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                <title>Shopkeepers - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>कोविड-19 के चलते ग्राहकों से ले रहे हैं दुगने रेट दुकानदार</title>
                                    <description><![CDATA[शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग डबवाली / राजमीत इन्सां। शहर में दुकानदारों की ओर से कोरोनावायरस के चलते जरूरी सामान मनमर्जी के रेट पर बेचा जा रहा है और इसके लिए मांगने पर ग्राहक को बिल भी नहीं दिया जा रहा। जिसके चलते रोजाना दुकानदार और ग्राहकों के बीच आपसी झगड़े भी बढ़ रहे हैं। […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/shopkeepers-are-taking-double-rate-from-customers-due-to-covid-19/article-16834"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-07/shopkeepers-are-taking-double-rate-from-customers-due-to-covid-19.gif" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;">शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग</h3>
<h6 style="text-align:justify;"><strong>डबवाली / राजमीत इन्सां</strong>। शहर में दुकानदारों की ओर से कोरोनावायरस के चलते जरूरी सामान मनमर्जी के रेट पर बेचा जा रहा है और इसके लिए मांगने पर ग्राहक को बिल भी नहीं दिया जा रहा। जिसके चलते रोजाना दुकानदार और ग्राहकों के बीच आपसी झगड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला मंगलवार को सामने आया है। शिकायतकर्ता ग्राहक सुरेश कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी दीवान खेड़ा ने बताया कि अनाज मंडी रोड पर स्थित आनंद प्लाइवुड स्टोर संचालक ने पायोनियर प्रो एलेस्टो सील के नाम से 75 का प्रोडक्ट ग्राहक को देते हुए150 वसूल लिए गए। इस पर सुरेश ने दुकानदार से बिल की मांग की तो दुकानदार प्रदीप कुमार ने बिल देने से साफ मना कर दिया और रुपए वापस करते हुए प्रोडक्ट वापस मांग लिया। जिससे किसान ने उसका प्रिंट रेट देखते हुए दुकानदार को बताया कि 75 एमआरपी की आइटम 150 रुपए में बेचना गलत है। इस पर प्रशासन को शिकायत करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी लेकिन दुकानदार प्रदीप कुमार ने उससे कहा कि पूरा बाजार इसी तरह से मनमर्जी के रेट पर और बिना बिल सामान बेच रहा है। इसमें अधिकारी कुछ नहीं कर सकते और प्रशासन एवं कानून को नहीं मानने की चेतावनी देते हुए दोगुने रेट पर ग्राहक को प्रोडक्ट बेच दिया। जिसके चलते ग्राहक सुरेश कुमार ने मामले की शिकायत उपभोक्ता विभाग को की है वहीं शहर में चौटाला रोड पर स्थित आयकर विभाग के इंस्पेक्टर एलके मलहोत्रा को शिकायत देकर बिल न देने और दोगुने दाम पर प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। इंस्पेक्टर ने ईटी ओ सुरेंद्र गोदारा के नेतृत्व में मामले की जांच करते हुए आगामी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">पूरा बाजार ही मनमर्जी के रेट पर बेच रहा : प्रदीप</h4>
<h6 style="text-align:justify;">इस बारे में आनंद प्लाइवुड स्टोर संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि पूरा बाजार ही इसी सिस्टम से मनमर्जी के रेट पर प्रोडक्ट बेच रहा है। उसी की तरह उसने सामान बेचा है।</h6>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 20:55:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>सावधान! कहीं आपको ठग तो नही रहा दुकानदार</title>
                                    <description><![CDATA[उपभोक्ताओें का अधिकार है पक्का बिल अधिनियम के अंतर्गत फोरम में करें शिकायत घर परिवार की जरूरतों के लिए आप हर माह सामान की खरीदारी करते हैं। जैसे किराना, कॉस्मेटिक, बर्तन,कपड़ा, इलेकिट्रक व अन्य सामान। गये, दुकानदार को सामान बताया और बिल चुकाकर सामान लेकर आ गये। लेकिन इस तरह की खरीदारी में कुछ बातें […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/business/be-aware-shopkeepers-donot-make-you-fool/article-86970"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-06/shoopkeeepper.jpg" alt=""></a><br /><h2><strong>उपभोक्ताओें का अधिकार है पक्का बिल</strong></h2>
