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                <title>Patiala Court - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। 34 वर्ष पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के आत्मसमर्पण के लिए कुछ सप्ताह […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/navjot-singh-sidhu-surrenders-in-patiala-court/article-33644"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2022-05/sidhu.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।</strong> 34 वर्ष पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के आत्मसमर्पण के लिए कुछ सप्ताह की मोहलत देने की मांग संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार शुक्रवार को ठुकरा दी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिद्धू की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सिद्धू ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विशेष पीठ द्वारा शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। इससे पहले न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के ‘विशेष उल्लेख’ पर कहा था कि उसके समक्ष यह मामला आता है तो वह इस पर विचार करेगी। न्यायमूर्ति खानविलकर ने मोहलत मांगने की अर्जी पर कहा, ‘औपचारिक आवेदन करें और सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष के समक्ष गुहार लगाएं, फिर हम विचार करेंगे। सिंघवी ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाने वाले न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सिद्धू को कुछ सप्ताह की मोहलत देने की गुहार लगाई थी। सिंघवी ने कहा था कि सिद्धू आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के चलते उन्हें तीन-चार सप्ताह की मोहलत की दी जाए।</p>
<p style="text-align:justify;">पंजाब सरकार के वकील ने सिद्धू की मोहलत मांगने की अर्जी का विरोध किया। वकील ने कहा अपराध हुए 34 साल बीतने का मतलब यह नहीं है कि वह समाप्त हो गया। अब फैसला सुनाया गया है और उन्हें फिर से तीन से चार हफ्ते का समय चाहिए। सिंघवी ने अदालत के समक्ष कहा, ‘मैं ( नवजोत सिंह) सरेंडर कर दूंगा। विचार करना आपका विवेकाधिकार है। वर्ष 1988 में पंजाब के पटियाला में एक सड़क पर चलने को लेकर हुए विवाद पर 65 साल के कार चालक गुरनाम सिंह से मारपीट की गई थी। इस मामले में दोषी नवजोत सिंह सिद्धू की सजा शीर्ष अदालत ने कल बढ़ा दी। सिद्धू को एक साल कठोर कारावास का फैसला सुनाया गया था। मृतक गुरनाम सिंह के परिजनों की पुनर्विचार याचिका पर शीर्ष अदालत ने अपने 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करते हुए कल फैसला सुनाया था। वर्ष 2018 में शीर्ष अदालत ने भार तीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी सिद्धू को 1000 रुपये के आर्थिक दंड पर छोड़ दिया था। इस फैसले को शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका के तहत चुनौती दी गई थी और सजा बढ़ाने की गुहार लगाई गई थी।</p>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 May 2022 16:37:40 +0530</pubDate>
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                <title>सुनंदा पुष्कर केस : शशि थरूर सात जुलाई को होंगे अदालत में पेश</title>
                                    <description><![CDATA[पटियाला कोर्ट ने माना आरोपी नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किल बढ़ सकती है। उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें आरोपी माना है। कोर्ट ने समन जारी कर 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट के आधार […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/sunanda-pushkar-case/article-3971"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-06/shahi.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;">पटियाला कोर्ट ने माना आरोपी</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)। </strong>कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किल बढ़ सकती है। उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें आरोपी माना है। कोर्ट ने समन जारी कर 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी मानते हुए आदेश जारी किया है।’ कांग्रेस नेता शशि थरूर पर ट्रायल शुरू होगा और उन्हें 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी।</p>
<p style="text-align:justify;">जिसके आधार पर कोर्ट ने थरूर को आरोपी माना। इस मामले में कई बार कांग्रेस नेता से दिल्ली पुलिस लंबी पूछताछ भी कर चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में थरूर पर केस चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दो अर्जी लगाई हैं। पहली में उन्होंने कहा कि इस केस में दिल्ली पुलिस ने जो अपने अफसरों की विजिलेंस जांच कराई थी। वो कोर्ट में पेश की जाए, क्योंकि अफसरों ने सबूतों से छेड़छाड़ की है जिसका जिक्र विजिलेंस रिपोर्ट में भी है।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 05 Jun 2018 20:59:26 +0530</pubDate>
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