महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र होगी 21 वर्ष

Bareilly News
सांकेतिक फोटो

प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की विवाह की उम्र मौजूदा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि महिलाओं में कुपोषण की समस्या को देखते हुए सरकार इस योजना पर काम कर रही है कि उनका विवाह सही उम्र में हो। महिलाओं की विवाह की उम्र कम करने के लिए सरकार को मौजूदा कानून में संशोधन करना होगा और इसके लिए संसद में विधेयक लाया जायेगा। अभी देश में पुरूषों की विवाह की उम्र 21 वर्ष जबकि महिलाओं के विवाह की उम्र 18 वर्ष है।

जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने की थी इसकी सिफारिश

नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। वी के पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। इसका गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे का जन्म देते समय उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

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