<h3><strong>अधिनियम के अंतर्गत फोरम में करें शिकायत</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">घर परिवार की जरूरतों के लिए आप हर माह सामान की खरीदारी करते हैं। जैसे किराना, कॉस्मेटिक, बर्तन,कपड़ा, इलेकिट्रक व अन्य सामान। गये, दुकानदार को सामान बताया और बिल चुकाकर सामान लेकर आ गये। लेकिन इस तरह की खरीदारी में कुछ बातें ध्यान रखने लायक होती हैं जिनसे आप अपनी खरीदारी को बेहतर बनाने के साथ-साथ और फालतू खर्च व फालतू के झमेलों से भी बच सकते हैं। यदि सामान बेकार निकल आया या दुकानदार ने दाम अधिक वसूल लिए तो आप परेशान हो जाते हैं और दुकानदार आपकी कोई बात नहीं सुनता। आज हम आपको खरीदारी के कुछ ऐसे ही जरूरी टि΄सों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अपनाइए ये टि΄स व बनिए जागरूक ग्राहक।<br />
चाहे एक रूपए का सामान हो या लाख-दस लाख, करोड़ का, खरीदारी करते समय एक बात अवश्य ध्यान रहे कि दुकानदार आपको अंकित मूल्य से अधिक कीमत में सामान तो नहीं दे रहा है, या खरीदी गई वस्तु की मात्रा से कम तोलकर दे रहा है, या पक्का बिल देने से मना कर रहा है, या गलत वस्तु बेच देता है, या गारंटी के सामान को बदलने, ठीक करने से मना करता है तो आप इसके लिए मुआवजे के हकदार हंै। आप दुकानदार व कंपनी आदि से लिए गए सामान का पक्का बिल लेना न भूलें क्योंकि ये आपका अधिकार है। और पक्के बिल पर टिन नंबर देखना ना भूलें। कई बार दुकानदार सफेद कागज के टुकड़े पर आपको कच्चा बिल बनाकर दे देते हैं जो कि सही नहीं है। आप ऐसे दुकानदार की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम में खुद या वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको कोई ठोस दस्तावेज जो आपकी शिकायत की पुष्टि करता हो उसकी एक प्रति देनी होगी जैसे कोई बिल, रसीद या कोई अन्य दस्तावेज। आपको अपनी शिकायत की तीन प्रतियां फोरम में जमा करानी होगी। एक कॉपी जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं उसके लिए, दूसरी फोरम आॅफिस के लिए तथा तीसरी कॉपी आपकी होती है। शिकायत के साथ पोस्टल आॅर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के रुप में फीस जमा कराना होता है। हालांकि ऐसे दुकानदारों व इकाईयों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार जीएसटी बिल लेकर आ रही है जिसके तहत पक्का बिल देना अनिवार्य होगा। बिल के लागू होते ही दुकानदार टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>किसके खिलाफ हो शिकायत ?</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">कंज्यूमर फोरम में दुकानदार, मैन्युफैक्चर्स, डीलर या फिर सर्विस प्रवाइडर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।<br />
कौन कर सकता है शिकायत ?<br />
पीड़ित कंज्यूमर<br />
कोई फर्म, भले ही यह रजिस्टर्ड न हो<br />
कोई भी व्यक्ति, भले ही वह खुद पीड़ित न हुआ हो<br />
को-आॅपरेटिव सोसाइटी या लोगों को कोई भी समूह<br />
राज्य या केंद्र सरकारें<br />
कंज्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस<br />
कहां कर सकते हैं शिकायत<br />
20 लाख की रकम तक के लिए जिला उपभोक्ता फोरम<br />
20-01 करोड़ की रकम के लिए स्टेट कंज्यूमर फोरम<br />
एक करोड़ से अधिक के लिए नैशनल कंज्यूमर फोरम में।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>तथ्यों को शिकायत संग जमा करें</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">इस चरण में आवेदक को अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा लिख कर देना होता है। जैसे उसके साथ क्या गलत हुआ, कितना नुकसान हुआ आदि और साथ मे दर्ज की जाने वाली शिकायत की सच्चाई साबित हो सके उसके लिये सारे सबूत भी देने होंगे ।