स्वर्णिम चतुर्भुज पर चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने की योजना

Railway Crossing

शून्यकाल में सत्ता पक्ष-विपक्ष में खूब हुई नोकझोंक

  • महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा हमेशा उठाने की प्रतिज्ञा की है: जया बच्चन
  • निजीकरण पर दोहरी नीति अपना रही कांग्रेस: गोयल
  • कांग्रेस ने सीतारमण से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)।

सरकार ने बुधवार को कहा कि सभी बड़ी लाइनों पर बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने के बाद अब उसकी प्राथमिकता स्वर्णिम चतुर्भुज पर चौकीदार रेलवे क्रॉसिंगों को भी समाप्त करने की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश में इस समय 22,388 लेवल रेलवे क्रॉसिंग हैं। इनमें 21,340 चौकीदार वाले और 1,048 बिना चौकीदार वाले हैं।

बड़ी लाइनों पर अब बिना चौकीदार वाला कोई लेवल रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग में से 20,993 बड़ी लाइनों पर, 136 मीटर लाइनों पर और 211 छोटी लाइनों पर हैं। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि सरकार ने चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंगों को भी समाप्त करने की योजना बनायी है। स्वर्णिम चतुर्भुज पर प्राथमिकता के आधार पर यह काम किया जाएगा। इसके बाद अन्य स्थानों पर भारी यातायात वाले क्रॉसिंगों को समाप्त किया जाएगा। उन स्थानों पर ओवर ब्रिज या अंडर पास बनाए जाएंगे।

अंडर पास बनाने का पूरा खर्चा रेलवे उठाता है जबकि ओवर ब्रिज में 50 प्रतिशत सहयोग राज्य सरकार का होता है। वहीं लोकसभा में शून्यकाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद की टिप्पणी और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टी आर बालू की पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल के आचरण पर सवाल उठाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब हंगामा हुआ।

जम्मू कश्मीर में एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून लागू करने पर होगा विचार: शाह

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि अनूसचित जाति एवं जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्य प्रशासन के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। शाह ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य प्रशासन से संपर्क करेगी। इससे पहले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि इस कानून के तहत दोषी सिद्ध करने की दर 46 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अपराध करने के लिए वर्ष 2014 में 40 हजार 401, वर्ष 2015 में 38 हजार 670 और वर्ष 2016 में 40 हजार 801 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह से जनजाति के लोगों के प्रति अपराध के लिए वर्ष 2014 में 6827, वर्ष 2015 में 6276 और वर्ष 2016 में 6568 मामले दर्ज किए गए हैं।

आतंकवाद के बाद अब नशे से पंजाब बर्बाद है: हंसराज

पहली बार लोकसभा के लिए चुने गये भारतीय जनता पार्टी के हंसराज हंस ने बुधवार को बिल्कुल अलग अंदाज में अपना पहला भाषण दिया तथा पंजाब में युवाओं के बीच नशे की लत का मुद्दा उठाया। हंस ने शून्यकाल में कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कई समस्यायें हैं, लेकिन उन मुद्दों को किसी और दिन उठायेंगे। अपने अंदाज में सभी सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा, ‘जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीके सफर भी देना।

गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूँगा था, आज में बोलूँगा तो बातों में असर भी देना।भाजपा सदस्य ने कहा कि पंजाब में उनका जन्म हुआ जहाँ कहा जाता है कि किसी को मारकर दबा दो तो वह भी जिंदा हो जाता था। लेकिन, उसे किसी की नजर लग गई। आतंकवाद के बाद अब नशे से पंजाब बर्बाद है। उन्होंने कहा कि जवानी को नशे से बचाने के लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए।

 

 

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