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                <title>CBI Court - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>CBI Court: एसजीआरवाई योजना धोखाधड़ी मामले में दो दोषियों को 10 साल की कठोर सजा</title>
                                    <description><![CDATA[SGRY Scheme Fraud Case: लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित घोटाले से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने संपूरक ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में करोड़ों की हेराफेरी के दोषी पाए गए दो आरोपियों—पूर्व ग्राम प्रधान सत्य नारायण प्रसाद पटेल और तत्कालीन कोटेदार शाहनवाज आलम—को 10 […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/two-convicts-get-10-years-rigorous-imprisonment-in-sgry-scheme-fraud-case/article-79128"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2025-12/cbi-raids.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">SGRY Scheme Fraud Case: लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित घोटाले से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने संपूरक ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में करोड़ों की हेराफेरी के दोषी पाए गए दो आरोपियों—पूर्व ग्राम प्रधान सत्य नारायण प्रसाद पटेल और तत्कालीन कोटेदार शाहनवाज आलम—को 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा कुल 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अदालत के अनुसार, इन दोनों ने मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया और अवैध रूप से भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया। CBI Court News</p>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई ने इस प्रकरण की जांच 31 अक्तूबर 2008 को उस समय शुरू की जब उसने बलिया जिले के नरही थाने में दर्ज क्राइम नंबर 34/2006 को अपने हाथ में लिया। जांच से पता चला कि कुल 172 लोगों पर सरकारी खजाने को 65 लाख रुपये नकद तथा 45.26 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्न का नुकसान पहुँचाने के आरोप थे। यह पूरी धोखाधड़ी फर्जी दस्तावेज़ों, गलत रिकॉर्ड और जालसाजी के सहारे की गई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद 10 नवंबर 2010 को तीन व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी—डीआरडीए बलिया के तत्कालीन मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी सत्येंद्र सिंह गंगवार, पूर्व ग्राम प्रधान पटेल, और कोटेदार आलम। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर पटेल और आलम को दोषी माना, जबकि गंगवार को आरोप सिद्ध न होने पर बरी कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का यह निर्णय ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। सीबीआई ने भी साफ किया है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि सरकारी योजनाओं की धनराशि सही लाभार्थियों तक पहुँच सके। CBI Court News</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 16:50:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>सीबीआई अदालत सुनायेगी बाबरी विध्वंस मामले का फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[लखनऊ। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के करीब 28 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनायेगी। वर्ष 1992 में विवादित ढांचे के विध्वंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा,विनय कटियार,राम विलास वेंदाती के अलावा […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/cbi-court-will-pronounce-verdict-on-babri-demolition-case/article-18816"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-09/jama-masjid-court-hearing.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ।</strong> अयोध्या में बाबरी विध्वंस के करीब 28 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनायेगी। वर्ष 1992 में विवादित ढांचे के विध्वंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा,विनय कटियार,राम विलास वेंदाती के अलावा श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास समेत सभी 32 आरोपियों के बयान 31 अगस्त तक दर्ज किये जा चुके हैं। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुये साजिश के तहत फंसाने की दलील दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के यादव इस मामले में फैसला सुनायेंगे। फैसले से पहले मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उमाभारती और पूर्व सांसद डा रामविलास दास वेदांती ने कहा है कि अदालत अगर उम्रकैद या फांसी की सजा देती है तो उन्हें सहर्ष मंजूर होगी। अदालत ने फैसले के समय सभी आरोपियों को उपस्थित रहने को कहा है हालांकि कोरोना संक्रमण से जूझ रही उमा भारती इस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के समय मौजूद नहीं होंगी। उन्होने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिख कर कहा है “30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत मे मुझे फैसला सुनने के लिए पेश होना है। मैं कानून को वेद, अदालत को मंदिर और जज को भगवान मानती हूं, इसलिए अदालत का हर फैसला मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा।”</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने लिखा “ मैं नहीं जानती फैसला क्या होगा मगर मैं जमानत नहीं लूंगी। जमानत लेने से आंदोलन मे भागीदारी की गरिमा कलंकित होगी. ऐसे हालातों में आप नई टीम में रख पाते हैं कि नहीं इस पर विचार कर लीजिए। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूं। मैं हमेशा कहती आयी हूं कि अयोध्या के लिए मुझे फांसी भी मंजूर है।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
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                <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:40:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>सोहराबुद्दीन एनकाउंटर: सीबीआई काेर्ट से 22 आरोपी बरी</title>
                                    <description><![CDATA[सबूतों के अभाव पर जज ने कहा- मैं बेबस हूं मुंबई। गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 22 आरोपियों को बरी कर दिया। (Sohrabuddin Encounter CBI Court Acquits 22 Accused) कोर्ट ने शुक्रवार को दिए फैसले में कहा कि षड्यंत्र और हत्या साबित करने के लिए गवाहों के […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/sohrabuddin-encounter-cbi-court-acquits-22-accused/article-7058"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-12/sohrabuddin-encounter-cbi-court-acquits-22-accused.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:justify;">सबूतों के अभाव पर जज ने कहा- मैं बेबस हूं</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई।</strong> गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 22 आरोपियों को बरी कर दिया। (Sohrabuddin Encounter CBI Court Acquits 22 Accused) कोर्ट ने शुक्रवार को दिए फैसले में कहा कि षड्यंत्र और हत्या साबित करने के लिए गवाहों के बयान और सबूत संतोषजनक नहीं हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी किसी को दोषी करार दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। स्पेशल सीबीआई जज एसजे शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा- मैं असहाय हूं।</p>
<p style="text-align:justify;">सरकारी मशीनरी और प्रॉसिक्यूशन ने बहुत प्रयास किए। 210 गवाह लाए गए। लेकिन संतोषजनक सबूत सामने नहीं आ सके। गवाह भी बयानों से पलट गए। अगर गवाह बोलेंगे ही नहीं तो इसमें प्रॉसिक्यूटर का कोई कसूर नहीं है। सोहराबुद्दीन की नवंबर 2005 में (Sohrabuddin Encounter CBI Court Acquits 22 Accused) पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। सीबीआई जांच में दावा किया गया था कि पुलिस ने सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति का फर्जी एनकाउंटर किया है। हालांकि, कोर्ट ने तुलसीराम प्रजापति की साजिशन हत्या होने के आरोपों को गलत करार दिया।</p>
<h2 style="text-align:justify;">सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर का मामला 13 साल पुराना</h2>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई ने इस एनकाउंटर को राजनीतिक और वित्तीय फायदों के लिए रची गई साजिश बताया था। सुप्रीम कोर्ट (Sohrabuddin Encounter CBI Court Acquits 22 Accused) के आदेश के बाद यह केस गुजरात से मुंबई के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे। इनमें गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री और मौजूदा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत 16 आरोपी पहले ही बरी किए जा चुके हैं। गुजरात पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया था सोहराबुद्दीन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">सीबीआई का दावा था- सोहराबुद्दीन को अगवा कर उसकी हत्या की गई</h2>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई की जांच में सामने आया कि 22 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से अगवा किया था। उस दौरान सोहराबुद्दीन बाकी लोगों के साथ हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहा था। सीबीआई ने बताया कि इसके चार दिन बाद सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद के पास मार दिया गया था। सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी को 29 नवंबर को बनासकांठा जिले के एक गांव में ले जाया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">वहां उनका दुष्कर्म किया गया, फिर जान से मार दिया गया। इसके बाद 27 दिसंबर 2006 को गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरात-राजस्थान सीमा के पास गोली मारकर तुलसीराम की हत्या कर दी। 