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>गलत शिकायत न करें</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">अगर किसी ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधाड़ी होती है तो डरे बिना उपभोक्ता कोर्ट या फोरम का रुख करना चाहिये, पर उसके पहले ये सुनिश्चित करना चाहिये कि खुद कहीं पर गलत नहीं है। ध्यान रहे किसी भी व्यापारी / विक्रेता / कंपनी पर गलत आरोप लगा कर शिकायत करना गैर कानूनी है, ऐसा करने पर ग्राहक को भी जुमार्ना और सजा हो सकती है, इसलिए झूठी शिकायत बिलकुल न करें। नुकसान के सारे तथ्यों को शिकायत करने से पूर्व संकलित करें, आॅफलाइन शिकायत कर रहे हैं तो उपभोक्ता फोरम कार्यालय से फॉर्म की फीस भर कर शिकायत को प्रोसेस करे, ओर आॅनलाइन शिकायत के लिये : नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पर लॉगआॅन करें ।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>कैसे करें शिकायत ?</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">शिकायत के साथ आपको ऐसे डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी, जो आपकी शिकायत का समर्थन करें। इनमें कैश मेमो, रसीद, अग्रीमेंट्स वैगरह हो सकते हैं। शिकायत की 3 कॉपी जमा करानी होती हैं। इनमें एक कॉपी आॅफिस के लिए और एक विरोधी पार्टी के लिए होती है। शिकायत व्यक्ति अपने वकील के जरिए भी करवा सकता है और खुद भी दायर कर सकता है। शिकायत के साथ पोस्टल आॅर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए फीस जमा करानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आॅर्डर प्रेजिडंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनेगा। हर मामले के लिए फीस अलग-अलग होती है, जिसका ब्यौरा हम नीचे दे रहे हैं।अगर उपभोक्ता किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते हंै तो उसको को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर लॉगआॅन करना होगा और वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऊपर शिकायत रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। तुरंत ही अगले स्क्रीन पर दो विकल्प प्रदर्शित होंगे। अगर आवेदक नई शिकायत रजिस्टर करना चाहते है तो आ΄शन 1 पर क्लिक करे और अगर उसने पहले ही वेबसाइट पर शिकायत जमा कर रखी है तो आ΄शन 2 पर क्लिक करें। शिकायत जमा करने के लिए लगने वाली फीस शिकायत जमा करने के लिये आवेदक को फोरम/ कोर्ट मे मामूली फीस जमा करनी पड़ती है, जो की कितनी होगी उसके बारे मे शिकायत करने वाले पेज पर बताया होता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>उपभोक्ता फोरम में करें शिकायत ?</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">आपका पैसा आपकी मेहनत है। जब आप बाजार में कुछ खरीद रहे होते हैं, तो दरअसल आप अपनी मेहनत के बदले खरीद रहे होते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि बाजार में आपको धोखा न मिले। इसके लिए आप पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन बाजार तो चलता ही मुनाफे पर है। अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रवाइडर्स आपको धोखा दे सकते हैं। हो सकता है आपको बिल्कुल गलत चीज मिल जाए। या फिर उसमें कोई कमी पेशी हो। अगर ऐसा होता है और कंपनी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो चुप न बैठें। आपकी मदद के लिए कंज्यूमर फोरम मौजूद हैं, यहां शिकायत करें।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>उपभोक्ता मांग सकता है मुआवजा</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिये विक्रेता पर मुआवजे का दावा भी कर सकता है और साबित हो जाने पर विक्रेता को फोरम या कोर्ट के द्वारा लगाए जाने वाले जुमार्ने का भुगतान करना पड़ता है, और अगर मामला गंभीर हो तो विक्रेता को जुमार्ना और जेल तक हो सकती है। इसके लिए उपभोक्ता को सबसे पहले अपनी लिखित शिकायत का नोटिस, विक्रेता को देना होता है, उसके बाद ही विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट या फोरम में शिकायत कर सकते हंै। यह इसलिये जरूरी होता है क्योंकि कई बार उपभोक्ता के शिकायत करे जाने की बात जानते ही विक्रेता अपनी गलती सुधार लेते हैं और शिकायत की नौबत ही नहीं आती।