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                <title>लखीमपुर कांड को एसआईटी ने सोची समझी साजिश माना</title>
                                    <description><![CDATA[आशीष मिश्रा समेत 14 पर चलेगा हत्या का केस नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/the-sit-considered-the-lakhimpur-incident-to-be-a-well-planned-conspiracy/article-29128"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2021-12/lakhimpur-kheri-farmers.jpg" alt=""></a><br /><h4 style="text-align:center;"><strong>आशीष मिश्रा समेत 14 पर चलेगा हत्या का केस</strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली (एजेंसी)।</strong> यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप है। एसआईटी ने आईपीसी की धाराओं 279, 338, 304 ए को हटाकर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><strong>प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ाई थी गाड़ी</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब हैं कि इसी साल तीन अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वह एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए. घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई आठ अक्टूबर को हुई थी। हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 16:34:07 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सवालों के घेरे में एसआईटी की जांच, नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब</title>
                                    <description><![CDATA[सुखजिन्द्र सिंह सन्नी पहुंचे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब पुलिस पर उठाए सवाल पंजाब सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी, 18 अगस्त तक देना होगा जवाब चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। बरगाड़ी मामले में स्पैशल जांच टीम (एसआईटी) द्वारा जांच करने का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां न केवल पंजाब पुलिस की […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/question-on-sit-investigation-high-court-issues-notice-and-seeks-answers/article-16946"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-07/question-on-sit-investigation-high-court-issues-notice-and-seeks-answers.gif" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:center;">सुखजिन्द्र सिंह सन्नी पहुंचे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब पुलिस पर उठाए सवाल</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;">
<h5>पंजाब सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी, 18 अगस्त तक देना होगा जवाब</h5>
</li>
</ul>
<h6 style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)</strong>। बरगाड़ी मामले में स्पैशल जांच टीम (एसआईटी) द्वारा जांच करने का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां न केवल पंजाब पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि एसआईटी की कार्रवाई को गैर-कानूनी करार दिया जा रहा है। इस मामले में सुखजिन्द्र सिंह उर्फ सन्नी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और सीबीआई को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। इस तारीख से पहले पंजाब सरकार और सीबीआई को याचिकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर उठाए गए सवालों पर जवाब देना होगा। सुखजिन्द्र सिंह उर्फ सन्नी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा है कि पंजाब पुलिस की स्पैशल जांच टीम कानून के अनुसार नहीं बल्कि गलत तरीके से जांच कर रही है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इस मामले में पहले ही वह माननीय सीबीआई की विशेष अदालत में लगातार ट्रायल में शामिल हो रहे हैं लेकिन फिर भी उनके खिलाफ न केवल फरीदकोट अदालत में चालान पेश किया गया है, बल्कि जमानत होने के बावजूद भी उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्रवाई और उन्हें मिली जमानत संबंधी पंजाब पुलिस भली-भांति जानती थी लेकिन फिर भी गलत मंशा से उन्हें गिरफ्तार करना और फरीदकोट अदालत में अलग चालान पेश करना कानूनी दायरे के खिलाफ है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है तब इस मामले में सीबीआई को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी।</h6>
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                                            <category>पंजाब</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 20:06:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अदालत को गुमराह कर रही है एसआईटी, हो अवमानना की कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[अगर फरीदकोट अदालत को सच्चाई बता देती एसआईटी तो नहीं मिलती जांच करने की इजाजत  दो एजेंसी एक ही मामले की नहीं कर सकती हैं जांच मोहाली, अश्वनी चावला / कुलवंत। पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम खुद माननीय अदालत को गुमराह करने में लगी हुई है ऐसे में एसआईटी की तरफ अवमानना की कार्रवाई […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><h3 style="text-align:center;">अगर फरीदकोट अदालत को सच्चाई बता देती एसआईटी तो नहीं मिलती जांच करने की इजाजत</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;">