4 नवंबर 2018 को सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद ने कोर्ट के सामने बयान दिया था कि शेख ने गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या की थी। चश्मदीद ने कहा- 2003 में पांड्या की हत्या के लिए गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा ने सोहराबुद्दीन को ऑर्डर दिए थे।</p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 14:02:45 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>Fodder Scam: लालू यादव का कोर्ट में सरेंडर, जाना होगा जेल</title>
                                    <description><![CDATA[रांची: चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को सीबीआई की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें अभी बिरसा मुंडा जेल भेजा जाएगा। इसके बाद जेल के डॉक्टर तय करेंगे कि लालू का इलाज जेल के अस्पताल में होगा या उन्हें रिम्स में भर्ती कराने की […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/fodder-scam-lalu-prasad-yadav-now-surrender-in-cbi-court/article-5598"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/lalu.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>रांची:</strong></p>
<p style="text-align:justify;">चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को सीबीआई की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें अभी बिरसा मुंडा जेल भेजा जाएगा। इसके बाद जेल के डॉक्टर तय करेंगे कि लालू का इलाज जेल के अस्पताल में होगा या उन्हें रिम्स में भर्ती कराने की जरूरत है। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट के डॉक्टर लालू का चेकअप करेंगे, उसके बाद कोर्ट को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बताएंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">झारखंड हाईकोर्ट ने पैरोल अवधि तीन माह बढ़ाने की लालू की अपील को 25 अगस्त को खारिज कर दिया था। उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। लालू बुधवार शाम पटना से रांची पहुंचे। जेल में लालू के लिए उच्च श्रेणी के कमरे की व्यवस्था की गई है। जेल अस्पताल में भी एक बेड तैयार किया गया है। खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए जेल में लालू को एक-एक कारिंदे मिलेंगे। ये कारिंदे कैदी ही होंगे।</p>
<h1 style="text-align:center;">26 अगस्त को मुंबई से पहुंचे थे पटना</h1>
<p style="text-align:justify;">इससे पहले 26 अगस्त को लालू प्रसाद को मुंबई एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वे पटना लौट गए थे। लालू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया था कि पिछले महीने मुंबई में लालू का फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है। अभी भी घाव हैं। उन्हें बीपी, शुगर, किडनी की भी समस्या है। इस पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा था कि वे रिम्स आएं और यहीं इलाज कराएं। लालू को इलाज के लिए कोर्ट ने 11 मई को छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी। इसे बाद में 14 अगस्त और फिर 27 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।</p>
<h1 style="text-align:center;">दिसम्बर 2017 में दोषी करार दिए गए थे लालू :</h1>
<p style="text-align:justify;">चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद से लालू रांची जेल में थे। इस केस में इसी साल 6 जनवरी को लालू समेत 16 दोषियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तबीयत बिगड़ने पर लालू यादव को 17 मार्च को रिम्स में भर्ती किया गया। सुधार नहीं होने पर 28 मार्च को एम्स रेफर कर दिया गया था। एम्स से उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर रिम्स भेज दिया गया।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 13:24:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गुजरात भूकंप के दौरान डेरा सच्चा सौदा ने बचाई थी हजारों जिंदगियां</title>
