जयपुर: लोकसेवकों के खिलाफ केस दर्ज कराने से पहले सरकार की मंजूरी लेने से जुड़े बिल को राजस्थान सरकार ने सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। अब ये कमेटी इस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि इससे ये बिल ठंडे बस्ते में चला जाएगा। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने सोमवार शाम को ही इस बात के संकेत दे दिए थे। राजस्थान विधानसभा सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है।
बिल के दायरे में कौन?
बिल के दायरे में अफसरों के साथ ही नेता भी हैं। सरकार ने इस बिल से पहले जारी किए अध्यादेश में लोकसेवक का दायरा बढ़ा दिया था। इसके तहत किसी भी कानून के तहत लोकसेवक कहलाने वाले इसमें शामिल कर दिए। यानी कि पंच-सरपंच से लेकर विधायक तक पर सरकार की मंजूरी के बिना केस दर्ज नहीं हो पाएगा।
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