Supreme Court Delhi riots case: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश प्रकरण में बंद कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इनमें जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा शामिल हैं। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित की है। Delhi Riots Case
दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई कि अधिकांश आरोपी छात्र हैं, जो लंबे समय से हिरासत में हैं और मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदालत ने इस पर विचार करते हुए पुलिस से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा। गौरतलब है कि इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, यानी यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे इनकी भूमिका रही थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी और इसे भड़काने के लिए संगठित प्रयास किए गए थे।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि उनके भाषण और गतिविधियाँ गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ लगे आरोपों में दम दिखाई देता है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अब सर्वोच्च न्यायालय से यह देखना होगा कि जमानत को लेकर क्या निर्णय सामने आता है। Delhi Riots Case
Suicide: सोसायटी में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी