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    Govt Employee Earned Leave: केंद्र सरकार का कर्मचारियों को विशेष तोहफा! मिलेंगी 30 दिन तक की छुट्टियां!

    Govt Employee Earned Leave
    Govt Employee Earned Leave: केंद्र सरकार का कर्मचारियों को विशेष तोहफा! मिलेंगी 30 दिन तक की छुट्टियां!

    Central Government Employee Leave Rules: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए सालाना विभिन्न प्रकार की 30 दिन तक की छुट्टियों की सुविधा दी है। इसमें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (हाफ-पे लीव), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल) और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) शामिल है। इसकी जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। Govt Employee Earned Leave

    राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि “केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की अनुमति है। ये सभी छुट्टियाँ कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों, जैसे कि माता-पिता की देखभाल के लिए ले सकते हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान ‘केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972’ के अंतर्गत आता है, जो 1 जून 1972 से प्रभाव में है। Employee Leave News

    कौन-कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं? | Govt Employee Earned Leave

    इन नियमों के तहत निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियाँ उपलब्ध हैं:

    अर्जित छुट्टी (Earned Leave)

    अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave)

    आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave)

    प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday)

    मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

    पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

    दत्तक अवकाश (Adoption Leave)

    बीमारी या चोट के कारण अवकाश

    अध्ययन अवकाश (Study Leave)

    नाविकों और विशिष्ट सेवाओं के लिए विशेष अवकाश

    छुट्टियों का रिकॉर्ड और कटौती | Govt Employee Earned Leave

    हर सरकारी कर्मचारी के लिए एक ‘लीव अकाउंट’ बनाया जाता है, जिसमें 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपडेट किए गए छुट्टियों के ब्योरे दर्ज होते हैं। लीव लेने पर संबंधित प्रकार की छुट्टियों की कटौती इस खाते से की जाती है। हालांकि, मातृत्व, पितृत्व, और बाल देखभाल जैसी छुट्टियाँ विशेष मानी जाती हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार अलग से स्वीकृत किया जा सकता है और आमतौर पर लीव अकाउंट से नहीं काटा जाता। डॉ. सिंह ने बताया कि यदि महिला कर्मचारी के दो से कम बच्चे हैं, तो उसे 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश मिल सकता है। वहीं पुरुष कर्मचारी को 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

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