Income Tax Returns FY 2024-25: ITR भरने में देरी न करें, नहीं तो होगा इतना जुर्माना! जुर्माने से बचने के लिए अभी करें फाइल

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Income Tax Returns FY 2024-25:: नई दिल्ली। हर वर्ष लाखों करदाता आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया को अंतिम समय तक टालते हैं। इस देरी से उन्हें न केवल मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि देर से फाइलिंग के कारण टैक्स रिफंड मिलने में विलंब, संभावित जुर्माना और गलतियाँ भी सामने आती हैं। हालाँकि बीते वर्षों में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल हुई है, फिर भी कई लोग समय रहते इसे पूरा नहीं कर पाते। आइए जानते हैं कि आखिर देरी क्यों होती है और इस वित्त वर्ष 2024-25 में समय पर फाइलिंग कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। Income Tax Returns

रिटर्न दाखिल करने में देरी क्यों होती है?

फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, वार्षिक सूचना विवरण (AIS) जैसे अहम दस्तावेज़ सामान्यतः जून के मध्य तक ही उपलब्ध होते हैं। इनके बिना रिटर्न दाखिल करना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

  • कर पोर्टल पर बदलाव या नए फॉर्म उपलब्ध होने में समय लगता है, जिससे करदाता असमंजस में रहते हैं।
  • नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से किसे चुना जाए, यह तय करना कई बार मुश्किल हो जाता है।
  • टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को बोझिल समझने और गलती के डर से लोग अक्सर अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं।

समय पर आयकर रिटर्न फाइल करने के लाभ | Income Tax Returns

  • रिफंड में तेजी: जल्दी फाइलिंग करने पर रिफंड 2-3 सप्ताह में मिल सकता है।
  • विलंब शुल्क से राहत: समय पर फाइलिंग करने से धारा 234F के तहत जुर्माने से बचा जा सकता है।
  • त्रुटियों से बचाव: जल्दबाज़ी न होने के कारण विवरणों की शुद्धता बनी रहती है।
  • आर्थिक नियोजन में सहूलियत: वित्तीय वर्ष की बेहतर योजना बनाई जा सकती है।

जल्दी और सही तरीके से ITR दाखिल करने के उपाय | Income Tax Returns

वेतन पर्ची, निवेश प्रमाण, बैंक ब्याज प्रमाणपत्र, फॉर्म 16, किराये की रसीदें आदि।

आधिकारिक पोर्टल पर फ़ॉर्म 26AS और AIS की जाँच करें:

अपनी कर-कटौती और आय का विवरण मिलान करें।

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना करें:

जो योजना अधिक लाभ दे रही हो, उसी को चुनें। यदि ज़रूरत हो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।

फाइलिंग के लिए रिमाइंडर सेट करें:

एक सप्ताह या 15 दिन का लक्ष्य तय करें और उसी के अनुसार रिटर्न तैयार करें।

विश्वसनीय ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें:

विभिन्न पोर्टल्स उपलब्ध हैं जो पूरी प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाते हैं।

रिटर्न देर से दाखिल करने पर क्या होगा?

अगर आप 15 सितंबर, 2025 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग धारा 234F के अंतर्गत आपकी आय के अनुसार ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।

आय स्तर नियत तिथि के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले दाखिल करना विलंब शुल्क (धारा 234F)
2.5 लाख रुपये तक कोई जुर्माना नहीं
2.5 लाख रुपये से अधिक 5 लाख रुपये तक 1,000 रुपये जुर्माना
5 लाख रुपये से अधिक 5,000 रुपये जुर्माना

नोट: उपरोक्त तालिका केवल उदाहरणात्मक है और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसमें परिवर्तन और संशोधन किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत कानूनी या कर सलाह के लिए, कृपया किसी योग्य कर सलाहकार या वकील से परामर्श लें। इसलिए, विलंब शुल्क, जुर्माना और जटिल फॉर्म भरने की परेशानी से बचने के लिए, आपके लिए सक्रिय कदम उठाना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका आयकर रिटर्न निर्धारित समय के भीतर दाखिल हो जाए।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर कर सलाह नहीं माना जाना चाहिए। सच कहूँ इसकी पुष्टि नहीं करता है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया किसी प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट या योग्य कर सलाहकार से परामर्श लें। Income Tax Returns

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