<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.sachkahoon.com/sentence/tag-9559" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator</generator>
                <title>Sentence - Sach Kahoon Hindi</title>
                <link>https://www.sachkahoon.com/tag/9559/rss</link>
                <description>Sentence RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>सजा पूरी कर 12 साल बाद घर लौटा हैदर, गलती से भारत पहुंचा था बिलाल, दोनों रिहा</title>
                                    <description><![CDATA[भारत ने दो पाकिस्तानी कैदियों को मंगलवार को रिहा कर दिया है।
इन्हें अटारी सड़क सीमा से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है।
 इनकी पहचान मुबारक बिलाल और साजिद हैदर के रूप में हुई। दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अटारी सड़क सीमा पर लाया गया।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/hyder-returned-home-after-12-years-after-completing-his-sentence-bilal-had-reached-india-by-mistake-both-released/article-12495"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/musabbar-bilal.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:center;">अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा, जुवेनाइल होम में व्यवहार की सराहना की | Sajid Hyder, Musabbar Bilal</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)।</strong> भारत ने दो पाकिस्तानी कैदियों को मंगलवार को रिहा कर दिया है। इन्हें अटारी सड़क सीमा से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। इनकी पहचान मुबारक <strong>(Sajid Hyder Musabbar Bilal)</strong> बिलाल और साजिद हैदर के रूप में हुई। दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अटारी सड़क सीमा पर लाया गया। दस्तावेजों की जांच के बाद सीमा सुरक्षा बलों ने दोनों को पाकिस्तानी रेंजर के हवाले कर दिया।</p>
<h2 style="text-align:justify;">12 वर्ष बाद घर वापिस जा रहा हैदर</h2>
<p style="text-align:justify;">साजिद हैदर को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। साजिद हैदर लाहौर की कोट लखपत जेल के साथ सटे एक गावं फूलां राजपूतां का रहने वाला है। वर्ष 2008 में बंग्लादेश बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया था। दिल्ली में आकर रहने लगा। रोजी-रोटी के लिए दो वर्ष तक टैक्सी चलाने के बाद वर्ष 2010 में पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ष 2012 में दिल्ली की अदालत ने हैदर को सात वर्ष की सजा सुनाई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">रिहा होकर वतन लौट रहे हैदर ने कहा की वह पाकिस्तान के एजेंटों के झांसे में आ गया। पाकिस्तानी एजेंटों ने उसे पहले लाहौर से ढाका पहुंचाया। फिर भारत- बांग्लादेश की सीमा पर छोड़कर चले गए थे। वहां से वह भारत में प्रवेश कर दिल्ली पहुंच गया था। उसने कहा की वह 12 वर्ष के बाद घर जा रहा है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">घर से भागकर भारत में आ गया था बिलाल</h2>
<p style="text-align:justify;">पाकिस्तानी किशोर मुशब्बर बिलाल को मंगलवर सुबह होशियारपुर के जुबेनाइल होम (बालगृह) से रिहा किया गया। उसे लेकर पुलिस की टीम अटारी सीमा पहुंची और बीएसएफ के अधिकारी इसे अटारी सीमा पर ले गए। पाकिस्तान रवाना होने से पहले मुशब्बर ने बताया कि 22 महीने पहले परिवार में हुई मामूली विवाद के कारण वह घर से भाग गया था और गलती से भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया था। यहां बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। मंगलवार को उसे बहुत खुशी है कि वह अपने वतन लौट रहा है। भारत में पंजाब की जुवेनाइल होम में मिले व्यवहार और अच्छे बर्ताव की उसने सराहना की।</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><strong>ऐसे पहुंचा था भारत:</strong> बता दें कि मुशब्बर गलती से सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गया था।</li>
<li style="text-align:justify;">पाकिस्तान के जिला कसूर के गांव कतलोई कलां का बिलाल मार्च 2018 से होशियारपुर के बाल सुधार गृह में बंद था।</li>
<li style="text-align:justify;">बिलाल ने बताया कि वह स्कूल जाना चाहता था।</li>
<li style="text-align:justify;">लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण पिता उसे स्कूल नहीं भेज रहे थे।</li>
<li style="text-align:justify;">एक दिन पिता के डांटने पर वह घर से भाग गया और भटकता हुआ भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया।</li>
<li style="text-align:justify;">खेमकरण सेक्टर में उसे बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया था।</li>
<li style="text-align:justify;">25 दिन बाद बिलाल के माता-पिता को पता चला कि बिलाल सीमा पार कर भारत पहुंच गया है।</li>
</ul>
<h2 style="text-align:justify;">ननकाना साहिब बना जरिया | Sajid Hyder, Musabbar Bilal</h2>
