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    अलग-अलग मामलों में तीन को कठोर कारावास की सजा

    Hanumangarh News
    Sanketik photo

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एसपी शामली (SP Shamli) अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2022 में विकास पुत्र कप्पन निवासी ग्राम खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध कोतवाली शामली पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने विकास को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरा मामला वर्ष 2004 का है। Kairana News

    जयपाल उर्फ बिल्लू पुत्र कालेराम निवासी मोहल्ला बूढा बाबू कस्बा शामली के विरूद्व सदर कोतवाली पर अवैध हथियार रखने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मंगलवार को सीजेएम कैराना की अदालत ने आरोपी जयपाल उर्फ बिल्लू को दोषी करार देते हुए पांच माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। वही, तीसरा मामला वर्ष-2022 का है। मुनव्वर पुत्र नफीस निवासी ग्राम गन्दराऊ के विरुद्ध थाना कैराना पर अवैध शराब तस्करी के आरोप में धारा-60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने आरोपी मुनव्वर को आरोप सिद्ध पाए जाने पर नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। Kairana News

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