हमसे जुड़े

Follow us

26.1 C
Chandigarh
Wednesday, February 25, 2026
More
    Home राज्य हरियाणा दहेज लोभी व ह...

    दहेज लोभी व हत्यारे पति और जेठ को दस-दस साल कैद

    Kaithal News
    Kaithal News: कैथल में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा

    जींद (सच कहूं न्यूज)। Jind News: दहेज और हत्या के एक मामले में जींद की अदालत ने पति और जेठ को दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार करनाल जिले के गांव घीड निवासी पूर्ण चंद ने 29 नवंबर 2021 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी पूजा जींद के रामनगर निवासी अनिल के साथ विवाहित थी। शादी के बाद से ही अनिल परिवार के लोग पूजा पर दहेज को लेकर दबाव बनाए हुए थे। पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई थी। Jind News

    ससुराल पक्ष का कहना था कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जबकि उन्होंने ससुराल के लोगों पर पूजा की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मृतका के पति अनिल, जेठ योगेश के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। Jind News

    पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति अनिल, जेठ योगेश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने पति अनिल व जेठ देवीदयाल उर्फ योगेश को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। Jind News

    यह भी पढ़ें:– नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड की कोर्ट में नहीं हुई पेशी