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Wednesday, March 25, 2026
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    शराब तस्करी के आरोपी को कारावास की सजा

    Chandigarh News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने शराब तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2016 में देवेन्द्र निवासी ग्राम बाबरी के विरुद्ध थाना बाबरी पर धारा-60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(जूनियर डिवीजन)/ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी देवेन्द्र को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व सात सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News

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