कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana: कोर्ट ने चोरी, लूट व पशु क्रूरता समेत पांच अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2001 में कुर्बान निवासी ग्राम हिंड थाना थानाभवन के विरुद्ध स्थानीय थाने पर चोरी व बरामदगी का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि उपरोक्त कुर्बान के विरुद्ध वर्ष-2003 में थाना थानाभवन पर लूट व बरामदगी का भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि वर्ष-2016 में न्यायालय की अवहेलना करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था।
विवेचक ने तीनों मामलों की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किये थे। ये तीनों मामले कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन थे। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी कुर्बान को तीनों मामलों में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व कुल 4500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथा मामला वर्ष-2017 का है।इस्तकार निवासी मोहल्ला आजाद चौक शामली के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज हुआ था। Kairana
शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी इस्तकार को दोषी करार देते हुए 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पांचवा मामला वर्ष-2020 का है। आरोपी इंतज़ार निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद कस्बा बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध शामली कोतवाली पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करने के आरोप में अभियोग दर्ज हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी इंतज़ार को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी निर्देश दिए है। Kairana















