793"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-05/ice-cream.jpg" alt=""></a><br /><h3>सच कहूँ-संदीप सांतरे</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>बराड़ा।</strong> क्षेत्र में फफूंद युक्त मिलावटी व घटिया स्तर की आइसक्रीम बिकने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। अधिकारियों की मेहरबानी पर क्षेत्र के रिहायशी इलाकÞों में अवैध रूप से चल रही इन फैक्ट्रियों में निर्धारित मानकों की धज्जियां उड़ाकर मिलावटी दूध व कैमिकल से रंगीन आइसक्रीम बनाई जा रही है। जिन्हें खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्षेत्र में हैजÞा, पेट इंफे क्शन, उलटी-दस्त व लीवर के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। संबंधित विभाग की मिलीभगत के चलते इस गोरखधंधे पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जो आने वाले में समय पर बच्चों की जान पर भारी पड़ सकता है। बतां दे कि यहां बनने वाली आइसक्रीमों में मिलावटी दूध, यूरिया, रंग, दूषित पानी, सेक्रीन, शक्कर और एसेंस समेत अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो शरीर के लिए घातक है।</p>
<p style="text-align:justify;">गुलशन, महिंदर व भानू ने बताया कि मौसम बदलते ही आइस्क्रीम का कारोबार तेज हो जाता है। जोकि प्रशासन की छाया में फÞरवरी माह से लेकर नवंबर माह तक धड़ल्ले से चलता है। बिना लाइसेंस के अनाधिकृत रूप से चल रही इन फैक्टरियों से प्रात: दर्जनों रेहडियां मिलावटी आइसक्रीम लेकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिये निकल पड़ती हैं। लोगों का कहना है कि अधिक लाभ के लालच में इन फैक्ट्रियों के संचालक आइसक्रीम में मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना काननून जुर्म है, खाद्य विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छापामार कार्रवाही की जाएगी। कोई मिलावटयुक्त खाद्य पदार्थ पाया जाता है तो दोषियों पर कार्रवाही होगी। उन्हें किसी भी किमत पर बख्शा नहीं जाएगा।<br />
<strong>-गिरीश कुमार, एसडीएम बराड़ा।</strong></p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 May 2018 22:05:02 +0530</pubDate>
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