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                <title>sentenced - Sach Kahoon Hindi</title>
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                            <item>
                <title>Terror funding case: में फंसा आतंकी हाफिज सईद, हाफिज सईद को 11 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[पिछले हफ्ते लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना व 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/hafiz-saeed-sentenced-to-11-years/article-13003"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-02/terror-funding-case.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:center;">(Terror funding case)</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>लाहौर (एजेंसी)।</strong> मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने बुधवार को दो मामलों में साढ़े पांच-साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है। पिछले हफ्ते लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना व 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।</p>
<p style="text-align:justify;">ये मामले आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए हैं। सीटीडी के गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दायर किए गए मामले की शुरूआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के निदेर्शों पर इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। दोनों मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>विदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 17:29:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>उन्नाव दुष्कर्म केस: दोषी विधायक कुलदीप को उम्रकैद की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[उन्नाव  दुष्कर्म केस के दोषी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/unnao-rape-case-convict-mla-kuldeep-sentenced-to-life-imprisonment/article-11883"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2019-12/mla-kuldeep.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">विधायक कुलदीप सेंगर को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया |Unnao Rape Case</h1>
<ul>
<li>
<h2><strong>कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया</strong></h2>
</li>
</ul>
<h5>Edited By Vijay Sharma</h5>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> उन्नाव  दुष्कर्म केस<strong> (Unnao Rape Case) </strong>के दोषी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर की सजा पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे फैसला सुनाते हुए 25 लाख रुपये जुर्माना का भी ऐलान किया। बता दें कि जज धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सेंगर के वकीलों की तरफ से दिए गए हलफनामों को पढ़ा और केस में बहस हुई। इससे पहले मंगलवार को भी कोर्ट में कुलदीप की सजा पर बहस हुई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">सोमवार को कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग और पीड़ित के लिए उचित मुआवजा मांगा था। वहीं, सेंगर के वकीलों ने अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की थी।</p>
<h2 style="text-align:justify;">ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा: कोर्ट |</h2>
<h1>Unnao Rape Case</h1>
<p style="text-align:justify;">सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप को दोषी मानते हुए कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है। पीड़ित की तरफ से कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">2017 का था मामला</h2>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। </strong></li>
<li style="text-align:justify;"><strong>सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।</strong></li>
</ul>
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                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:36:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अमेरिका: भारतीय इंजीनियर  की हत्या के मामले में पूर्व नौसैनिक को 60 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[न्यूयॉर्क(एजेंसी)। भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचीभोतला की हत्या के मामले में अमेरिका की अदालत ने दोषी पूर्व नौसैनिक एडम पुरिन्टन (53) को तीन बार उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे 60 साल तक जेल में रहना होगा। अमेरिका में हत्या का जुर्म साबित होने पर 20 साल की उम्रकैद दी जाती है। एडम ने 22 फरवरी 2017 […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/former-naval-soldier-sentenced-to-60-years-jail-for-killing-indian-engineer/article-5240"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/soldier-sentenced.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>न्यूयॉर्क(एजेंसी)।</strong> भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचीभोतला की हत्या के मामले में अमेरिका की अदालत ने दोषी पूर्व नौसैनिक एडम पुरिन्टन (53) को तीन बार उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे 60 साल तक जेल में रहना होगा। अमेरिका में हत्या का जुर्म साबित होने पर 20 साल की उम्रकैद दी जाती है। एडम ने 22 फरवरी 2017 में उप-नगरीय इलाके कंसास सिटी के ऑटिन्स बार में कुचीभोतला की हत्या कर दी थी। इस घटना में भारतीय मूल के उनके दोस्त आलोक मदसानी और कंसास निवासी इयान ग्रिलॉट जख्मी हो गए थे।</p>
<h2>कुचीभोतला की पत्नी सुनयना ने कहा, ‘‘मेरे पति हमेशा दूसरों का सम्मान करते थे।</h2>