<p style="text-align:justify;">तरनतारन जुबेनाइल कोर्ट ने उसे छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। सजा पूरी होने के बाद कोई प्रमाण पत्र न होने के कारण उसे बाल सुधार गृह होशियारपुर भेज दिया गया था। श्री ननकाना साहिब गए लुधियाना के जत्थे में शामिल कुछ युवकों को बिलाल के माता-पिता ने पूरी बात बताई थी। वापस आकर युवकों ने मुद्दा उठाया जिसके बाद उसकी रिहाई हो गई।</p>
<p><strong><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</strong></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/hyder-returned-home-after-12-years-after-completing-his-sentence-bilal-had-reached-india-by-mistake-both-released/article-12495</link>
                <guid>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/hyder-returned-home-after-12-years-after-completing-his-sentence-bilal-had-reached-india-by-mistake-both-released/article-12495</guid>
                <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 21:44:17 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.sachkahoon.com/media/2020-01/musabbar-bilal.jpg"                         length="80700"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>चीन में पादरी को नौ साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में उठा रहे थे आवाज  | China वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने चीन (China) से जेल में बंद ईसाई पादरी वांग यी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओटार्गुस ने एक वक्तव्य जारी कर यह बात कही। ईसाई पादरी वांग यी को […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/pastor-sentenced-to-nine-years-in-china/article-12141"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/china-pastor-sentenced.jpg" alt=""></a><br /><h2>धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में उठा रहे थे आवाज  | China</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>वॉशिंगटन (एजेंसी)।</strong> अमेरिका ने चीन (China) से जेल में बंद ईसाई पादरी वांग यी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओटार्गुस ने एक वक्तव्य जारी कर यह बात कही। ईसाई पादरी वांग यी को चीन में धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन एवं उसकी वकालत करने के मामले में नौ वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। सुश्री ओटार्गुस ने कहा कि चेंगडु में अर्ली रेन कनवेंट चर्च में वांग यी पादरी हैं।</p>
<h3 style="text-align:justify;">अमेरिका ने की जल्द रिहाई मांग</h3>
<p style="text-align:justify;">चीन में धार्मिक स्वतंत्रता का शांतिपूर्ण रूप से समर्थन कर रहे थे। इस मामले में गुप्त रूप से उन पर मुकदमा चलाया गया और नौ वर्ष कारावास की सजा सुना दी गई। हम उनकी बिना किसी शर्त के जल्द से जल्द रिहाई की मांग करते हैं। पादरी वांग यी को चेंगडु के चर्च पर कार्रवाई के तहत नौ दिसंबर 2018 को उनके समूह सहित गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, ‘यह बीजिंग की चीनी इसाईयों और अन्य धार्मिक समूहों के लोगों के प्रति दमनकारी नीति का एक उदाहरण है। अमेरिका ने कहा कि चीन संविधान के तहत नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और <span class="st">अंतरराष्ट्रीय</span> प्रतिबद्धताओं का पालन करे।</p>
<ul>
<li><strong>चेंगडु में अर्ली रेन कनवेंट चर्च में पादरी हैं वांग यी</strong></li>
<li><strong>धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन और वकालत की</strong></li>
<li><strong>कोर्ट ने सुनाई 9 वर्ष के कारावास की सजा</strong></li>
<li><strong>अमेरिका ने तुरंत रिहाई की उठाई मांग </strong></li>
<li><strong>चीन को <span class="st">अंतरराष्ट्रीय</span> प्रतिबद्धताओं का पालन करने की नसीहत</strong></li>
</ul>
<h3>नहीं थम रही नफरत</h3>
<p style="text-align:justify;">संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर के देशों से धार्मिक नफरत खत्म करने की अपील की है। उनका कहना है कि मुस्लिम के खिलाफ घृणा, ईसाइयों और अन्य धार्मिक समूहों के उत्पीड़न की भावना को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक धार्मिक घृणा फैलाने वालों का बहिष्कार किए जाने की अपील की। इसके बावजूद दुनिया के कई देशों में धर्म के नाम पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है।</p>
<p><strong><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल कने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</strong></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/pastor-sentenced-to-nine-years-in-china/article-12141</link>
                <guid>https://www.sachkahoon.com/national/pastor-sentenced-to-nine-years-in-china/article-12141</guid>
