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                <title>culprits - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>निर्भया केस : कल दोषियों को नहीं होगी फांसी</title>
                                    <description><![CDATA[पीठ की ओर से न्यायमूर्ति भानुमति ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि पवन के नाबालिग होने का दावा निचली अदालत और उच्च न्याायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है और इस दावे पर विचार करने का याचिका में कोई विशेष आधार नजर नहीं आता। Aaj Ki Khabar Hindi Mai.
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/nirbhaya-case-culprits-will-not-be-hanged-tomorrow/article-12853"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/nirbhaya-case-1.jpg" alt=""></a><br /><h2>नाबालिग मामले में पवन की पुनर्विचार याचिका खारिज</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> निर्भया केस में कल दोषियों को फांसी नहीं होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल की फांसी पर रोक लगा दिया है। ये दूसरी बार हुआ है जब निर्भया के दोषियों की फांसी को टाला गया है। अगले आदेश तक दोषियों की फांसी को टाल दिया गया है। वहीं देश को दहला देने वाले निर्भया दुराचार एवं हत्या मामले के गुनाहगार पवन का फांसी से बचने का एक और पैंतरा आज उस वक्त बेकार गया, जब उच्चतम न्यायालय ने अपराध के समय नाबालिग होने के उसके दावे से जुड़ी उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। (Nirbhaya case) न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की विशेष खंडपीठ ने पवन की पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">पवन ने कहा कि 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ हुई घटना के दिन वह नाबालिग था</h2>
<p style="text-align:justify;">इससे पहले शीर्ष अदालत ने गत 20 जनवरी को इससे संबंधित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय का इस मामले में 19 दिसम्बर 2019 का फैसला बरकरार रखा था। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति भानुमति ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि पवन के नाबालिग होने का दावा निचली अदालत और उच्च न्याायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है और इस दावे पर विचार करने का याचिका में कोई विशेष आधार नजर नहीं आता।</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">पवन ने उच्च न्यायालय के गत 19 दिसंबर के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी ।</li>
<li style="text-align:justify;">जिसने घटना के वक्त उसके नाबालिग होने की दलील खारिज कर दी थी।</li>
<li style="text-align:justify;">पवन ने अपनी याचिका में कहा था कि 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ हुई घटना के दिन वह नाबालिग था।</li>
<li style="text-align:justify;">याचिका में कहा गया था कि उसने इस बाबत उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।</li>
<li style="text-align:justify;">लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली थी और याचिका खारिज कर दी गयी थी।</li>
</ul>
<h2>जानें, दोषियों के पास क्या है विकल्प</h2>
<ul>
<li style="text-align:justify;">मुकेश सिंह के सभी विकल्प (क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका) खत्म हो चुके हैं ।</li>
<li style="text-align:justify;">दोषी पवन गुप्ता के पास अभी दोनों विक्लप क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका बचे हैं।</li>
<li style="text-align:justify;">दोषी अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, दया याचिका का विक्ल्प बचा हैं।</li>
<li style="text-align:justify;">दोषी विनय शर्मा की क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है। उसने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी हैं।</li>
</ul>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:37:36 +0530</pubDate>
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                <title>भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ की जाए कानूनी कार्रवाई: खमनेई</title>
                                    <description><![CDATA[भ्रष्टाचार के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देना होना चाहिए। दुबई (एजेंसी)। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खमनेई ने देश में वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान किया है।ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। खमनेई ने कहा कि […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/legal-action-should-be-taken-against-the-culprits-of-corruption-khamenei/article-5346"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/khamenei.jpg" alt=""></a><br /><h2>भ्रष्टाचार के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देना होना चाहिए।</h2>
<p><strong>दुबई (एजेंसी)।</strong> ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खमनेई ने देश में वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान किया है।ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। खमनेई ने कहा कि अदालतों का उद्देश्य वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देना होना चाहिए। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख अयातुल्ला सादिक अमोली लारीजानी ने खमनेई को एक पत्र लिखकर कहा कि देश में आर्थिक युद्ध जैसे हालात हैं।</p>
<p>बढ़ती हुयी कीमतों और कथित वित्तीय भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच व्याप्त रोष के मद्देनजर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।लारीजानी ने अपने पत्र में कहा कि ईरान की वर्तमान वित्तीय स्थिति आर्थिक युद्ध जैसे हालात के समान है। भ्रष्टाचार के मामलों से जल्द से जल्द निपटा जाए इसके लिए उन्होंने श्री खमनेई से विशेष अदालतों का गठन करने की भी मांग की।</p>
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                                                            <category>विदेश</category>
                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 10:45:16 +0530</pubDate>
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                <title>निर्भया केस:  दोषियों की फांसी रहेगी बरकरार या मिलेगी राहत?  फैसला आज</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली (एजेंसी)। निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार में से तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर आज  सोमवार को फैसला सुनाएगा। बता दें कि निर्भया कांड के चार दोषियों में शामिल अक्षय कुमार सिंह (31) ने सुप्रीम कोर्ट के पांच मई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है। अक्षय कुमार […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/nirbhaya-case-will-the-culprits-be-hanged-or-will-they-get-relief-todays-decision/article-4747"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/high-court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार में से तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर आज  सोमवार को फैसला सुनाएगा। बता दें कि निर्भया कांड के चार दोषियों में शामिल अक्षय कुमार सिंह (31) ने सुप्रीम कोर्ट के पांच मई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है। अक्षय कुमार सिंह के वकील एपी सिंह ने कहा कि अक्षय ने अब तक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है, हम इसे दाखिल करेंगे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के. मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा की याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा से 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप और हत्या के मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था. निर्भया के साथ दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और गंभीर चोट पहुंचाने के बाद सड़क पर फेंक दिया था। सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल था, उसे किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया और तीन साल के लिए सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था।</p>
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                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
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                <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 02:59:28 +0530</pubDate>
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