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    सनौर विधायक पठानमाजरा की सरकारी कोठी का आवंटन रद्द

    Patiala News
    Patiala News: सनौर विधायक पठानमाजरा की सरकारी कोठी का आवंटन रद्द

    आवंटन रद्द का मामला पहुंचा अदालत, सुनवाई आज

    • अस्टेट ऑफिसर के पत्र में हास्यास्पद कारण दिए गए

    पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर तूर)। Patiala News: सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पटियाला में स्थित उनकी सरकारी कोठी नंबर 9-सी का आवंटन रद्द कर दिया है और इसे खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। दूसरी ओर, विधायक के वकील का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर अदालत में अपील की है। Patiala News

    उल्लेखनीय है कि हरमीत सिंह पठानमाजरा पिछले कुछ दिनों से लापता हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सरकार ने अब उनकी सरकारी कोठी पर ध्यान देते हुए इसका आवंटन रद्द कर दिया है और नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह कोठी उन्हें 20 अक्टूबर 2022 को आवंटित की गई थी।

    2 सितंबर को पंजाब लोक निर्माण विभाग के अस्टेट आॅफिसर ने पत्र लिखकर कहा था कि उक्त कोठी आवासीय उद्देश्य के लिए दी गई थी, लेकिन विधायक द्वारा राजनीतिक बैनर और बोर्ड लगाकर इसका उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, कोठी में भारी भीड़ जुटाई जा रही है, जिसके कारण आवासीय क्षेत्र होने के नाते आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही, कोठी के किराए की रसीदें जमा नहीं कराई गईं, जिसके कारण अस्टेट कार्यालय के पास किराया भुगतान का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

    नियमों की उल्लंघना का आरोप | Patiala News

    पत्र में कहा गया कि विधायक ने सरकारी कोठी में राजनीतिक गतिविधियों का उपयोग करने सहित आवंटन पत्र में दर्ज नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण कोठी का आवंटन रद्द करना पड़ा है। इस संबंध में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके तहत अस्टेट आॅफिसर, पुडा के अधिकारी और तहसीलदार ने कोठी का दौरा किया और सर्वे किया।

    इस दौरान पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कोठी खाली करने के मामले को अदालत में चुनौती दी गई है और इसकी सुनवाई आज यानि 12 सितंबर को होगी। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में कोई समय नहीं दिया गया। गौरतलब है कि हाल ही में पटियाला अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। Patiala News

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