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>क्या है उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">उपभोक्ता/ग्राहक जब कोई वस्तु खरीदता है, तो उस वस्तु का तत्व, गुणधर्म, प्रकार, वजन / नाप, के बारे मे पूछ कर या सामान के कवर पर छपी जानकारी से वस्तु का मूल्य कितना है, ये जान सकता है, लेकिन कई बार विक्रेता इरादतन या गैर इरादतन वस्तु / सेवा को गलत जानकारी के साथ बेचते पाये जाते है, या फिर दी जानकारी सही है के नहीं इस विषय पर ध्यान नहीं देते, ऐसा होने से उपभोक्ता के अधिकारो का हनन होता है, और गलत जानकारी वाली वस्तु खरीदने से उपभोक्ता नुकसान भी उठाता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले इस लिये, भारतीय संविधान अनुसार उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>उपभोक्ता फोरम मामलों की शिकायत फीस</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">एक रूपए से एक लाख रुपये तक – 100<br />
पांच लाख रुपये तक के लिए – 200<br />
10 लाख रुपये तक के लिए – 400<br />
10-20 लाख रुपये तक के लिए – 500<br />
20-50 लाख रुपये तक के लिए – 1000<br />
50 लाख -1 करोड़ रुपये तक – 4000</p>
<p> </p>
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                                                            <category>कारोबार</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 11:17:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>निर्धारित स्थानों को छोड़ आबादी वाले क्षेत्रों में दुकानदार बेच रहे पटाखे</title>
                                    <description><![CDATA[दीवाली से पहले ही जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों की उड़ने लगी धज्जियां | Festival फिरोजपुर(सच कहूँ/सतपाल थिन्द)। पटाखों को चलाने और बेचने समय किसी भी किस्म के हादसे को रोकने के लिए फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन हासिल हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिला मैजिस्ट्रेट चंद्र गेंद ने त्योहारों दौरान एक विशेष […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/shopkeepers-are-not-accepting-orders-of-district-magistrate/article-10777"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2019-10/fastiwal.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">दीवाली से पहले ही जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों की उड़ने लगी धज्जियां | Festival</h1>
<p><strong>फिरोजपुर(सच कहूँ/सतपाल थिन्द)।</strong> पटाखों को चलाने और बेचने समय किसी भी किस्म के हादसे को रोकने के लिए फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन हासिल हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिला मैजिस्ट्रेट चंद्र गेंद ने त्योहारों दौरान एक विशेष आदेश के द्वारा जिला फिरोजपुर के आम बाजारों में किसी किस्म की ऊंची आवाज वाले पटाखे, आतिशबाजी को बनाने, स्टोर करने, खरीदने और बेचने पर चाहे पाबंदी लगाते जिला फिरोजपुर में पटाखों को बेचने के लिए कुछ स्थानों निर्धारित की गई हैं परंतु पाबंदी के आदेशों का फिरोजपुर छावनी में कोई अधिक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा</p>
<p>दुकानदारों ने अपनी, दुकानों के आगे पटाखों की स्टालें लगा कर सरेआम पटाखे बेचने शुरू कर दिए हैं और जब इन दुकानदारों को पूछा गया कि पाबंदी होने के बावजूद आप आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखे बेच रहे हो तो उनसे जवाब सुनने को मिला कि ओर भी दुकानदार हैं जो पटाखे बेच रहे हैं या उनको भी बंद करवाया जाये। इसी तरह एक-दूसरे को देखकर दुकानदारों ने जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर भीड़ वाले क्षेत्रों में पटाखों की स्टालें लगा ली है, जिससे किसी किस्म का हादसा घटित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। जब इस संबंधी जिला मैजिस्ट्रेट चंद्र गेंद को अवगत करवाना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।</p>
<h2>इन जगहों पर पटाखे बेचने की दी गई है स्वीकृति | Festival</h2>
