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                <title>फतेहाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[फतेहाबाद(सच कहूँ/विनोद शर्मा)। सिविल जज जतिन गर्ग की अदालत (Fatehabad Court) ने एक ऐतिहासिक फैसले में आवारा पशुओं के हमले में घायल लोगों को मुआवजा देने का रास्ता साफ कर दिया है। आवारा पशुओं के हमले में घायल होने पर नगर परिषद देगा मुआवजा (Fatehabad Court) कोर्ट ने आवारा सांड के हमले में घायल पत्रकार रामकुमार भारती […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/historical-decision-fatehabad-court/article-5269"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/awara-pashu.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>फतेहाबाद(सच कहूँ/विनोद शर्मा)।</strong> सिविल जज जतिन गर्ग की अदालत <strong>(Fatehabad Court)</strong> ने एक ऐतिहासिक फैसले में आवारा पशुओं के हमले में घायल लोगों को मुआवजा देने का रास्ता साफ कर दिया है।</p>
<h2>आवारा पशुओं के हमले में घायल होने पर नगर परिषद देगा मुआवजा (Fatehabad Court)</h2>
<p>कोर्ट ने आवारा सांड के हमले में घायल पत्रकार रामकुमार भारती को दो लाख रुपये मुआवजा व हर्जाना देने के आदेश दिए हंै। नगर परिषद को यह मुआवजा देना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि 13 अप्रैल 2015 को जब भारती घर से निकले तो गली में आवारा सांड ने उन्हें पीछे से टक्कर मार कर उछाल दिया, जिससे उनकी टांग टूट गई थी। डाक्टरों ने भारती को शरीरिक तौर पर 15 फीसद अपंग बताया था।</p>
<p>रामकुमार को दो माह तक बेड रेस्ट करना पड़ा और इलाज पर हजारों रुपये खर्च आया। भारती ने एडवोकेट देवीलाल की मार्फत नगर परिषद फतेहाबाद के विरुद्ध केस दायर कर मुआवजें की मांग की।</p>
<p>नगर परिषद का कहना था कि ऐसे मामले में किसी तरह के मुआवजे का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने एक्ट व हाईकोर्ट का रुलिंग दिखाकर साबित किया कि कोर्ट को मुआवजा व हर्जाना तय करने का अधिकार है।</p>
<p>कोर्ट <strong>(Fatehabad Court)</strong> ने याचिकाकर्ता के मेडिकल खर्च, अपंगता, आर्थिकता नुकसान व हुई मानसिक परेशानी के आधार पर दो लाख रुपये मुआवजा व हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद अब आवारा पशुओं से घायल लोग कोर्ट की शरण ले सकेंगे। वहीं नगर परिषद को भी समझ आ जाएगी कि अगर वह आवारा पशुओं पर नियंत्रण नहीं रखेगी तो उसे आए दिन मुआवजा देना पडेगा।</p>
<h2>बाइक से टकराया सांड, चालक व सांड दोनों की मौत</h2>
<p><strong>सरसा (सच-कहूँ न्यूज)।</strong> गांव कोटली के समीप बाइक सवार व्यक्ति की आवारा पशु के आगे आ जाने से मौत हो गई। यही नहीं बाइक के आगे आए सांड की भी कुछ देर बाद मौत हो गई। कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने घटना बारे पुलिस को सूचित किया।</p>
<p>पुलिस ने मौके पर आकर पहचान के बाद मृतक के परिजनों को सूचित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। जानकारी अनुसार हिसार निवासी रमेश कुमार (45) पुत्र रामनाथ, जोकि गांव कोटली में रिश्तेदारी में आया हुआ था। बीती रात 11 बजे के करीब वह बाइक लेकर सरसा से कोटली लौट रहा था। इसी दौरान गांव के समीप ही सड़क पर बाइक के आगे अचानक आवारा सांड आ गया जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।</p>
<p>गंभीर चोटें लगने के कारण बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं टक्कर लगने के कुछ देर बाद आवारा सांड ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने सुबह परिजनों के बयानों के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सांैप दिया।</p>
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                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 15:57:49 +0530</pubDate>
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