Haryana News: यमुनानगर (सचकहँू/लाजपतराय)। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों बच्चों की सुरक्षा और प्ले स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राइवेट प्ले स्कूल विभाग के नियमों के तहत पंजीकृत नहीं हैं, जिसकों लेकर विभाग द्वारा सख्ती दिखाई हैं ऐसे प्ले स्कूलों को अब अनुमति नहीं मिलेगी, जिनका पंजीकरण सरल पोर्टल पर नहीं होगा। इसी को लेकर यमुनानगर जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों पर अब सख्ती बरती जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऐसे सभी प्ले स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ किया है कि जो प्राइवेट प्ले स्कूल विभाग के नियमों के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें अब चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने अंतिम चेतावनी (अल्टीमेटम) जारी कर दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, तरविंदर कौर ने बताया कि सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों को सरल पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया में वही स्कूल पात्र माने जाएंगे जो विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करेंगे।
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ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यह शर्तें होंगी अनिवार्य-
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, तरविंदर कौर ने बताया कि किसी रिहायशी बिल्डिंग में प्ले स्कूल नहीं चलाया जा सकता। उन्होने कहा कि हर 20 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य होगी। बच्चों के लिए स्वच्छ और अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था होना जरूरी है। स्कूल परिसर में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास व्यवस्था, तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों का होना अनिवार्य है। स्कूल भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी तरविंदर कौर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनके समुचित विकास के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे सरल पोर्टल पर पूरा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में स्कूल को अपने भवन की जानकारी, स्टाफ की डिटेल्स, सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों की संख्या आदि का विवरण देना होगा।
कार्रवाई होगी तेज –
जिला कार्यक्रम अधिकारी तरविंदर कौर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें जल्द ही जिलेभर में निरीक्षण अभियान शुरू करेंगी। निरीक्षण के दौरान बिना पंजीकरण पाए गए प्ले स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करना हैं –
जिला कार्यक्रम अधिकारी तरविंदर कौर ने कहा इस सख्ती के पीछे विभाग का मकसद बच्चों की सुरक्षा और प्ले स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करना है। जिले में कई ऐसे प्ले स्कूल चल रहे हैं जो न तो पंजीकृत हैं और न ही उनके पास बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।