<h5> दो एजेंसी एक ही मामले की नहीं कर सकती हैं जांच</h5>
</li>
</ul>
<h6 style="text-align:justify;"><strong>मोहाली, अश्वनी चावला / कुलवंत</strong>। पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम खुद माननीय अदालत को गुमराह करने में लगी हुई है ऐसे में एसआईटी की तरफ अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि अगर स्पेशल जांच टीम फरीदकोट अदालत को इस मामले में सच्चाई बयान कर देती तो शायद उन्हें फरीदकोट अदालत की तरफ से इस तरह की जांच करने की इजाजत ही नहीं मिलती इसलिए पंजाब पुलिस के खिलाफ अवमानना की सिफारिश की जाए। यह मांग माननीय सीबीआई न्यायाधीश जीएस सेखों की अदालत में एडवोकेट आर.के हांडा की तरफ से की गई है । आर.के हांडा की तरफ से लिखित तौर पर की गई इस मांग को लेकर आने वाले समय में कोई भी फैसला माननीय सीबीआई अदालत की तरफ से लिया जा सकता है। एडवोकेट हांडा डेरा श्रद्धालु सुखजिन्द्र सिंह सन्नी की तरफ से अदालत में पेश हुए थे। एडवोकेट आर के हांडा ने पत्रकार से बात करते हुए बताया कि बेअदबी के मामलों में सीबीआई की तरफ से 2015 से लगातार अभी तक जांच की जा रही है हालांकि इस दौरान सीवे की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की गई थी परंतु इसी दौरान पंजाब पुलिस की मौजूदा स्पेशल जांच टीम की तरफ से नए फैक्ट सीबीआई को दिए जाने के पश्चात सीबीआई की तरफ से पुन: जांच की जा रही है।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">अदालत को गुमराह करना</h4>
<h6 style="text-align:justify;">सीबीआई की जांच के अनुसार ही माननीय सीबीआई अदालत में लगातार सुनवाई भी चल रही है ऐसे में इसी मामले को लेकर पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम ने अलग से ही अपनी जांच शुरू कर दी जबकि इस मामले में स्पेशल जांच टीम के पास किसी तरह का अलग अधिकार ही नहीं है। सीबीआई की तरफ से दोबारा जांच शुरू करने के पश्चात जांच में आए नए तथ्यों को लेकर एक सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट भी माननीय सीबीआई की अदालत में दाखिल की गई है जो कि अभी तक जन तक भी नहीं हुई है ऐसे में सीबीआई किस तथ्य को लेकर किस स्तर की जांच कर रही है यह सीबीआई ही जानती है इसलिए सीबीआई की चल रही जांच के बीच में एसआईटी की तरफ से नए सिर्फ जांच शुरू की गई बल्कि फरीदकोट की माननीय अदालत को इन सारे तथ्यों से गुमराह किया गया क्योंकि फ्रिज कोर्ट की माननीय अदालत को यह बताया ही नहीं गया कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की माननीय अदालत में जांच चल रही है।<br />
आर के हांडा ने कहा कि एक एफ आई आर पर दो अलग-अलग जांच एजेंसियां ने ही जांच कर सकती हैं और ना ही एक समय में दो अदालतों में सुनवाई हो सकती है ऐसे में जब एक माननीय अदालत में पहले से सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ स्पेशल जांच टीम ने फरीदकोट अदालत में अपनी जांच को लेकर पेश हो रही है। इस पूरे मामले में अवमानना का मामला बनता है इसलिए उन्होंने माननीय सीबीआई अदालत से मांग की है कि सारे मामले की रोशनी में माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट को सिफारिश की जाएगी पंजाब पुलिस व स्पेशल जांच टीम के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">20 को फिर से होगी मामलें में अहम सुनवाई</h4>
<h6 style="text-align:justify;">बरगाड़ी बेअदबी मामले में जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी या फिर स्पेशल जांच टीम को भी किसी तरह के अधिकार मिलेंगे इसको लेकर अभी भी पूरा मामला सीबीआई की अदालत में विचाराधीन है ऐसे में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस की तरफ से समय की मांग की गई थी जिसको देखते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई अब 20 जुलाई तक टाल दी गई है। आप इस अहम मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होने के पश्चात यह तय होगा कि फैसला सीबीआई तरफ आता है या फिर इस मामले में किसी तरह की स्पेशल जांच टीम को भी राहत मिलती है।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">पंजाब पुलिस ने खुद दिए थे साक्ष्य तो अब खुद जांच क्यों ?</h4>
<h6 style="text-align:justify;">आर के हांडा ने बताया कि पंजाब पुलिस ने ही खुद नए साक्ष्य सीबीआई को देते हुए दोबारा से जांच करने के लिए विनती की थी ऐसे में उन्हीं साक्ष्यों को लेकर ही जांच की जा रही है जब पंजाब पुलिस की तरफ से बताए गए साक्ष्यों पर सीबीआई जांच कर रही है तो ऐसे में पंजाब पुलिस खुद क्यों जांच में जुट गई है जिसको लेकर कई तरह के नए सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि पंजाब पुलिस की मंशा भी गलत दिखाई दे रही है।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">सीबीआई को मिली हुई है आगे की जांच की इजाजत</h4>
<h6 style="text-align:justify;">आर के हांडा ने बताया कि माननीय सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस के सामने ही सीबीआई को आगे जांच जारी करने की इजाजत सीबीआई के माननीय न्यायधीश की तरफ से दी गई है। जब माननीय सीबीआई अदालत की तरफ से सीबीआई को आगे जांच करने की इजाजत मिली हुई है और उस समय पंजाब पुलिस भी वहां पर मौजूद थी तो ऐसे में पंजाब पुलिस ने ना सिर्फ माननीय सीबीआई के आदेश की उल्लंघना की है बाकी इन आदेशों की जानकारी फरीदकोट की माननीय अदालत से भी छुपाई है।</h6>
