Traffic Police: कहां तक बचोगे ‘जनाब’…ट्रैफिक के नए नियम जानकार बाइक चलानी छोड़ सकते हैं आप

Traffic Police

दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। हेलमेट (Traffic Police) नहीं पहनने वालों और हेलमेट सही से नहीं पहनने वालों के ऊपर पुलिस और कड़ी नजर रखने लगी है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने हेलमेट पहना है उनका भी पुलिस मोटा चालान कर रही है। हालांकि, हेलमेट नहीं पहनने पर पहले से चालान तय था, लेकिन अब हेलमेट सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है।

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इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपए तक का चालान भी कर रही है। हालांकि, कई लोग क्या करते हैं कि हेलमेट को पहन तो लेते हैं लेकिन उसे कैसे पहनना है इसमें गलतियां कर देते हैं। ऐसे में हम आपको हेलमेट को सही तरीके से पहनने का तरीका बता रहे हैं, ताकि आप सेफ रहें और चालान से बच सकें।

हैलमेंट को पहनने का सही तरीका कया है?

पुलिस के अनुसार हेलमेंट की सख्ती लोगों को हादसों से बचाना है। टू-व्हीलर चलाने से पहले हेलमेट (Traffic Police) पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपके सिर पर कोई चोट नहीं आए। एक्सीडेंट के ज्यादतर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना जरूरी है। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं लगाते। इतना ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता। या वो टूटी होती है। इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है।

अगर हेलमेट पर बीएसआई (ब्यूरो आॅफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएसआई) नहीं है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी बाइक-स्कूटर चलाते समय आपको केवल आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर Motor Vehicle Act के सेक्शन 194D MVA के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों पर 1000 रुपये का जुर्माना ही लगा रही है।

अब नियम में बदलाव

भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करते हुए यह तय किया है कि टू-व्हीलर चलाने अगर हेलमेंट (Helmet) नहीं पहनेंगे या ठीक से नहीं पहनेंगे तो उनपर 2000 रूपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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