<p style="text-align:justify;">अटॉर्नी जनरल जेफ सेसन्स ने सजा सुनाने के पहले कहा, “यह काफी घिनौना अपराध है। उसे अब आजाद घूमने का कोई हक नहीं है।’’ उधर, कुचीभोतला की पत्नी सुनयना ने कहा, ‘‘मेरे पति हमेशा दूसरों का सम्मान करते थे। वह पुरिन्टन को समझाना चाहते थे कि अश्वेत व्यक्ति शैतान नहीं होता। वह भी अमेरिका की तरक्की में मदद कर रहा है। मैं अपने पति के साथ कई सपने और उम्मीदें लेकर अमेरिका आई थी, लेकिन सब कुछ बिखर गया।’’ मामले की सुनवाई के दौरान एडम ने जॉन्सन काउंटी जिला अदालत में कबूल किया था कि रंग, धर्म और नागरिकता को लेकर उसने कुचीभोतला और मदसानी पर हमला किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">उस रात पुरिन्टन कुचीभोतला से उलझ गया था: श्रीनिवास और आलोक मदसानी ओलाथे में जीपीएस बनाने वाली कंपनी गार्मिन की एविएशन विंग में काम करते थे। 22 फरवरी की रात वे ओलाथे के ऑस्टिन बार एंड ग्रिल बार में थे। यूएस नेवी से रिटायर्ड एडम पुरिन्टन (51) उनसे उलझ गया। एडम रेसिस्ट कमेंट करने लगा। उसने दोनों को आतंकी कहा। बोला कि मेरे देश से निकल जाओ। तुम मेरे देश में क्यों आए हो? तुम हमसे बेहतर कैसे हो? बहस के बाद एडम को बार से निकाल दिया गया। थोड़ी ही देर में वह गन लेकर लौटा और दोनों पर गोली चला दी। इसके पांच घंटे बाद एडम दूसरे बार में शराब पीने पहुंचा। वहां उसने लोगों को बताया कि वह मिडल-ईस्ट के दो लोगों को मारकर आया है और छुपने की जगह चाहिए। बार टेंडर ने पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया।</p>
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                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 10:26:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हत्या के मामले में पति को उम्र कैद की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[कुरुक्षेत्र (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने अपनी पत्नी का कत्ल कर उसकी लाश को घर में बन्द करके फरार होने वाले पति को उम्र कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर 2015 को थाना सदर […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>कुरुक्षेत्र (सच कहूँ न्यूज)। </strong>अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने अपनी पत्नी का कत्ल कर उसकी लाश को घर में बन्द करके फरार होने वाले पति को उम्र कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर 2015 को थाना सदर थानेसर मे दी गई अपनी शिकायत मे मिथुन मोहलदार निवासी मुछयाबारोई जिला मालदा पश्चिम बंगाल ने बताया कि करीब 12 साल पहले उसकी बहन की शादी राजेश निवासी ग्राम पंडित का पूर्वा जिला अमेठी यूपी के साथ हुई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">इससे पहले उसकी बहन कल्पना की शादी तुलसी के साथ हुई थी लेकिन तुलसी की मौत हो गई थी जिस कारण तीन बच्चों को लेकर कल्पना राजेश के साथ शादी करके रहने लग गई थी। राजेश और उसकी बहन पीछले करीब दो साल से खेडी मारकंडा में किराए पर रहकर दिहाड़ी कर रहे थे। राजेश उसकी बहन के साथ मारपीट करता था।</p>
<p style="text-align:justify;">1 दिसंबर 2015 को उसकी बहन और राजेश का फोन बंद आ रहा था तो उसने उसकी भांजी को फोन मिलाया तो राजेश ने बताया कि उसकी बहन कल्पना की मौत हो चुकी है तथा उसका दाह संस्कार कुरुक्षेत्र में कर दिया है। इस बात की तसल्ली के लिये जब वह कुरुक्षेत्र आया तो उसे पता चला कि उसकी बहन की लाश तो उसके किराये के मकान से मिली थी।अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुऐ धारा 302 के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है तथा जूमार्ना अदा ना करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:28:34 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पाकिस्तानी के कत्ल के जुर्म में 10 भारतीय युवकों को सजा-ए-मौत</title>
                                    <description><![CDATA[UAE: युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में पंजाब के 10 युवकों को एक पाकिस्तानी के कत्ल के आरोप में सजा-ए-मौत दी गई है। बताया गया कि इन सबके बीच अवैध शराब की ब्रिकी को लेकर झगड़ा हुआ था। एक और शख्स पर भी आरोप था लेकिन उसे 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। यह […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/fatafat-news/10-indian-youths-for-the-murder-of-pakistani-sentenced-to-death-in-prison/article-431"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2016-12/justice-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>UAE: </strong>युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में पंजाब के 10 युवकों को एक पाकिस्तानी के कत्ल के आरोप में सजा-ए-मौत दी गई है। बताया गया कि इन सबके बीच अवैध शराब की ब्रिकी को लेकर झगड़ा हुआ था। एक और शख्स पर भी आरोप था लेकिन उसे 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। यह आदेश एक दिसंबर को आया। सभी युवकों के परिवारवालों ने केन्द्र और राज्य सरकार से आगे आकर उन लोगों को बचाकर वापस भारत लाने की गुहार लगाई है। जिन 11 लोगों पर आरोप लगा उनका नाम हरप्रीत सिंह, अजय कुमार, सतमिंदर सिंह, चंद्र शेखर, हजेंद्र, कुलविंदर सिंह, धर्मवीर सिंह, तारसेम सिंह, गुरप्रीत सिंह, जगजीत सिंह और टोनी है। सभी युवक गरीब परिवारों से हैं और वहां प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, राज मिस्त्री और बढ़ई का काम करते हैं। परिवार के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा सबके परिवारवाले पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के पास भी पहुंचे थे लेकिन कुछ नहीं हो सका। अंत में दुबई के एक बिजनेसमैन सी.पी. सिंह ओबरोय से गुहार लगाई गई है। वह सजा-ए-मौत पा चुके भारतीय लोगों को बचाने के लिए एक कैंपेन चलाते हैं। वह अब तक पंजाब और हरियाणा के 17 युवाओं को ऐसे केसों से बचा भी चुके हैं। ओबरोय ने बताया कि उसने अबु धाबी के हाईकोर्ट में अर्जी डाल दी है। ओबरोय ने कहा कि वह आखिर तक केस को लड़ेंगे और हो सका तो जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को सहायता राशि देकर केस को खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि यूएई के कानून के हिसाब से अगर मृतक का परिवार सहायता राशि लेने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर केस खत्म हो सकता है। <em>Agency<strong></strong></em></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 22:34:48 +0530</pubDate>
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