                                    <description><![CDATA[पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत में गुजरात व राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने दर्ज करवाए बयान | Gujarat Earthquake चंडीगढ़(अश्वनी चावला)। मानवता भलाई मामले में डेरा सच्चा सौदा का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, डेरा सच्चा सौदा ने न सिर्फ गुजरात में आए भूकंप (Gujarat Earthquake) में सैंकड़ों जिंदगियों को बचाया है, बल्कि बाड़मेर में […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/2001-gujarat-earthquake-dera-followers-saved-hundreds-of-lives/article-5029"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/cbi-1.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत में गुजरात व राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने दर्ज करवाए बयान | Gujarat Earthquake</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़(अश्वनी चावला)।</strong> मानवता भलाई मामले में डेरा सच्चा सौदा का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, डेरा सच्चा सौदा ने न सिर्फ गुजरात में आए भूकंप <strong>(Gujarat Earthquake)</strong> में सैंकड़ों जिंदगियों को बचाया है, बल्कि बाड़मेर में पड़े सूखे दौरान हजारों पशुओं की जिंदगियों को बचाने का बड़े स्तर पर काम किया है, जिस संबंधी दोनों राज्य सरकारों द्वारा पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को प्रशंसा-पत्र तक जारी किए हुए हैं। यह बयान रणजीत व छत्रपति हत्या मामले में गुजरात व राजस्थान सरकारों के वरिष्ठ आधिकारियों ने पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत में दर्ज करवाए हैं।</p>
<h2 style="text-align:center;"><strong>बाड़मेर में सूखे के वक्त भी पशुओं के लिए किया<br />
था चारे का इंतजाम | Gujarat Earthquake</strong></h2>
<p style="text-align:justify;">पंचकूला सीबीआई अदालत में बचाव पक्ष की ओर से शुक्रवार को अपने पक्ष में कुछ गवाह पेश किए जाने थे, जिसमें आज की सुनवाई दौरान गुजरात सरकार के वरिष्ठ सिविल अधिकारी के. सोमन ने बताया कि गुजरात में 26 जनवरी 2001 को जब भूकंप आया था तो उस समय काफी अधिक बर्बादी हुई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">उस समय डेरा सच्चा सौदा ने बड़े स्तर पर महीना भर मौके पर रहते हुए जरूरतमन्दों व बेघरों की मदद करते हुए बड़े स्तर पर मानवता भलाई के कार्य किए थे, यहां तक कई गांव ही गोद लेते हुए उनके पुर्नवास का काम तक किया गया था, जिसे देखते हुए गुजरात सरकार ने डेरा सच्चा सौदा को प्रशंसा-पत्र जारी करते हुए पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां का धन्यवाद भी किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं बाड़मेर राजस्थान से आए आईएएस अधिकारी मूल चंद आर्य ने अदालत को बताया कि राजस्थान में अचानक सूखा पड़ने के कारण बड़े स्तर पर पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और पशुआें की मौत भी होनी शुरू हो गई। इस दौरान डेरा सच्चा सौदा द्वारा राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में बड़े स्तर पर मदद करते हुए पशुओं के लिए चारे का इंतजाम किया गया था, इस महान कार्य के लिए डेरा सच्चा सौदा को प्रशंसा-पत्र भी जारी किए गए थे।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 15:21:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सीबीआई कोर्ट ने मंजूर की बचाव पक्ष के 18 गवाहों की लिस्ट, अगली सुनाई 27 जुलाई को</title>
                                    <description><![CDATA[27 जुलाई को दोनों मामलों में होगी गवाहों की गवाही | Ranjit Murder Case पंचकूला (सच कहूँ न्यूज)। रंजीत हत्या मामले (Ranjit Murder Case) में बुधवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें पूज्य गुरु जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हुए। वहीं इस मामले के अन्य नामजद जसबीर, शब्दिल, […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/ranjit-murder-case-cbi-court-accepts-defenders-witness-list-next-hearing-on-27th-july/article-5010"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/cbi.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;"><a href="http://10.0.0.122:1245/mission-humanity-now-shah-satnam-ji-green-s-welfare-wing-members-providing-help-to-rescue-ghaziabad-buliding-victims/">27 जुलाई को दोनों मामलों में होगी गवाहों<br />