<h4 style="text-align:justify;">पंजाब पुलिस नहीं दाखिल कर पाई जबाब, मांगा समय</h4>
<h6 style="text-align:justify;">सीबीआई की तरफ से स्पेशल जांच टीम के खिलाफ दायर की गई एप्लीकेशन को लेकर पंजाब पुलिस आज अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई है पंजाब पुलिस के एडवोकेट ने माननीय सीबीआई अदालत में पेश होते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है जिसके चलते माननीय सीबीआई की अदालत की तरफ से पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 18 जुलाई तक का समय दे दिया गया है।</h6>
<p> </p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/punjab/sit-is-misleading-the-court-be-contempt-done/article-16635</link>
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                <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 23:32:00 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड का आरोपी धनबाद से गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[कमरे से आपत्तिजनक सामान बरामद  | Gauri Lankesh Murder Case धनबाद (एजेंसी)। वरिष्ठ पत्रकार Gauri Lankesh Murder Case के एक आरोपी को एसआईटी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को झारखंड की धनबाद जिला पुलिस के सहयोग से कतरास थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने यह जानकारी दी। उन्होंने […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/gauri-lankesh-murder-case-acuse-arrested-from-dhanbad/article-12374"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/gauri-lankesh-murder-case.jpg" alt=""></a><br /><h2>कमरे से आपत्तिजनक सामान बरामद  | Gauri Lankesh Murder Case</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>धनबाद (एजेंसी)।</strong> वरिष्ठ पत्रकार Gauri Lankesh Murder Case के एक आरोपी को एसआईटी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को झारखंड की धनबाद जिला पुलिस के सहयोग से कतरास थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने 2017 में सामाजिक संस्था के चार लोगों की हत्या के बाद एसआईटी बनाई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसआईटी को सटीक इनपुट मिली थी। एसआईटी ने कतरास थाना क्षेत्र के भगत मुहल्ले में छापेमारी की। यहां से मुरली उर्फ राजेश उर्फ ऋषिकेश देवरिकर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कमरे से सनातन धर्म की कुछ पुस्तकों के साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार ऋषिकेश के तार एक अतिवादी हिंदू संगठन से भी जुड़े हैं।</p>
<ul>
<li><strong>2017 में सामाजिक संगठन से चार लोगों की हुई थी हत्या</strong></li>
<li><strong>आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक पुलिस ने गठित की थी एसआईटी</strong></li>
<li><strong>सटीक सूचना पर एसआईटी ने धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के भगत मुहल्ले में मारा छापा</strong></li>
<li><strong>आरोपी मुरली उर्फ राजेश उर्फ ऋषिकेश देवरिकर को किया गिरफ्तार </strong></li>
<li><strong>पूछताछ में मुरली ने गौरी लंकेश हत्याकांड में संलिप्तता कबूली</strong></li>
</ul>
<h3>
कैसे दिया चकमा</h3>
<ul>
<li><strong>महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है ऋषिकेश</strong></li>
<li><strong>अलग-अलग नाम से लोगों के बीच बनाई पहचान</strong></li>
<li><strong>कतरास के पंप मालिक सह सनातन संस्था प्रमुख प्रदीप खेमका का दावा</strong></li>
<li><strong>बेरोजगारी और अपने को साधक बताकर मांगी थी नौकरी</strong></li>
<li><strong>छह सात माह से उनके यहां वह नौकरी कर रहा था।</strong></li>
</ul>
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</span></pre>
</div>
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                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:33:33 +0530</pubDate>
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                <title>एसआईटी मंगलवार को बरगाड़ी में गवाहों के बयान करेगी दर्ज</title>
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/punjab/sit/article-6298"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-10/sit.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>फरीदकोट (एजेंसी)।</strong> बेअदबी मामले में हाल में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) (<strong>SIT</strong>)मंगलवार को बेहबल कलां गोलीबारी के गवाहों के बयान दर्ज करेगा।</p>
<p>उक्त घटना में बेअदबी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे दो लोगों की मौत हो गई थी। अवर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रबोध कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने पिछले शुक्रवार को फरीदकोट में अपना शिविर कार्यालय बनाया था और बरगाड़ी तथा कोटकपुरा के पुलिस प्रभारियों के बयान दर्ज कर चुके हैं। कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक और एसआईटी के सदस्य सतिंदर सिंह ने कहा कि कोई भी गवाह आकर अपना बयान दर्ज करा सकता है।</p>
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                <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 17:52:25 +0530</pubDate>
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