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                <title>warrant - Sach Kahoon Hindi</title>
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                <title>नसीमुद्दीन समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट</title>
                                    <description><![CDATA[लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के एक मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच लोगो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने राज्य की योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/non-bailable-warrant-against-five-including-nasimuddin-siddiqui/article-18658"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-09/nasimuddin-siddiqui.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ।</strong> उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के एक मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच लोगो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने राज्य की योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बिना जमानत हाजिरी माफ़ी की अर्जी देने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, अतर सिंह, मेवालाल गौतम और नौशाद अली के खिलाफ ग़ैरज़मानती वारंट जारी किया है। सभी के खिलाफ 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गयी थी।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा कि कहा कि पत्रावली को देखने से पता चला कि किसी भी आरोपी ने अभी तक इस मामले में अपनी जमानत नहीं कराई है जबकि आरोपियों की ओर से उनकी हाजिरी माफी की अर्जी दी जाती रही है, जिसे अदालत त्रुटिवश स्वीकार करती रही है। मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि स्वाति सिंह की सास तेतरा देवी ने 22 जुलाई 2016 को हज़रतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 21 जुलाई को नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, मेवालाल आदि की अगुवाई में एकत्र भीड़ ने उनके पुत्र को फांसी देने की मांग के साथ ही परिवार की महिलाओं को गालियां दीं और अमर्यादित नारे लगाये थे। इस मामले ने तूल पकड़ा था जब भाजपा के तत्कालीन उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अमार्यादित टिप्पणी की थी। बसपा के वरिष्ठ नेताओं ने दया शंकर सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर हजरतगंज में जमकर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में दया शंकर सिंह की पत्नी, बेटी और मां को खुले मंच से अमर्यादित शब्दों के साथ संबोधित किया गया था।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:51:14 +0530</pubDate>
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                <title>आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट</title>
                                    <description><![CDATA[अमरावती (एजेंसी)। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने 2010 के एक मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और 15 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला गोदावरी नदी पर बबली परियोजना के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।नांदेड़ जिले में धर्माबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआर गजभिये ने आदेश […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/chandrababu-naidu-arrest-warrant/article-5939"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-09/cm-maharat.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>अमरावती (एजेंसी)।</strong> महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने 2010 के एक मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और 15 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला गोदावरी नदी पर बबली परियोजना के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।नांदेड़ जिले में धर्माबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआर गजभिये ने आदेश जारी कर पुलिस को सभी आरोपितों को 21 सितंबर तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चंद्रबाबू नायडू व अन्य उस समय संयुक्त आंध्र प्रदेश में विपक्ष में थे और उन्हें गिरफ्तार कर पुणे की जेल में रखा गया था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">सभी आरोपितों को 21 सितंबर तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश</h2>
<p style="text-align:justify;">एक महाराष्ट्र निवासी की याचिका पर अदालत ने यह आदेश पांच जुलाई को जारी किया था और इसे 16 अगस्त तक कार्यान्वित किया जाना था, लेकिन अब इसके कार्यान्वयन की अवधि बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी गई है। नायडू के अलावा इस मामले में राज्य के जल संसाधन मंत्री देवीनेनी उमामहेश्वर राव, सामाजिक कल्याण मंत्री एन. आनंद बाबू, पूर्व विधायक जी. कमलाकर (जो बाद में टीआरएस में शामिल हो गए थे) समेत टीडीपी के कई कार्यकर्ता आरोपित हैं।अदालत के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चंद्रबाबू नायडू के पुत्र एवं आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एन. लोकेश ने कहा कि उनके पिता अदालत में प्रस्तुत होंगे। उन्होंने तेलंगाना के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने जमानत तक लेने से इनकार कर दिया था।</p>
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</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 08:48:40 +0530</pubDate>
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