<p>जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों अनुसार जिला फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्टेडियम फिरोजपुर शहर और ग्राउंड एमएलएम सीनियर सेकैंडरी स्कूल फिरोजपुर छावनी, तलवंडी भाई में ग्राउंड सरकारी सीनियर सेकैंडरी (लड़कियाँ) तलवंडी भाई, ममदोट में सरकारी सीनियर सेकैंडरी स्कूल ममदोट, जीरा में ग्राउंड शहीद गुरदास राम सीनियर सेकैंडरी स्कूल जीरा और ग्राउंड जीवन मल सीनियर सेकैंडरी स्कूल जीरा, मक्खू में बस स्टैंड नजदीक पुलिस स्टेशन मक्खू और मल्लांवांला ग्राऊंड शहीद सुखविन्दर सिंह सीनियर सेकैंडरी स्कूल मल्लांवाला, गुरूहरसहाए में नजदीक दशहरा ग्राऊंड माल गडाऊन रोड गुरूहरसहाए में ही पटाखों की बिक्री हो सकेगी।</p>
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<p> </p>
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                                                            <category>पंजाब</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 22:58:50 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दुकानों के समक्ष रेहडियां-टेंपो लगने से दुकानदार परेशान</title>
                                    <description><![CDATA[जगह निर्धारित करने की मांग को लेकर कलक्टर के पास पहुंचे दुकानदार हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जंक्शन में भगतसिंह चौक से बस स्टैंड रोड तक दुकानों के आगे खड़े रहने वाले टेंपो व रेहडिय़ों (Shopkeepers Get Disturbed The Tempo Before Shops) के लिए अन्यत्र जगह निर्धारित करने की मांग को लेकर दुकानदारों के संगठन भोले […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><h1 style="text-align:justify;">जगह निर्धारित करने की मांग को लेकर कलक्टर के पास पहुंचे दुकानदार</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।</strong> जंक्शन में भगतसिंह चौक से बस स्टैंड रोड तक दुकानों के आगे खड़े रहने वाले टेंपो व रेहडिय़ों (Shopkeepers Get Disturbed The Tempo Before Shops) के लिए अन्यत्र जगह निर्धारित करने की मांग को लेकर दुकानदारों के संगठन भोले बाबा युवा मित्र मंडल ने बुधवार को जिला कलक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों के अनुसार जंक्शन के ह्रदयस्थल भगतसिंह चौक से बस स्टैंड तक सड़क पर रेहडिय़ां लगाने एवं टेंपो खड़े रहने से पूरा दिन जाम की स्थिति तो पैदा होती ही है, दुकानदारों की ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। इस कारण आए दिन लड़ाई-झगड़े के हालात पैदा हो जाते हैं। यही नहीं रेहड़ी लगाने वाले सड़क पर कचरा फेंक देते हैं।</p>
<h2>संकरी सड़क होने के कारण रेहडिय़ां एवं टेंपो खड़े रहने से आवागमन होता है बाधित</h2>
<p style="text-align:justify;">इस वजह से इस मार्ग पर निराश्रित पशुओं का भी जमावड़ा रहता है। कई बार पशुओं में जोर-आजमाइश भी शुरू हो जाती है। लड़ाई करते हुए यह पशु दुकानों में घुस जाते हैं। इनकी जोर-आजमाइश में दुकानों के बाहर खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दुकानों के (Shopkeepers Get Disturbed The Tempo Before Shops) बाहर सामान को भी नुकसान पहुंचता है। दुकानदारों के अनुसार संकरी सड़क होने के कारण रेहडिय़ां एवं टेंपो खड़े रहने से आवागमन बाधित होता है।</p>
<p style="text-align:justify;">कई बार तो पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। दुकानदारों के अनुसार उन्होंने इससे पूर्व भी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देकर समस्या से अवगत करवाया था। इसके बाद कुछ समय तक तो टेंपो एवं रेहडिय़ां हटा दी गई परंतु अब फिर वही हालात पैदा हो गए हैं। दुकानदारों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप तुरंत प्रभाव से भगतसिंह चौक से बस स्टैंड तक लगी रेहडिय़ों एवं टेंपो को यहां से हटवा अन्यत्र जगह खड़े करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की। साथ ही समस्या का समाधान न होने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस मौके पर पुरुषोत्तम दास सिंगला, जीत धींगड़ा, रवि कुमार, राकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, विजय कुमार, रमेश नारंग, चिमनलाल आदि मौजूद थे।</p>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 13:58:08 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>प्लास्टिक लिफाफों में सामान बेचने वालों के काटे चालान</title>
