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    ISIS Terrorist Arrest: दिल्ली पुलिस ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया

    ISIS Terrorist Arrest
    ISIS Terrorist Arrest: दिल्ली पुलिस ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया

    ISIS Terrorist Arrest: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें दिल्ली, देहरादून और लखनऊ सहित कई स्थानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक की पहचान शाहनवाज आलम (31) उर्फ अब्दुल्ला के रूप में की गई है, जो झारखंड के हजारीबाग का मूल निवासी है। इस वर्ष अगस्त में पुणे से फरार होने के बाद एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी पर तीन लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में लखनऊ निवासी मोहम्मद रिजवान अशरफ (28) और दिल्ली के जामिया नगर का मोहम्मद अरशद वारसी (29) शामिल है।

    स्पेशल सेल आतंकी मॉड्यूल के संदिग्ध गुर्गों और उनके संपर्कों/सहानुभूति रखने वालों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखा हुआ था। पुलिस ने दावा किया कि उसे विशेष सूचना प्राप्त हुई थी कि फरार शाहनवाज आलम, रिजवान नामक व्यक्ति के साथ घूम रहा था और वे अपने अन्य सहयोगियों के साथ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। 01 अक्टूबर को, इनपुट के आधार पर, केंद्रीय खुफिया एजेंसी और संबंधित राज्य की पुलिस ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में समन्वित छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में दावा किया कि जांच के दौरान वारसी ने खुलासा किया कि शाहनवाज आलम उसे जानता है और वह अन्य लोगों के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में एक सहयोगी है।

    मोहम्मद रिजवान अशरफ को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद रविवार रात आरोपी वारसी की निशानदेही पर दिल्ली में छापेमारी कर शाहनवाज आलम को उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 186/353/307 और 25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एक अलग मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी आलम के कमरे से आईईडी बनाने में उपयोग होने वाली समाग्री बरामद की गई, इसलिए, इस मामले में धारा 18/20 यूए (पी) अधिनियम और 4/5 विस्फोटक अधिनियम भी जोड़ दिया गया।

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