
ITR-3 Excel Utility Download: नई दिल्ली। आयकर विभाग ने असेस्मेंट वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म भरने हेतु एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब ऐसे करदाता, जिनकी आय पूंजीगत लाभ, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य स्त्रोतों से है, वे इन यूटिलिटी की सहायता से अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले विभाग ने केवल आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 फॉर्म को ऑनलाइन तथा एक्सेल यूटिलिटी के रूप में उपलब्ध कराया था, जिनका उपयोग सीमित श्रेणी के करदाताओं द्वारा ही किया जा सकता था। Income Tax News
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए कहा, “करदाता ध्यान दें! असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल यूटिलिटी अब उपलब्ध है।” विभाग के अनुसार, यह यूटिलिटी आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। डाउनलोड करने पर एक विंडोज ज़िप फ़ाइल प्राप्त होगी, जिसमें संबंधित एक्सेल फ़ॉर्म मौजूद हैं।
कौन कर सकता है आईटीआर-2 दाखिल? | Income Tax News
विभाग के अनुसार, आईटीआर-2 वे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) दाखिल कर सकते हैं:
- जो आईटीआर-1 के अंतर्गत नहीं आते।
- जिनकी आय में व्यवसाय या पेशे से लाभ/हानि शामिल नहीं है।
- जिन्हें किसी पार्टनरशिप फर्म से वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा है।
- जिनकी आय में किसी अन्य व्यक्ति (जैसे पति/पत्नी या नाबालिग संतान) की आय संलग्न की गई है।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी | Income Tax News
आयकर विभाग ने पहले 31 जुलाई, 2025 को अंतिम तिथि घोषित की थी, लेकिन बाद में इसे 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। विभाग ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य करदाताओं को बेहतर सुविधा देना और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक सटीक व सुगम बनाना है।
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