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    अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को कारावास की सजा

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2000 में रणधीर निवासी ग्राम गोगवान जलालपुर थाना बाबरी के विरूद्व जनपद के थानाभवन थाने पर आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। Kairana News

    यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी रणधीर को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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