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                <title>रीट लेवल प्रथम को लेकर दाखिल याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[याचिका में बोनस अंक की मांग की गई थी | REET Level 1 जयपुर(सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET Level 1) लेवल को लेकर दायर याचिका के खारिज कर देने से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति वी एस सिराधना की खंडपीठ ने आज […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/rejects-petition-filed-against-reet-level-1/article-6187"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-10/reet.jpg" alt=""></a><br /><h2>याचिका में बोनस अंक की मांग की गई थी | REET Level 1</h2>
<p><strong>जयपुर(सच कहूँ न्यूज)।</strong> राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा <strong>(REET Level 1)</strong> लेवल को लेकर दायर याचिका के खारिज कर देने से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति वी एस सिराधना की खंडपीठ ने आज तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में बोनस अंक की मांग की गई थी।</p>
<p>याचिकाकतार्ओं ने याचिकाओं में कहा था कि एक ही तरह की भर्ती में दो तरह के नियम नहीं होने चाहिए। याचिका खारिज होने के बाद अब करीब 26 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में हाल में बहस पूरी होने पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका दायर करने पर न्यायालय ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि राज्य में रीट के माध्यम से 54 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गत 11 फरवरी को रीट परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद द्वितीय स्तर रीट के पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दायर कर देने से नियुक्तियां नहीं की जा सकी, लेकिन इस संबंध में गत 19 सितम्बर को याचिका खारिज हो जाने से रीट लेवल द्वितीय स्तर के करीब 28 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पहले ही साफ हो चुका था।</p>
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<p> </p>
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                <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 16:50:45 +0530</pubDate>
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