High Court: प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

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High Court: प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विश्वविद्यालयों से डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आधार नहीं है जब तक कि इससे जनहित में कोई स्पष्ट कारण न हो। High Court News

यह मामला तब उठा जब सूचना के अधिकार (सीआईसी के तहत एक याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी मांगी थी। सीआईसी ने 2016 में आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री की डिग्रियों की जानकारी सार्वजनिक की जाए। इस आदेश को गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत में चुनौती दी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीआईसी के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर जनवरी 2017 में पहली सुनवाई के दिन रोक लगा दी गई थी। High Court News

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक जानकारी उसकी निजी जानकारी के अंतर्गत आती है, और बिना उचित कारण के उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरटीआई का दायरा असीमित नहीं है और निजता के अधिकार का भी सम्मान किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर वर्षों से राजनीतिक बहस होती रही है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी पहले ही उनकी बीए और एमए की डिग्रियों की प्रतियां सार्वजनिक कर चुकी है। फिर भी इस मुद्दे पर कई बार आरटीआई याचिकाएं दायर होती रही हैं। इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ी जानकारी आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि कोई ठोस सार्वजनिक हित न हो। अदालत के इस निर्णय को निजता के अधिकार की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है। High Court News

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