की गवाही | Ranjit Murder Case</a></h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>पंचकूला (सच कहूँ न्यूज)। </strong>रंजीत हत्या मामले <strong>(Ranjit Murder Case)</strong> में बुधवार को पंचकूला की <a href="http://10.0.0.122:1245/petition-filed-against-khatta-singh-in-hc/">विशेष सीबीआई अदालत</a> में सुनवाई हुई। जिसमें <a href="http://10.0.0.122:1245/panchkula-violence-treason-charges-on-18-dera-followers-withdrawn/">पूज्य गुरु जी</a> वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की <a href="http://10.0.0.122:1245/panchkula-violence-treason-charges-against-20-dera-followers-withdrawn/">न्यायिक प्रक्रिया</a> में शामिल हुए। वहीं इस मामले के अन्य नामजद जसबीर, शब्दिल, इन्द्रसेन, अवतार और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सुनाई के दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई कोर्ट के समक्ष 18 गवाहों की लिस्ट दाखिल की। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। अगली तारीख को रंजीत व पत्रकार छत्रपति की हत्या दोनों मामलों में गवाहों की गवाही होगी।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 12:41:18 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
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                <title>झूठा है खट्टा, पेश करेंगे सबूत: बचाव पक्ष</title>
                                    <description><![CDATA[25 जुलाई को होगा खट्टा सिंह के झूठ का पर्दाफाश : बड़ैच |Khatta Singh सच कहूँ/अश्वनी चावला/पंचकूला। रंजीत सिंह हत्या मामले में बार-बार अपने बयानों से पलटने वाला (Khatta Singh) खट्टा सिंह ना सिर्फ झूठा बयान दे रहा है बल्कि अदालत सहित सभी पक्षों को गुमराह भी कर रहा है, इसलिए खट्टा सिंह के खिलाफ […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/khatta-singh-liar/article-4646"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/khatta-singh.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">25 जुलाई को होगा खट्टा सिंह के झूठ का<br />
पर्दाफाश : बड़ैच |Khatta Singh</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>सच कहूँ/अश्वनी चावला/पंचकूला।</strong> रंजीत सिंह हत्या मामले में बार-बार अपने बयानों से पलटने वाला <strong>(Khatta Singh)</strong> खट्टा सिंह ना सिर्फ झूठा बयान दे रहा है बल्कि अदालत सहित सभी पक्षों को गुमराह भी कर रहा है, इसलिए खट्टा सिंह के खिलाफ बचाव पक्ष सबूत पेश करना चाहता है। बचाव पक्ष की इस मांग को देखते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने 25 जुलाई की तारीख तय कर दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील एसएस बड़ैच पी के सुधीर, राजिन्द्र कुमार, अनिल कौशिक और गुरदास सरवारा ने अदालत में 313 के तहत बचाव पक्ष की तरफ से बयान देते हुए खट्टा सिंह के बयानों को गलत करार दे दिया है। इस मामले में बचाव पक्ष अपनी तरफ से कुछ गवाह भी पेश करना चाहता है, जिस पर अदालत ने बचाव पक्ष को 25 जुलाई का समय दे दिया है।</p>
<h2 style="text-align:center;">हर बार अपने ब्यानों से मुकर जाता है खट्टा | Khatta Singh</h2>
<p style="text-align:justify;">अब बचाव पक्ष 25 जुलाई को खट्टा सिंह की तरफ से दिए गये बयानों को झूठा साबित करने के लिए अपने गवाह पेश करेगा। बचाव पक्ष के वकील गुरदास सरवारा ने बताया कि रणजीत सिंह हत्या मामले में खट्टा सिंह ने पहली बार गवाही नहीं दी है बल्कि इस से पहले भी उसकी तरफ से धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए जा चुके है परन्तु खट्टा सिंह अपने बयानों से हर बार मुकर जाता है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने बताया कि इस तरह के गवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि आखिर वो बयान क्या देना चाहता है। गुरदास सरवारा ने बताया कि 25 जुलाई को बचाव पक्ष की तरफ से पेश किये जाने वाले गवाह खट्टा सिंह के बीते दिन दिए गये बयानों को गलत साबित कर देंगे। आज की सुनवाई के दौरान जसबीर सबदिल, बाबू इन्द्रसेन, अवतार सिंह और कृष्ण अदालत में पेश हुए जबकि पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां की तरफ से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हाजरी लगाई गई।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                            <category>देश</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/khatta-singh-liar/article-4646</link>
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                <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 16:18:10 +0530</pubDate>
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