                                    <description><![CDATA[दुकानदारों को किया 1100 रुपए का जुर्माना होशियारपुर। डिप्टी कमिशनर विपुल उज्जवल के दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ अधीन नगर पंचायत तलवाड़ा द्वारा प्लास्टिक के लिफाफे में सामान बेचने वाले 7 दुकानदारों के 1100 रुपए के चालान काटे गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए कार्यकारी अधिकारी ब्रिज मोहन ने बताया कि पंजाब सरकार […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/fines-of-1100-rupees-for-shopkeepers/article-4236"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-06/shopkeppers.jpg" alt=""></a><br /><ul>
<li style="text-align:justify;">दुकानदारों को किया 1100 रुपए का जुर्माना</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>होशियारपुर।</strong> डिप्टी कमिशनर विपुल उज्जवल के दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ अधीन नगर पंचायत तलवाड़ा द्वारा प्लास्टिक के लिफाफे में सामान बेचने वाले 7 दुकानदारों के 1100 रुपए के चालान काटे गए हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">इस संबंधी जानकारी देते हुए कार्यकारी अधिकारी ब्रिज मोहन ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से शुरु की गई मुहिम ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ के अंतर्गत विभाग द्वारा जहां जिले में विशेष मुहिम चलाई जा रही है, वहीं नगर पंचायत तलवाड़ा में भी सैनेटरी इंस्पेक्टर सुलिन्दर कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने बताया कि इस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक के लिफाफों में सामान बेचने वाले 7 दुकानदारों के 1100 के चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों व रेहड़ी पर सब्जी बेचने वालों द्वारा लोगों को प्लास्टिक के लिफाफों में समान दिया जाता है, जो कि बेहद खतरनाक है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि वातावरण हितैषी वनस्पती थैलों का प्रयोग समय की मुख्य जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं, जिनकी उम्र 5 हजार साल से भी अधिक होती है और ऐसे थैले कई सालों में मिट्टी अंदर दबे रहते हैं और न गलने करके गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा कि इस लिए सरकार की तरफ से प्लास्टिक के थैलों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।</p>
<h1 style="text-align:center;">प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग बंद कर करें वनस्पती थैलों का प्रयोग : अधिकारी</h1>
<p style="text-align:justify;">उक्त थैलों के विपरीत वनस्पती थैले वातावरण के अनुकूल हैं और मानवीय स्वास्थ्य को कोई नुक्सान भी नहीं पहुंचाते। यह थैला मक्का, आलू और गन्ने के बचे हुए छिलकों से तैयार होता है और इस का मानवीय सेहत पर कोई नुक्सान नहीं पड़ता।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि आज के समय में प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग बंद करके वनस्पती थैलों का प्रयोग करनी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्च से बने लिफाफे लगभग 6 माह के अंदर ही मिट्टी व हवा के संपर्क में आने साथ गल जाते हैं और इस का वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।</p>
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                                                            <category>पंजाब</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 08:50:13 +0530</pubDate>
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