                <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:24:18 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.sachkahoon.com/media/2020-01/china-pastor-sentenced.jpg"                         length="24975"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मासूम के साथ की थी घिनौनी हरकत, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)।। पांच वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोष में अतिरिक्त सेशन जज सोनिया किनरा ने आरोपित को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के के बाद पीड़‍ित बच्चे की मां की […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)।</strong>। पांच वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोष में अतिरिक्त सेशन जज सोनिया किनरा ने आरोपित को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के के बाद पीड़‍ित बच्चे की मां की आंखें भर आईं। उसका पति उसे हौसला दे रहा था। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के दोषियों के साथ सख्त बर्ताव होना चाहिए, ताकी दूसरों को सबक मिल सके। सरकारी वकील दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि थाना सदर में 20 अप्रैल 2018 को पीड़‍ित बच्चे की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">उसने बताया था कि 19 अप्रैल 2018 को वह कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी, जबकि बेटा घर पर ही था। दोपहर 3 बजे घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा कि उसका एक रिश्तेदार ही बच्चे के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। इस दौरान आरोपित झट से भाग निकला। वहीं संदीप ने खुद को बेकसूर बताया। उसका कहना था की शिकायतकर्ता ने लव मैरिज की थी, जिसका उसके ससुर ने विरोध किया था। उसने शिकायतकर्ता के ससुर का साथ दिया था। इसी रंजिश में उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि कुछ ही दिनों में उसके भाई की शादी होनी थी। संदीप के भाई कुलदीप सिंह ने भी बयान दर्ज करवाए।</p>
<h2 style="text-align:justify;">पीड़‍ित बच्चा बोला, जज साहब मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा</h2>
<p style="text-align:justify;">अदालत में पीडि़त बच्चे की गवाही के समय जज ने जब उसे प्यार से पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा तो उसने कहा की मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। जज ने उसके स्कूल व क्लास के बारे में भी पूछा। अदालत में गवाही के बाद बच्चे ने अंग्रेजी में दस्तखत किए।</p>
<h2 style="text-align:justify;">दबाव डालने का किया प्रयास, लालच में नहीं आई मां</h2>
<p style="text-align:justify;">बच्चे की मां ने बताया कि पहले तो परिजन उसको केस ही दर्ज नहीं करवाने दे रहे थे। उनका कहना था कि इससे गांव की बदनामी होगी, लेकिन उसने बच्चे को इंसाफ दिलाने की ठान ली थी। पीड़‍ित की मां के अनुसार हर तरह से उन पर दबाव डालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो लालच में नहीं आई। उसने बताया कि आज भी वो पहले अपने बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भाग लेने के बाद दोपहर अदालत का फैसला सुनने पहुंची है।</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पंजाब</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/court-sentences-five-year-sentence/article-7520</link>
                <guid>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/court-sentences-five-year-sentence/article-7520</guid>
                <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 20:33:48 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ब्रिटेन यौन उत्पीड़न मामला : भारतवंशी सहित 16 को 200 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[2013 में पुलिस को  मिली थी शिकायत लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन के पश्चिम यार्कशायर में किशोरियों का यौन उत्पीड़न करने में एक भारतवंशी सहित 16 लोगों को 200 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं, दोषी पाए गए चार अन्य लोगों को एक नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। सभी दोषी दक्षिण एशियाई देशों […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/britain-harassment-case-including-indian-origin-16-accused-get-200-years-sentence/article-6351"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-10/harassment.jpg" alt=""></a><br /><h2>2013 में पुलिस को  मिली थी शिकायत</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>लंदन (एजेंसी)।</strong> ब्रिटेन के पश्चिम यार्कशायर में किशोरियों का यौन उत्पीड़न करने में एक भारतवंशी सहित 16 लोगों को 200 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं, दोषी पाए गए चार अन्य लोगों को एक नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। सभी दोषी दक्षिण एशियाई देशों के हैं। बता दें कि लड़कियों को साज-सज्जा (ग्रूमिंग) के प्रति आकर्षित कर अपने चंगुल में फंसाने वाले इस गिरोह का संचालन भारतवंशी अमीर सिंह डालीवाल (35) करता था। लड़कियों न सिर्फ शारीरिक शोषण किया जाता था, बल्कि इनकी मानव तस्करी भी होती थी। 2004 से 2011 के बीच में यह पूरी वारदात हुई, लेकिन सबसे पहले 2013 में पुलिस को इसकी शिकायत मिली थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो 15 पीड़िताएं सामने आईं। सभी पीड़िता 11 से 17 साल के बीच की हैं।</p>
<h2>दोषी पाए गए चार अन्य लोगों को एक नवंबर को सजा सुनाई जाएगी</h2>
