कोपर्डी केस: तीनों आरोपी रेप-मर्डर के दोषी करार

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अहमदनगर: कोपर्डी में नाबालिग के रेप और हत्या के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अहमदनगर कोर्ट ने शनिवार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने संतोष भवाल, जितेंद्र शिंदे और नितिन भैलू को हत्या, रेप और अपहरण का दोषी करार दिया गया। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने इनके जघन्य अपराध बताते हुए तीनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। 21 या 22 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

उज्ज्वल निकम ने कहा, अदालत ने आरोपियों को 8 अलग-अलग धाराओं के तहत सीधे दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपियों को हत्या, बलात्कार के बाद हत्या करने, सबूत मिटाने और साजिश रचने और बाल यौन उत्पीड़न की तीन धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। यह मामला केवल परिस्थितिजन्य सबूत पर आधारित था। ये सबूत अदालत को दिखाए जाते हैं। एक आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन हालात झूठ नहीं बोल सकते हैं।

 

 

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