<p style="text-align:justify;">लीड्स क्राउन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा में डालीवाल को जहां आजीवन कैद (कम से कम 18 साल तक जेल में रहेगा) की सजा सुनाई गई। वहीं, गिरोह के अन्य सदस्यों को पांच से 18 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई इस साल जनवरी में शुरू की थी। हालांकि, इस मामले में दायर किए गए तीसरे मुकदमे की सुनवाई आठ अक्टूबर को पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट द्वारा मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिबंध के चलते शुक्रवार को फैसला सार्वजनिक हो सका।</p>
<p style="text-align:justify;">जज जेफ्ररी मार्सन ने अपने फैसले में कहा, ‘दोषियों ने जिस तरह से लड़कियों के साथ बर्ताव किया है, वह नीचता और दुष्टता की पराकाष्ठा है। मैंने अब तक जितने भी यौन उत्पीड़न के मामले सुने हैं, उनमें से यह शीर्ष पर आता है।’ गिरोह के सरगना और दो बच्चों के पिता डालीवाल को सजा सुनाते हुए जज ने कहा, ‘तुम्हारा किया गया अपराध सबसे ज्यादा है। तुमने न केवल बच्चों का जीवन बर्बाद किया बल्कि उनके परिवारों को भी मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित किया है।’</p>
<p><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/britain-harassment-case-including-indian-origin-16-accused-get-200-years-sentence/article-6351</link>
                <guid>https://www.sachkahoon.com/national/britain-harassment-case-including-indian-origin-16-accused-get-200-years-sentence/article-6351</guid>
                <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 08:58:16 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.sachkahoon.com/media/2018-10/harassment.jpg"                         length="30578"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पूर्व जज सुरिंदर सिंह को एक साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[चंडीगढ़ (सच कहूँ)। भ्रष्टाचार मामले में सजा पा चुके चंडीगढ़ जिला अदालत के पूर्व जज सुरिंदर सिंह भारद्वाज को अब सीबीआइ की कस्टडी से भागने के मामले में दोषी करार दिया गया है। मामले में भारद्वाज को एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/ex-judge-surinder-singh-gets-one-year-sentence/article-6025"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-09/court.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (सच कहूँ)।</strong> भ्रष्टाचार मामले में सजा पा चुके चंडीगढ़ जिला अदालत के पूर्व जज सुरिंदर सिंह भारद्वाज को अब सीबीआइ की कस्टडी से भागने के मामले में दोषी करार दिया गया है। मामले में भारद्वाज को एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।भारद्वाज पर सात लाख रुपये रिश्वत मांगने का दोष था। जब सीबीआइ उनके घर में तलाशी ले रही थी तब वह सीबीआइ की कस्टडी से भाग गए थे। 15 साल पुराने इस मामले में निचली अदालत ने चार साल पहले भारद्वाज को इस मामले में बरी कर दिया था। बाद में, निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। उस समय सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए भारद्वाज को दोषी करार दिया था।</p>
<h2 style="text-align:justify;">यह है मामला</h2>
<p style="text-align:justify;">वर्ष 2003 में पूर्व जज सुरिंदर सिंह भारद्वाज पर 7 लाख रुपये रिश्वत लेने का दोष था। सीबीआइ ने जालंधर के समरा की शिकायत पर 10 मई 2003 को भारद्वाज को ट्रैप लगाकर दबोचा था। सीबीआइ ने भारद्वाज को सेक्टर-22 में उनके सराकारी आवास से सात लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। रिश्वत मामले में वर्ष 2009 में भारद्वाज को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वे देश के पहले जज थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हुई।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग में समरा और भारद्वाज के बीच पैसे के लेनदेने को लेकर भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, लेकिन जब सीबीआइ के अफसर भारद्वाज के घर तलाशी ले रहे थे वे सीबीआइ के अफसरों को झांसा देकर वहां से फरार हो गए। कोर्ट से उनके नाम के वारंट भी जारी किए गए थे। करीब एक महीने बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://10.0.0.122:1245/">Hindi News </a>से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें <a href="https://www.facebook.com/SachKahoonOfficial">Facebook</a> और <a href="https://x.com/SACHKAHOON">Twitter</a> पर फॉलो करें।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/ex-judge-surinder-singh-gets-one-year-sentence/article-6025</link>
                <guid>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/ex-judge-surinder-singh-gets-one-year-sentence/article-6025</guid>
                <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 09:31:25 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.sachkahoon.com/media/2018-09/court.jpg"                         length="79232"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        